पीठासीन आधिकारियों द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने योग्य बातें

पीठासीन आधिकारियों द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने योग्य बातें

1. आयोग के समस्त अनुदेशों को अपने साथ में रखना।

2. समस्त पूर्वाभ्यासों और प्रशिक्षण कक्षाओं में उपस्थित होना।

3. मतदान प्रारम्भ करने के पूर्व उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके मतदान अभिकर्ताओं और मतदान अधिकारियों को मत की गोपनीयता बनाए रखने के लिए चेतावनी (मध्यप्रदेश स्थानीय प्रधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 की धारा-14) का वाचन।

4. सभी मतदाताओं को वोट देने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर स्लिप अथवा दिनांक 24 दिसम्बर 2004 को प्रकाशित मध्यप्रदेश राजपत्र में (संलग्नक-4) उल्लिखित दस्तावेजों की सूची में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है।

5. उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को यह दिखाना कि मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में कोई भिन्‍न प्रविष्टि अन्तर्विष्ट नहीं है।

6. यह भी दिखाना कि मतदाता रजिस्टर (प्ररूप-14क) में कोई प्रविष्टि नहीं है।

7. मतदाता को अपना मत देने के लिए जब तक न कहें तब तक उसने मतदाता रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान न लगा दिया हो।

8. यदिं कोई मतदाता, मतदाता रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी देने से इंकार करता है तो उसे मत देने की अनुमति नहीं दी जायेगी। “हस्ताक्षर करने से मना किया” , इस वाक्य को रिमार्क वाले खण्ड (प्रारूप-14क) में लिखें तथा आप उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करें।

9. किसी मतदाता की पहचान के बारे में चुनौती को तब तक ग्रहण न करें, जब तक कि चुनौती देने वाला पांच रुपये की नकद चुनौती फीस संदत्त न कर दे। प्ररूप-12 (पीठासीन अधिकारी बुकलेट कंडिका-13) में ऐसे चुनौती दिये गये मतों का रिकार्ड रखें।

10. यदि चुनौती स्थापित हो जाती है तो प्रतिरूपण करने वाले को लिखित शिकायत के साथ पुलिस को सौंप दें।

11. किसी मतदाता को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं करें, यदि आपके द्वारा चेतावनी दिये जाने के पश्चात्‌ भी वह मत की गोपनीयता बनाये रखने की विहित मतदान प्रक्रिया को मानने से इन्कार करे।

12. अन्धे और शिथिलांग के साथी से अपेक्षित घोषणा प्ररूप-13क (पीठासीन अधिकारी बुकलेट कंडिका-4) में अभिप्राप्त करें। प्ररूप-13ख (पीठासीन अधिकारी बुकलेट कंडिका-15) में ऐसे मतदाताओं का रिकार्ड रखें।

13. ऐसे मतदाता का रिकार्ड रखें, जिन्हें निविदत्त मतपत्र जारी किए गए हैं।

14. जब कभी सुसंगत घटनाएं घटे, उसी समय उन्हें पीठासीन अधिकारी बुकलेट में इस हेतु निर्धारित स्थान पर अभिलिखित करना आपका महत्वपूर्ण दायित्व होगा।

15. यदि मतदान केन्द्र पर कोई हिंसा या बलवा होता है तो मतदान स्थगित कर दें। रिटर्निंग ऑफिसर को पूरे तथ्यों की तत्काल रिपोर्ट करें तथा पीठासीन अधिकारी की बुकलेट में घटना की जानकारी अंकित करें।

16. मतदान केन्द्र पर कोई अप्रत्याशित घटना घटने पर उसकी सूचना आपके द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर/सेक्टर ऑफिसर को नहीं दी जाती है और इसकी सूचना किसी अन्य स्त्रोत से आयोग की जानकारी में आती है तो आयोग इसे गंभीरता से लेगा और आपके विरुद्ध गम्भीर कार्यवाही करे सकेगा।

17. चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराई गई मतदाता सूची के आधार पर होगा। मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है।

18. आम चुनाव में, प्रत्येक मतदाता अपनी ग्राम पंचायत के वार्ड के पंच के साथ-साथ ग्राम पंचायत के सरपंच, अपने क्षेत्र के जनपद पंचायत के सदस्य एवं जिला पंचायत के सदस्य (इस प्रकार 4 पदों) का सीधे चुनाव करेगा। पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते। अत: किसी भी अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के लिए आरक्षित चुनाव चिह्न नहीं दिया जाता।

19. सामान्यतः आम चुनाव के समय एक मतदान केन्द्र से लगभग 500 मतदाता सम्बद्ध किये जाते हैं। अत: प्रत्येक ग्राम पंचायत में मतदाताओं की संख्या के अनुसार एक, दो या तीन मतदान केन्द्र रहते है। (कहीं-कहीं तीन से अधिक मतदान केन्द्र भी हो सकते है)। परन्तु प्रत्येक वार्ड पूरे का पूरा एक ही मतदान केन्द्र से सम्बद्ध रहेगा। ऐसा नहीं कि उसका एक भाग एक मतदान केन्द्र के अब आए और शेष भाग दूसरे के अंतर्गत।

20. पंच के लिए सफेद एवं सरपंच के लिए नीला रंग के मतपत्र मुद्रित किये जायेंगे।  जनपद पंचांयत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए बैलेट यूनिट पर क्रमशः  पीला और गुलाबी मतपत्र लगाया जायेगा।

21. मतपत्रों पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम और निर्वाचन प्रतीक मुद्रित रहेंगे।

22. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा NOTA का प्रयोग किया जाना निर्देशित किया गया है। अत: हर मतपत्र पर अंतिम अभ्यर्थी के बाद “इनमें से कोई नहीं” (नोटा) का विकल्प मतदाता को दिया जायेगा और उसके सम्मुख प्रतीक चिन्ह (x) दर्शाया जायेगा।

23. प्रत्येक मतदान दल को पंच एवं सरपंच  पद के निर्वाचन के लिए सामन्यतया एक बड़ी मतपेटी दी जाएगी। ई.व्ही.एम. से निर्वाचन कराने के लिए सामान्य तौर पर एक कंट्रोल यूनिट एवं दो  बैलेट यूनिट प्रदान की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट की संख्या बढ़ाई जा सकेगी।

24. मतदाता को पंच एवं सरपंच पद का मतपत्र दिया जायेगा एवं कंट्रोल यूनिट से जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य को बैलेट जारी किये जायेंगे। मतदाता पहले पंच एवं सरपंच पद के मतपत्र पर एरो क्रास चिन्ह लगा कर उसे मतपेटी में डालेगा। फिर मतदान मशीन के बटन को दबाकर जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान करेगा। इस प्रकार मतदान यूनिट पर उसे 2  बार बटन दबाना होगा। अंतिम बार बटन दबाने पर जोर से बीप की ध्वनि सुनाई देगी।

25. आम चुनाव के समय मतदान केन्द्र में दो मतदान प्रकोष्ठ (वोटिंग कम्पार्टमेंट) होंगे जिनमें से एक का उपयोग पंच एवं सरपंच हेतु दिये गये मतपत्र पर मत अंकित करने के लिए किया जायेगा तथा दूसरे प्रकोष्ठ का उपयोग जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हेतु दिये गये मतदान मशीन को रखने के लिए किया जायेगा।

26. मतदान का समय प्रात: 8:00 बजे से दोपहर बाद 3:00 बजे तक रहेगा।

27. मतदान तथा मतगणना के लिए दी जाने वाली सामग्री संग्रहित करते समय आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समस्त वस्तुएं आपको सौंप दी गयी हैं।

28. मतदान केन्द्र पर मतदान प्रारम्भ करने के लिए नियत समय से कम से कम 2 घंटे पूर्व पहुंचे। यथासाध्य, मॉडल ले-आऊट (संलग्नक-1) के अनुसार ही मतदान केन्द्र स्थापित करें। मतदान केन्द्र पर मतदाताओं के आने-जाने के लिए पृथक-पृथक प्रवेश द्वार सुनिश्चित कर लें।

29. मतदान के दिन मतदान केन्द्र के बाहर मतदान क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करने वाला नोटिस और निर्वाचन अभ्यर्थियों की सूची की प्रति प्रदर्शित करें।

30. मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए आपको मंतदाता सूची की 4 प्रतियां दी जाएंगी। एक आपके पास, एक मतदान अधिकारी क्रमांक-1 के पास तथा एक-एक क्रमशः मतदान अधिकारी क्रमांक-2 एवं 3 के पास रहेगी। मतदान अधिकारी क्रमांक-1 के पास वाली मतदाता सूची को “मतदाता सूची की चिहित प्रति” कहा जाता है।

31. आपको मतदान के शांतिपूर्ण तथा सुचारु संचालन के लिए बराबर सजग और स्चेष्ट रहना होगा। इस हेतु आपको “मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964- के अंतर्गत शक्तियां प्राप्त हैं।

32. मतदान केन्द्र में धूम्रपान निषिद्ध है। यह ध्यान रखें कि आप या आपके मतदान अधिकारी या कोई भी, जिसमें मतदान अभिकर्ता भी सम्मिलित हैं, मतदान केन्द्र के अंदर धूम्रपान न करें।

33. किसी भी विशेष व्यक्ति या प्रतिष्ठित व्यक्ति जो मतदान करने आते हैं, को विशेष व्यवहार या महत्व न दें।

34. मतदान का समय समाप्त होने के ठीक 5 मिनट पूर्व इस संबंध में घोषणा करें और मतदान के लिए उपस्थित लोगों को एक कतार में खड़ा होने के लिए कहें। मतदान समाप्त होने के नियत समय के पश्चात्‌ किसी भी व्यक्ति को कतार में शामिल नहीं होने दें। कतार में खड़े समस्त मतदाताओं को कतार के अंतिम छोर से आरन्भ करते हुए अपने हस्ताक्षरयुक्त पर्चियां बांट दें। केवल ऐसी पर्चियों वाले मतदाताओं को ही मतदान करने की अनुमति दें।

35. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार की गई है। यह मतदान के समय मतदाता के पहचान करने में आने वाली कठिनाईयों को रोकने के लिये बनायी गयी है।

37. यह देख लें कि फोटोयुक्त मतदाता सूची में हटाये गये नाम और अनुपूरक सूची के अनुसार संशोधन मतदाता नामावली की समस्त प्रतियों से मिला लिये गये हैं। काम में ली जा रही नामावली की वर्किंग प्रति के सभी पृष्ठ पाण्डुलिपि में क्रम से संख्यांकित हैं। मतदाताओं की मुद्रित क्रम संख्या को शुद्ध नहीं किया गया है और नई संख्या प्रतिस्थापित नहीं की गई है।”

38. यह सुनिश्चित कर लें कि आपको मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट और अपेक्षित संख्या में मतदान यूनिटें दे दी गई हैं और इनका आपके मतदान केन्द्र पर उपयोग किया जाना है। प्रत्येक मतदान यूनिट पर समुचित मतपत्र सम्यक्‌ रूप से लगा दिया गया है और उचित रूप से पंक्तिबद्ध कर दिया गया है। प्रत्येक मतदान यूनिट पर “स्लाईड स्विच” समुचित स्तिथि  में लगा दिया गया है।

39. नियंत्रण यूनिट के कैंडीडेट सेट सेक्सन को और प्रत्येक मतदान यूनिट को सम्यक्‌ रूप से मुहरबंद कर दिया गया है और उनमें से प्रत्येक पर एड्रेस टैग अच्छी तरह से लगा दिये गये हैं।

40. आपको  जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन ई.ब्ही.एम. से कराया जाना है। पंच एवं सरपंच पद का मतदान, मतपत्र एवं मतपेटी से पूर्व की भांति कराया जाना है।

41. मतदान प्रारंभ होने से पूर्ब उपस्थित मतदान अभिकर्तायों को संतुष्ट करने के लिए मतदान मशीन का प्रदर्शन करना होगा कि उसमें पहले से कोई मत रिकार्ड नहीं है। उनको यह भी प्रदर्शित करना होगा कि मशीन एकदम चालू स्तिथि में हैं इन प्रयोजनों के लिए प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के लिए  एक दिखावटी मतदान आयोजित किया जायेगा और परिणाम की गणना की जायेगी।

42. मतदान प्रारम्भ होने के लिए नियत समय से कम से कम, एक घण्टा पूर्व मतदान मशीन की तैयारी प्रारम्भ कर दें।

43. परस्पर जुड़ी हुई केबल को इस प्रकार से रखें कि मतदाता को मतदान कक्ष में जाते और आते समय उसे लांघना न पड़ें, अपितु कंबल की पूरी लंबाई दिखाई देनी चाहिये तथा किसी भी स्थिति में कपड़े या टेबल के नीचे छुपी नहीं होनी चाहिये।

44. आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि आयोग के निर्देशानुसार यदि दिखावटी मतदान की प्रक्रिया सम्पन्न नहीं की जाती तो उस केन्द्र पर मतदान नहीं होगा।

1. मतदान अधिकारी क्रमांक – 1 के उत्तरदायित्व

2. मतदान अधिकारी क्रमांक – 2 के उत्तरदायित्व

3. मतदान अधिकारी क्रमांक – 3 के उत्तरदायित्व

4. मतदान अधिकारी क्रमांक – 4 के उत्तरदायित्व

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