पीठासीन अधिकारी के कार्य ।। पंचायत आम निर्वाचन 2021

मध्यप्रदेश में चल रहे पंचायत आम निर्वाचन 2021 हेतु प्रत्येक मतदान केंद्र पर 5 सदस्यों का दल रहेगा। 5 सदस्यों के दल में एक पीठासीन अधिकारी और चार मतदान अधिकारी रहेंगे। सभी 4 मतदान अधिकारी और एक पीठासीन अधिकारी के अलग-अलग कर्तव्य व उत्तरदायित्व होंगे। जिसमें पीठासीन अधिकारी पूरे दल का मुखिया होगा उसे अपने कार्यों के साथ-साथ अन्य दलों के कार्यों को व्यवस्थित करना होगा।

पीठासीन अधिकारी मतदान दल का मुखिया होता है इसलिए पीठासीन अधिकारी को प्रत्येक अधिकारी के क्या कार्य है बहुत अच्छे से पता होना चाहिए।आज हम देखेंगे पीठासीन अधिकारी के कार्यों को जो मतदान सामग्री प्राप्त करने से लेकर जमा करने तक करने होते है।
पीठासीन अधिकारी के कार्यों को हम पांच चरणों में विभाजित करते है –

  1. सामग्री प्राप्त करना व्‌ सामग्री की जांच का ओके रिपोर्ट देना।
  2. नियत मतदान केंद्र पर पहुंचकर प्रारंभिक तैयारी।
  3. मतदान दिवस में मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति व मॉक पोल कर मतदान प्रारम्भ करना।
  4. मतदान उपरांत गणना कर मतपत्र लेखा तैयार करना।
  5. नियत वाहन से रवाना होकर सामग्री जमा करना।
  6. सामग्री प्राप्ति व मिलान सामग्री प्राप्ति (वितरण) स्थल पर की जाने वाली कार्यवाही।

सर्वप्रथम मतदान दल क्रमांक की डिकोडिंग देखकर सुनिश्चित करें कि आपके दल को किस मतदान केन्द्र क्रमांक में नियुक्ति किया गया है | उसके पश्चात आप अपने निर्धारित मतदान केन्द्र के लिये नियत काउण्टर से मतदान सामग्री प्राप्त करेगें ।

  1. ई.व्ही.एम. (1 सी.यू. +2 बी.यू.) न्यूनतम
  2. मतपेटी (गोदरेज टाइप / म.प्र. टाइप)
  3. पंच पद हेतु वार्डवार मतपत्र
  4. सरपंच पद हेतु मतपत्र
  5. मतदाता सूची की चिन्हित प्रति व अन्य प्रतियां
  6. ASD मतदाताओं की सूची
  7. जनपद सदस्य / जिला पंचायत सदस्य हेतु निविदत्त मतपत्र
  8. कंट्रोल यूनिट / बैलेट यूनिट की सील करने हेतु एड्रेस टैग
  9. कंट्रोल यूनिट हेतु विशेष टैग, ग्रीन पेपर सील व स्ट्रिप सील

1. नियत मतदान केंद्र पर पहुंचकर प्रारंभिक तैयारी:-

मतदान दिवस के 1 दिन पूर्व-

  • मतदान केंद्र का व उसके आस-पास के (100 मीटर) स्थान का सूक्ष्म निरीक्षण कर ले।
  • यह सुनिश्चित कर लें कि यहां किसी व्यक्ति / दल संस्था / अभ्यर्थी जिनका संबंध निर्वाचन से है कि किसी प्रकार तस्वीर / स्लोगन या नारे नहीं हो। यदि हो तो उनके तत्काल हटा दें या ढक दें।
  • मतदान केंद्र के चारों ओर “100 मीटर” दर्शाने वाले मुद्रित पोस्टर को लगा दे।
  • ध्यान रखें कि पंचायत निर्वाचन में एक मतदान केन्द्र पर दो मतदान प्रकोष्ठ स्थापित किये जायेंगे | अतः दोनों के लिये युक्तिसंगत स्थान का चयन करें |
  • सुझावात्मक मतदान केन्द्र व्यवस्था अनुरूप केन्द्र की व्यवस्था दिवस ही सुनिश्चित कर लें।
  • मतदान केन्द्र की चिन्हित करने वाली समस्त सूचनायें प्रदर्शित करें।

1. प्रारूप 8क (पंच पद हेतु वार्डवार) अभ्यर्थी की सूची

2.प्रारूप 8ख (सरपंच पद के अभ्यर्थी की सूची)

3. प्रारूप 8ग (जनपद सदस्य पद के अभ्यर्थी की सूची) सूची)

4. प्रारूप 8घ (जिला पंचायत सदस्य की अभ्यर्थी की)

5. परिशिष्ट-1 ( पंचायत तथा उनके वार्डो का विवरण जिसके मतदाता उस मतदान केन्द्र पर मतदान के हकदार हैं)

6. माकपोल के समय की सूचना।

 

2. निम्न सामग्री कार्य के अनुसार पीठासीन/मतदान अधिकारी अपने संरक्षण में रखें –

1. पीठासीन अधिकारी – 01 प्रति मतदाता सूची, मॉक पोल प्रमाण पत्र, विभिन्न घोषणायें (संख्या-4), विजिट शीट, शेष मतपत्र, निविदत्त मतों की सूची (प्रारूप – 14 )

2. मतदान अधिकारी क्रमांक -1 मतदाता सूची की चिन्हित प्रति, अमिट स्याही की सी.सी. तथा कोरे कागज

3. मतदान अधिकारी क्रमांक – 2 मतदाता रजिस्टर (प्रारूप – 14 क)

4. मतदान अधिकारी क्रमांक – 3 वार्डवार पंच / सरपंच पद के मतपत्र, घूमते तीरो वाली सील

5. मतदान अधिकारी क्रमांक – 4 पुशर/ सी.यू.

इसके अतिरिक्त लिफाफे में सामान्य जानकारियों की प्रविष्टि या सील लगा कर रख लेवें (पीठासीन अभी इसमें हस्ताक्षर ना करें)

 

3. मतदान दिवस में मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति व माॅक पोल कर मतदान प्रारंभ करना :-

मतदान दिवस में प्रक्रिया प्रातः लगभग 5:45 बजे प्रास्भकूछ जिसमे सर्वप्रथम –

मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र प्रारूप-10 में प्राप्त कर एवं अभिज्ञान पत्र स्वयं के हस्ताक्षर से जारी करना मॉक पोल का प्रदर्शन कर मॉक पोल घोषणा पत्र एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान पूर्व की घोषणा निर्देशानुसार तैयार करना।

अभिकर्ताओं को आश्वस्त करना कि मतदान मशीनें एवं मतपेटी सही अवस्था में है और कोई मत पहले से दर्ज नहीं।

1. इसके उपरांत कंट्रोल यूनिट व मतपेटी को सील करना।
2. मतदान प्रारम्भ की घोषणा करना करना। (प्रातः 7 बजे प्रारम्भ करना)

3. मतदान अधिकारी 02 को हस्ताक्षरित मतपत्र देना। 
4. सभी मतदान अधिकारीयों को नियत स्थान पर बैठाने के बाद उनको बताये गए कार्यों को देखना यदि किसी मतदान अधिकारी को समस्या आ रही हो तो उसे कार्यों के विषय में पुनः बताना।
5. मतदान के बीच में पी.ओ. बुकलेट (26 प्रपत्र)/लीफलेट भरना।

6. मतदान समाप्ति की घोषणा – दोपहर 3 बजे मतदान समाप्ति की घोसणा करना यदि 3 बजे मतदाता है तब लाइन में खड़े अंतिम मतदाता से टोकन कर मतदान समाप्त करना।

4. मतदान समाप्ति के उपरान्त गणना कर मतपत्र लेखा तैयार करना

यह भी देखें-

1. मतदान अधिकारी क्रमांक – 1 के उत्तरदायित्व
2. मतदान अधिकारी क्रमांक – 2 के उत्तरदायित्व
3. मतदान अधिकारी क्रमांक – 3 के उत्तरदायित्व
4. मतदान अधिकारी क्रमांक – 4 के उत्तरदायित्व
5. पीठासीन आधिकारियों द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने योग्य बातें

 

 

 

 

*आप यह जानकारी www.educationpointe.com पर देख रहे है

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *