समस्त स्कूल एवं हॉस्टल दिनांक 31-01- 2022 तक पूर्णतः बंद
कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्कूलों और हॉस्टलों को पूर्णतः बंद रखने के संबंध में आज दिनांक 14/01/2022 को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं । इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन एतद द्वारा विभागीय सम संख्यक आदेश दिनांक 28-11-2021 को अपास्त करते हुए वर्तमान में गृह विभाग के आदेश क्रमांक एफ 35-09/2020/दो/सी-2 दिनांक 14/01/2022 के परिपालन में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए है।
1 – कक्षा 1 से 12 वीं तक के समस्त स्कूल एवं हॉस्टल दिनांक 31-01-2022 तक पूर्णतः बंद रहेंगे।
2 – विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन पठन-पाठन की व्यवस्था यथासंभव की जाएगी।
3 – समस्त शैक्षणिक गैर शैक्षणिक स्टाफ विद्यालयों में प्रत्येक कार्य दिवसों में नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे।
4 – माह जनवरी 2022 में शासकीय विद्यालयों में आयोजित होने वाली प्री बोर्ड परीक्षाएं टेक होम के रूप में संचालित होंगी।विद्यार्थी विद्यालयों से प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त करेंगे एवं निर्धारित समय सीमा में विद्यालयों में उत्तर पुस्तिकाएं जमा करेंगे। इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्यता सुनिश्चित किया जाए।
5 – उक्त दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए ।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(प्रमोद सिंह )
उप सचिव
म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग