समय सीमा में क्रमोन्नति दो, नहीं तो 9% ब्याज सहित एरियर्स का करना होगा भुगतान

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस क्रमोन्नति दो नहीं तो ब्याज सहित एरियर्स दिया जाए


कर्मचारियों को परेशान करने वाले दो मामलों में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किए हैं न्यायमूर्ति एस. ए. धर्माधिकारी क्रमोन्नति पर बड़ा आदेश जारी किया है। दरअसल याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी राजेश शर्मा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिसमें कहा गया है कि उच्च श्रेणी शिक्षक को प्रमोशन देने से इनकार किया गया है । इस मामले में अधिवक्ता सचिन पांडे ने दलील पेश की।

उन्होंने कहा कि याचिककर्ता उच्च श्रेणी शिक्षक है,24 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं । बावजूद इसके उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया है। वहीं इस मामले में जबलपुर जिला शिक्षा अधिकारी को हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 2 महीने के भीतर उच्च श्रेणी शिक्षक को क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए। वही समय सीमा के अंदर यदि क्रमोन्नति का लाभ नहीं दिया जाता है तो उन्हें 9% ब्याज की दर से एरियर्स का भुगतान करना होगा ।

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