नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त हुए लोक सेवकों को स्टायपेंड व वेतन भुगतान

लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक / वित्त -ए / एनसी / जे / वेतनसंरक्षण / 2021-22 / 32 भोपाल, दिनांक 10.05.2022

विषय :- नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त हुए लोक सेवकों को स्टायपेंड व वेतन भुगतान के संबंध में 

संदर्भित पत्र क्रमांक :- क्रमांक / वित्त -ए / एनसी / जे / वेतन संरक्षण / 2021-22 / 350-351, दिनांक 15.03.2022

विभाग की शासकीय शालाओं में कार्यरत ऐसे प्राथमिक शिक्षक, जिनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर अथवा ऐसे माध्यमिक शिक्षक, जिनकी नियुक्ति उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर हुई है तथा जिनके द्वारा नियुक्ति के पूर्व नियमानुसार उचित माध्यम से अनुमति प्राप्त कर आवेदन किया गया है, उनके वेतन संरक्षण के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाए

1. उक्त लोक सेवकों के वेतन निर्धारण के संबंध में मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा यू0ओ0 क्रमांक / 601/ 2766/22 / वित्त/नियम/चार, दिनांक 18.04.2022 के माध्यम से निम्न अभिमत दिया गया है “विभागीय प्रस्ताव में लेख अनुसार कर्मचारी पूर्व से विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं तथा विभागीय भर्ती नियमों अंतर्गत वरिष्ठ पद पर विशिष्ट परीक्षा से सीधी भर्ती से चयनित हुआ है, ऐसी स्थिति में विभाग अंतर्गत उक्त श्रेणी के चयनित कर्मचारी को पूर्व में देय वेतन संरक्षण वर्तमान पद का 22 सी (1) के अंतर्गत वेतन पर तथा शेष राशि व्यक्तिगत वेतन के रुप में नियत करते हुए वेतन नियमन करने का परामर्श है”

2. मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के राजपत्र दिनांक 22 फरवरी 2020 के माध्यम से मूल नियम 22 सी में, उप-नियम (1) में संशोधन किया गया है, जिसमें पूर्व से उप नियम (1) के स्थान पर निम्न, उप-नियम स्थापित किया है

(1) (क) लोक सेवा आयोग से चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति होने पर परिवीक्षा काल में वेतनमान                 का न्यूनतम प्राप्त करेगा,

     (ख) ऐसी सेवायें, जिनके लिये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयन की अनुशंसा नहीं की               जाती चयनित शासकीय सेवक को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड               देय होगा –

        प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत

       द्वितीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत

       तृतीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

   परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे.”

3. इस प्रकार वित्त विभाग के परामर्श से स्पष्ट है कि विभाग में पूर्व से कार्यरत नवीन शैक्षणिक संवर्ग के ऐसे लोक सेवक, जिनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से उच्च पद पर नियुक्त हुये हैं, उनके वेतन का निर्धारण स्टायपेंड के वेतन में किया जाकर, अंतर की राशि को व्यक्तिगत वेतन के रूप में नियमन किया जाए। अर्थात् वह अपनी नियुक्ति के पूर्व से पा रहे वेतन को पाते रहेंगे (पूर्व की वेतन संरक्षित रहेगी)।

4. उदाहरण हेतु पूर्व में नियुक्त प्राथमिक शिक्षक की वेतन मैट्रिक्स एल-6 (25300-80500) में इन्डेक्स रूपये 37,300/- नियुक्ति के पूर्व प्राप्त कर रहा था, उसकी नियुक्ति उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर होने से, उसका वेतन नियमन एल-9 (36200-114800) में न्यूनतम 36,200/- का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत स्टायपेंड रूपये 25,340/– पर नियमन होकर अंतर की शेष राशि रूपये 11,960/- व्यक्तिगत वेतन के रूप में नियमित होगी। दूसरे वर्ष 80 प्रतिशत स्टायपेंड रूपये 28,960/- पर नियमन होकर अंतर की शेष राशि रूपये 8,340/- होगी। इसी प्रकार तीसरे वर्ष एवं आगामी वर्षों में व्यक्तिगत वेतन पुनरीक्षित होकर समायोजित की जावेगी।

5. वेतन संरक्षण की राहगति मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा यू0ओ0 क्रमांक /601/2766/22/ वित्त/नियम/चार, दिनांक 18.04.2022 से दी गई है। पूर्व में अन्य विभाग में कार्यरत ऐसे शासकीय सेवक, जिनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर हुई है एवं उनके द्वारा नियुक्ति के पूर्व नियमानुसार उचित माध्यम से अनुमति प्राप्त कर आवेदन किया गया, उनका वेतन निर्धारण मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ क्रमांक/3-15/74/3/1 दिनांक 9 दिसम्बर 1974 के अनुसार नियमन होगा।

इस प्रकार पूर्व में कार्यरत स्थायी शासकीय सेवक का स्थायी पद पर मिलने वाला वेतन नये पद के स्टायपेंड से अधिक रहता है, तो उसके द्वारा धारित स्थायी पद का वेतन संरक्षित रहेगा तथा अस्थायी शासकीय सेवक का नियमन, उसी प्रकार किया जाये, जिस प्रकार बाहर के व्यक्तियों को सीधी भरती से नियुक्ति पर किया जाना है।

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