लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मचारियों की E-Service Book Update करने और E-Service Book Verification के निर्देश जारी किये।
E-Service Book Verification DPI Order : सभी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण आदेश – सभी कर्मचारियों की ई-सेवा पुस्तिका अपडेट करने के निर्देश।
एजुकेशन पोर्टल पर स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत समस्त अमले (शिक्षक / कर्मचारी) की जानकारियों का सत्यापन के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश के निर्देश क्र./एजुकेशन पोर्टल/HRMIS/2022/39 भोपाल दिनांक 13/05/2022 इस प्रकार है –
स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत शालाओं / कार्यालयों में कार्यरत समस्त अमले के वेतन एवं सेवा संबंधी जानकारी को ऑनलाइन रूप से एजुकेशन पोर्टल में ई-सर्विस बुक प्रणाली के माध्यम से दर्ज की गयी है जिसे समय समय पर सत्यापित किया जाता है। ई-सेवा पुस्तिका में दर्ज जानकारी के आधार पर विभिन्न प्रशासनिक कार्य यथा प्रमोशन, स्थानान्तरण, संविलियन, पद क्रम सूची, युक्तियुक्तकरण इत्यादि पारदर्शी रूप से सम्पादित किये जाते हैं | आगामी समय में उपरोक्तानुसार कार्यवाही के दृष्टिगत एजुकेशन पोर्टल के विभिन्न प्रणालियों जैसे पेरोल आदि में दर्ज जानकारियों को अद्यतन किया जाना आवश्यक है इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाए।
- लोकसेवक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :
• प्रत्येक लोकसेवक एजुकेशन पोर्टल पर यूनिक / Id पासवर्ड की सहायता से निम्न लिंक से http://www.educationportal.mp.gov.in/ESB/Public/View_Employee.aspx अपनी पदस्थी संस्था विषय आदि की जानकारी देख लें और यदि किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है तो तत्काल संकुल प्राचार्य को लिखित रूप से अवगत कराएँ ।
- संकुल प्राचार्य द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :
• संकुल अंतर्गत संस्थाओं में पदस्थ लोकसेवकों द्वारा संशोधन हेतु दिए गए आवेदन में संशोधित की जाने वाली जानकारी जैसे पदस्थी संस्था, विषय, गंभीर बीमारी आदि की जानकारी प्रविष्ट करने की जिम्मेदारी संकुल प्राचार्य की होगी। संकुल प्राचार्य द्वारा सभी दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरांत ही सत्यापित किया जाये। दस्तावेजों का परीक्षण मूल सेवा पुस्तिका / नियुक्ति आदेश आदि आवश्यक रिकॉर्ड से मिलान के उपरान्त ही सत्यापित किया जावेगा।
• सभी लोकसेवकों (शिक्षक / कर्मचारी / अधिकारी) का वेतन बिल मई पेड जून माह का एजुकेशन पोर्टल के पे-रोल सिस्टम 2.0 से जनरेट होने के बाद ही वेतन भुगतान की कार्यवाही की जाये। पे रोल में संबंधित लोकसेवक का सही पदनाम एवं पदस्थी संस्था और डाईस कोड सही अंकित होना चाहिए। इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित संकुल प्राचार्य आहरण संवितरण अधिकारी की होगी।
- लोकसेवक की जानकारी में निम्न परिवर्तन निम्नानुसार किये जा सकेंगे :
पदस्थी संस्था में संशोधन – पे रोल 2.0 में आप्शन “Employee Transfer” में जाकर कारण दर्षित करते हुए रिक्वेस्ट भेजी जाएगी तदुपरांत जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त रिक्वेस्ट को approve किया जायेगा, इसके बाद सभी modules में पदस्थी संस्था सही हो जाएगी। समस्त DDO / संकुल प्राचार्य पोर्टल पर निम्र लिंक के माध्यम शिक्षकों कि पदस्थापना संबंधित जानकारी देख सकेगें।
educationportal.mp.gov.in/PayRolls/Public/ssrs/Employee_Details.aspx
पदनाम में संशोधन – नवीन संवर्ग के पदनाम में संशोधन नवीन नियुक्ति के आदेश होने पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है | यदि कोई आदेश गलत पदनाम से जारी हो गया है तो उसे अमेंडमेंट आर्डर संबंधित नियुक्तिकर्ता द्वारा जारी किया जायेगा | आदेश जारी होते ही स्वतः पदनाम परिवर्तित / अपडेट हो जायेगा ।
विषय में संशोधन – नवीन संवर्ग को छोड़कर शेष लोकसेवकों के विषय को अद्यतन किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित की नियुक्ति / पदोन्नति जिस विषय में हुई है वही संबंधित का विषय दर्ज है। नवीन संवर्ग में नियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक का विषय संशोधन सीधे नहीं किया जायेगा | नवीन संवर्ग के नियुक्ति आदेश में जो विषय अंकित है वही माना जायेगा, यदि नवीन संवर्ग का आदेश ही त्रुटिपूर्ण है तो संबंधित नियुक्तिकर्ता द्वारा सही विषय के साथ डिजिटल हस्ताक्षर युक्त संशोधित आदेश एजुकेशन पोर्टल से जारी किया जायेगा | आदेश जारी होते ही संबंधित का विषय स्वतः अपडेट हो जायेगा।
• यदि किसी लोकसेवक को रिटायर / त्यागपत्र / मृत्यु इत्यादि के कारण हटाया जाना है, तो “stop payment permanent” आप्शन पर जाकर प्रविष्टि की जाएगी।
• यदि किसी लोकसेवक को कुछ समय के लिए रोका जाता है “stop payment Temprary” आप्शन से प्रविष्टि कि जाएगी।
उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही दिनांक 23/05/20202 तक पूर्ण कि जाए तथा सभी अमले का मई पेड़ जून का वेतन पोर्टल के माध्यम से जनरेट किया जाना सुनिश्चित करें जिसकी रिपोर्ट निम्नानुसार लिंक पर उपलब्ध है:
संकुल वाइज रिपोर्ट
http://www.educationportal.mp.gov.in/PayRolls/Reports/Pendency.aspx?what=DF
जिला वार रिपोर्ट
http://www.educationportal.mp.gov.in/PayRolls/Reports/Pay_Rolls_Lock_Status.aspx
उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्य की संकुल-वार समीक्षा की जाकर उपरोक्तानुसार कार्यवाही दिनांक 23/05/2022 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके पश्चात किसी भी प्रकार की त्रुटि प्राप्त होती है तो संबंधित संकुल प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे |