RTE प्रवेश प्रक्रिया (RTE Online Process)
आवश्यक दस्तावेज (Important Documents)
फॉर्म कब भरे जायेंगे?
राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक / राशिके / आरटीई / 2022 / 3681 भोपाल दिनांक 14.06.22 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में पत्र जारी किया गया है।
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वचित समूह के बच्चों के निशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर सत्यापन अधिकारियों द्वारा मूल दस्तावेजों से सत्यापन सत्यापन में पात्र गये बच्चों में से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सीटों का आवंटन किया जा रहा है। आवेदन एवं सत्यापन की समय सारणी निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-
क्र. | गतिविधियाँ | समय-सीमा |
1 | पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार हेतु विकल्प | दिनांक 15-30 जून तक |
2 | ऑनलाइन आवेदन के पश्चात पोर्टल से पावती 02 प्रति में डाउनलोड कर मूल दस्तावेजों से निकट के सत्यापन केन्द्र (शासकीय जनशिक्षा केन्द्र) मे सत्यापनकर्ता अधिकारियों से सत्यापन कराना। | दिनांक 20 जून से 1जुलाई 2022 तक |
3 | रेण्डम पद्धति से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदको को एसएमएस द्वारा सूचना। | 06 जुलाई 2022 |
4 | जिस बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ है उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करना। प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमीशन रिपोर्टिंग दर्ज करना अनिवार्य है। संबधित अशासकीय स्कूल द्वारा एडमीशन रिपोर्टिंग करने पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से पुष्टि करना | 06 जुलाई से 16 जुलाई 2022 तक |
5 | द्वितीय चरण प्रवेश हेतु रिक्त सीटों को पोर्टल पर प्रर्दशित किया जाना | 20 जुलाई 2022 |
6 | द्वितीय चरण हेतु स्कूलों की च्वाइस को अपडेट किया जाना | 20-25 जुलाई 2020 |
7 | द्वितीय चरण से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन | 28 जुलाई 2022 |
8 | जिस बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ है उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करना। प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमीशन रिपोर्टिंग दर्ज करना अनिवार्य है। संबधित अशासकीय स्कूल द्वारा एडमीशन रिपोर्टिंग करने पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से पुष्टि करना | 28 जुलाई से 05 अगस्त 2022 |
प्रवेश के लिये पात्रता एवं दस्तावेज
प्रवेश के लिये पात्रता :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्र्तगत ऐसे बच्चे पात्र होगें जिनके अभिभावक निम्न वर्ग से संबंधित हो-
वंचित समूह :-
• अनुसूचित जाति.
• अनूसूचित जनजाति,
• वनभूमि के पट्टाधारी परिवार,
• विमुक्त जाति
• निःशक्त बच्चे (मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार)
• HIV ग्रस्त बच्चे
कमजोर वर्ग :-
• गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे
• अनाथ बच्चे (राज्य शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग में शामिल किया गया है)
• कोविङ-19 से माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुऐ बच्चो की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खादय सुरक्षा के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही होंगे इस योजना में निम्नलिखित आवेदक पात्र होगे :-
1. परिवार से अभिप्राय पति-पत्नि और उन पर आश्रित बच्चों से है,
2. माता-पिता की कोविध-19 से मृत्यु हुई हो या
3. माता पिता का निधन पूर्व में हो गया था उनके वैध अभिभावक की कोविठ-19 से मृत्यु हुई हो या
4. माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई है।
5. कोविड-19 से मृत्यु का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है, जो 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई।
6. बाल हितग्राही के मामले में संरक्षक का चिन्हांकन योजना के अन्तर्गत कलेक्टर की आयक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन
प्रवेश के इच्छुक आवेदक अपना समग्र आईडी एवं आधार नंबर दर्ज कर अपने ग्राम/वार्ड, पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस के प्रायवेट स्कूलों में कक्षावार प्रर्दशित आरक्षित सीटों में निःशुल्क प्रवेश हेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेगे। नि:शुल्क ऑनलाइन आवेदन केवल ऑनलाइन की दर्ज होंगे, ऑफलाइन कोई भी आवेदन मान्य नही होंगे।
1. आवेदक नि:शुल्क प्रवेश हेतु अपना आवेदन पत्र पोर्टल पर जिसकी लिंक http://rteportal.mp.gov.in है, पर केवल ऑनलाइन ही दर्ज करें। एक आवेदक केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन करेगा। ऑनलाइन आवेदन में कम से तीन स्कूलों को विकल्प के रूप में दर्ज करना होगा एवं अधिकतम 10 स्कूलों का चयन किया जा सकता है। यदि किसी आवेदक के स्वयं के ग्राम/वार्ड, पड़ोस अथवा विस्तारित पड़ोस में तीन से कम अशासकीय स्कूल है तो तीन से कम स्कूल आवेदन में दर्ज करने की छूट रहेगी।
2. आवेदक द्वारा आवेदन में स्कूलों के नाम प्राथमिकता क्रम से दर्ज किये जाये। स्कूलों का चयन करते समय आवेदक अपनी प्राथमिकता को भली भाँति सुनिश्चित करने के उपरात ही अपना आवेदन पोर्टल पर लॉक करे।
3. यदि किसी पालक का एक बच्चा किसी अशासकीय स्कूल में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क अध्ययनरत है एवं उस पालक के द्वारा अपने दूसरे बच्चे का उसी अशासकीय स्कूल में निःशुल्क प्रवेश हेतु प्राथमिकता देते हुये आवेदन किया जाता है. ऐसी स्थिति में पालक के लिये पूर्व में अध्ययनरत बच्चे के स्कूल में प्रवेश हेतु प्राथमिकता का विकल्प ऑनलाइन लॉटरी की प्रक्रिया में रहेगा।
4.आवेदन फार्म के साथ आरक्षित कोटा से संबंधित दस्तावेज स्केन कर पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। आवेदक सुनिश्चित करें कि दर्ज की जा रही जानकारी संपूर्ण रूप से सही हो, जिस प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है वह पूर्णत सत्य एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो।
5. ऑनलाइन आवेदन पश्चात दस्तावेजों के परीक्षण के समय मूल दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। दर्ज जानकारी तथा मूल दस्तावेज में अंतर पाए जाने पर अपात्र किया जायेगा।
6. ऑनलाइन आवदेन के पश्चात यदि कोई आवेदक निर्धारित तिथि के अंदर सत्यापन केन्द्र पर जाकर सत्यापन नहीं कराता है तो उसका आवेदन स्वयं निरस्त हो जायेगा एवं ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मलित नही हो सकेगा।
7. आवेदक द्वारा पोर्टल पर किये गये आवेदन की पोर्टल से जनरेटड पावती को अपने पास सुरक्षित रखा जाये। सत्यापन केन्द्र में सत्यापन के समय यह आवेदन पावती होना अनिवार्य है।
ऑनलाइन आवेदन के बाद पंजीकृत बच्चों का मूल दस्तावेजो से सत्यापन
आवेदन के पश्चात निर्धारित तिथि एवं निर्धारित सत्यापन केन्द्र पर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये आवेदको से अशासकीय स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत रिक्त सीटों पर आवंटन, आवेदक की पात्रता अनुसार एवं आवेदक द्वारा प्रदत्त विकल्पों के आधार ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
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