स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टीसी) के बिना शाला में प्रवेश नहीं || लोक शिक्षण संचालनालय के दिशा निर्देश

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक / आकादमिक / पी / 357 / आरटीई / 2021 / 100  भोपाल दिनांक 11.01.2022 के अनुसार स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) के बिना शाला में प्रवेश नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी किया गया है।

विषय  : स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टीसी) के बिना शाला में प्रवेश नहीं दिये जाने विषयक्।

संदर्भित पत्र :

1.कार्यालय का पत्र क्रमांक/विद्या/पी/मान्यता/2020/2126 भोपाल दिनांक 28.12.2020

2.कार्यालय का पत्र क्रमांक/विद्या/पी/357/आरटीई/2021-22/1822-23 भोपाल दिनांक 29.11.2021

स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) के बिना शाला में प्रवेश नही दिये जाने के सबंध में पूर्व में जारी संदर्भित पत्र दिनांक 28.12.2020 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सेक्शन 5 के अनुकम में निरस्त किया गया है। ततसंबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाओं में प्रवेश हेतु आरटीई के प्रावधान प्रभावशील होगें। विद्यार्थी को टीसी के अभाव में विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जायेगा, किन्तु अभिभावक द्वारा विद्यार्थी की पूर्व अध्ययनरत शाला से शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सत्र समाप्ति के पूर्व वर्तमान शाला को उपलब्ध कराना होगा। कक्षा 9 से 12 की कक्षाओं में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश शिक्षा संहिता (अमहाविद्यालयीन शाखा) 1973 के प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

 

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