प्रतिभाशाली  विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण कार्यक्रम तिथि में परिवर्तन

प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण कार्यक्रम तिथि में परिवर्तन

जैसा की आप सभी को मालूम है की   लोक  शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश गौतम नगर भोपाल द्वारा  दिनांक  20-9-2022 को जारी पत्र के निर्देशानुसार मान मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर 2022 लाल परेड ग्राउंड भोपाल में समारोह पूर्वक प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत, पात्र विद्यार्थियों को लैपटॉप हेतु क्रय  राशि रूपये 25000/- उनके खाते में अंतरित करने संबंधी निर्देश थे। परन्तु  लोक  शिक्षण संचालनालय  द्वारा आज जारी नवीन  कार्यक्रम के निर्देशानुसार  उक्त को परिवर्तित कर अब  दिनांक 30 सितंबर 2022 को आयोजित किया जाएगा। साथ ही नवीन कार्यक्रम हेतु  निर्देश  दिए गए  है जो निम्नानुसार है –

1. भोपाल संभाग के सभी जिलों कमशः भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ तथा विदिशा के 12961 विद्यार्थी तथा नर्मदापुरम शाजापुर तथा देवास के समस्त विद्यार्थी दिनांक 30 सितम्बर 2022 को प्रातः 10:30 बजे तक कार्यक्रम स्थल लाल परेड ग्राउंड भोपाल में उनके लिए निर्धारित स्थल पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। शेष जिलों के विद्यार्थी एवं स्टाफ भी प्रातः 10:30 बजे कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित होंगे।

2. प्रदेश के शेष 44 जिलों से प्रत्येक जिले से एक-एक 52 सीटर बस के द्वारा जिला मुख्यालय विकासखण्ड अथवा नजदीकी विकासखण्ड के 45 विद्यार्थी एवं 2-2 महिला एवं पुरुष शिक्षक दिनांक 29 सितम्बर 2022 को सायकाल तक भोपाल पहुंचेंगे। संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधकारी तथा ए.डी.पी.सी. अपने सभाग/ जिले के विद्यार्थियों के दल के साथ स्वयं कार्यक्रम में अनिवार्यतः उपस्थित रहेंगे।

3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला भोपाल द्वारा कमांक 1 में उल्लेखित जिलों के अतिरिक्त शेष 44 जिलो से आने वाले विद्यार्थियों शिक्षक, शिक्षिकाओं के आवास, भोजन, आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा विभिन्न जिलों से समन्वय स्थापित किये जाने हेतु कट्रोल रूम स्थापित किया जाये। 4. कमांक एक पर वर्णित जिलों को छोड़कर शेष जिलों के विद्यार्थियों हेतु यात्रा के दौरान विद्यार्थियों एवं स्टाफ के अल्पाहार तथा भोजन इत्यादि की व्यवस्था जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाए। जो जिले 29 सितम्बर को सीधे नोपाल पहुँचकर गोपाल में रात्रि विश्राम करेंगे उनके रात्रि भोजन की व्यवस्था भोपाल में की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो जिले लम्बी यात्रा के दौरान भोपाल के पहले किसी जिले में रात्रि विश्राम करेंगे, उनके आवास अल्पाहार भोजन इत्यादि व्यवस्थाएं रात्रि विश्राम के जिले मुख्यालय के जिला शिक्षा अधिकारी से समन्वय कर किया जाए। यह सभी व्यवस्थाएं एवं स्थान दिनांक 4 सितम्बर को भोपाल में आयोजित नवनियुक्त शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यकन के अनुरूप ही होगी। जिन जिलों के प्रतिभागियों द्वारा ट्रेन से यात्रा की गई थी, उन जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी दूरी के आधार पर आवश्यकतानुसार रात्रि विश्राम की व्यवस्था संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी से समन्वय कर सुनिश्चित करेंगे।

5. भोपाल संभाग तथा देवास, शाजापुर एवं नर्मदापुरम जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी उनके विद्यार्थियों तथा स्टाफ के अल्पाहार की व्यवस्था प्रस्थान स्थल से अथवा मार्ग में किसी स्थान पर करेंगे। बसों में भी अल्पाहार रखा जा सकता है जो भार्ग में प्रतिभागियों को दिया जा सकता है।

5. नोपाल संभाग तथा देवास, शाजापुर एवं नर्मदापुरम जिलों के सभी प्रतिभागियों की भोजन व्यवस्था उनकी वापस यात्रा की दिशा में पड़ने वाले स्कूलों यथा बालक एवं कन्या वैरागढ़, शासकीय उ.मा.वि गांधीनगर, शाउमावि चौपड़ाकला तथा शा.उ.मा. दि. बिलखिरिया में जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल द्वारा की जाए।

7. उपर्युका 44 जिलों के प्रतिभागी दिनांक 30 सितम्बर को कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल द्वारा निर्धारित अपने आवास स्थलों पर आकर भोजन प्राप्त करेंगे एवं तद्उपांत गतव्य हेतु प्रस्थान करेंगे।

8 सहभागिता करने वाले विद्यार्थियों को यह सूचना दे कि ये कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु आवश्यक तैयारियों कर लें। बिन्दु कमांक 1 में वर्णित जिलों को छोड़कर शेष जिलों से आने वाले 45-45 विद्यार्थियों की संख्या सुनिश्चित करने हेतु उनसे लिखित में सहमति प्राप्त कर ली जाए। 9. सभी जिलों एवं संभाग से मण्डल की प्रावीण्य सूची के अनुसार अधिकतम अंक प्राप्त दो दो विद्यार्थियों को कार्यक्रन हेतु भोपाल लाया जाए।

10. छात्रों को भोपाल आने-जाने के लिए बस द्वारा आवागमन की व्यवस्था संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में की जाये। इस हेतु परिवहन आयुक्त को पृथक से लेख किया गया है। किराए पर ली गई बसों के किराए का भुगतान परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाएगा। 11 बस में अनुमदी वाहन चालक हो और वे किसी प्रकार के नशे का आदी न हो वाहन चालक के पास कमर्शियल ड्रायविंग लाइसेंस होना अनिवार्य होगा।

12. भोपाल से दूर से आने वाले दलों द्वारा किसी भी हालत में रात्रि में 8 बजे के पश्चात यात्रा न की जाये भोपाल से 250 से अधिक की दूरी होने पर बस में दो ड्रायवर एवं वोटर का होना आवश्यक होगा बसों की फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, अग्निशमन यंत्र तथा फर्स्ट एड बॉक्स आवश्यक रूप से रखा जाए।

13. प्रत्येक बस के आगे एवं पीछे बैनर लगाना आवश्यक होगा। बैनर निम्नानुसार हो “प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन समारोह दिनांक 03 अक्टूबर 2022 जिला 14. जिला शिक्षा अधिकारी जिलों से रवाना हुई बसों के शिक्षक शिक्षिका, ड्रायवर कंडक्टर एवं विद्यार्थियों के नाम तथा गोबाइल नम्बर आदि की संपूर्ण जानकारी सूचीबद्ध कर राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा मण्डल में स्थापित किए जाने वाले नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराएंगे।

14. जिला शिक्षा अधिकारी जिलों से रवाना हुई बसों के शिक्षक शिक्षिका, ड्रायवर कंडक्टर एवं विद्यार्थियों के नाम तथा गोबाइल नम्बर आदि की संपूर्ण जानकारी सूचीबद्ध कर राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा मण्डल में स्थापित किए जाने वाले नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराएंगे।

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