राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रकरणों में ऑनलाईन आवेदन

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./ स्था 3/ सी-2 / स्थाना.नीति.निर्देश / 410 / 2022 / 1974 भोपाल दिनांक 04.10.2022 के अनुसार राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रकरणों में ऑनलाईन ही आवेदन किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। इस पत्र के का संदर्भित पत्र म.प्र.शासन, स्थानांतरण नीति क एफ 01-09/2022/20-1 भोपाल, दिनांक 08.09.2022 है।

वर्णित नीति की कंडिका 2.7 में शिक्षकों को स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किये जाने का प्रावधान किया गया है।

स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु नीति की कंडिका 3.1 में निर्धारित प्रकिया

संबंधित लोकसेवक को अपनी यूनिक आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से एज्यूकेशन पोर्टल पर लागिन कर आवेदन करना होगा।

पात्र आवेदको को निर्धारित प्राथमिकता/वरीयता के आधार पर उनके द्वारा चाही गई संस्थाओं में वरीयता कम में उपलब्धता अनुसार रिक्त पद पर बगैर मानवीय हस्तक्षेप के स्थानांतरण किया जा सकेगा।

स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने की प्रकिया प्रारंभ हो चुकी है एवं बड़ी संख्या में शिक्षकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना प्रारंभ भी कर दिया गया है, किन्तु यह देखने में आ रहा है कि बड़ी संख्या में शिक्षको द्वारा अभी भी जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न माध्यमों से स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जा रहे है एवं वरिष्ठ कार्यालय में स्थानांतरण हेतु उपस्थित होकर भी आवेदन दिये जा रहे है, जो प्रथम दृष्टिया नीति के अनुकुल न होने के नस्तीबद्ध किये जा रहे है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्राचार्यों के माध्यम से समस्त शिक्षको को स्थानांतरण नीति में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ही स्वैच्छिक आवेदन ऑनलाईन प्रकिया के माध्यम से किये जाने हेतु निर्देशित करें। 

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