प्रदेश में एक लाख रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने के संबंध में

प्रदेश के हजारों, लाखों युवाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने एक लाख पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले तृतीय श्रेणी के पद भरे जाएंगे। राज्य शासन ने सबसे ज्यादा फोकस जनजातीय बहुल जिलों में शिक्षकों की कमी दूर करने पर फोकस किया है। फिलहाल तृतीय श्रेणी के रिक्त 31,883 पदों को तीन चरणों में भर्ती करने के आदेश जारी हुए हैं। साढ़े चार माह में 28,465 पदों पर भर्ती होगी। उधर बेरोजगार संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा है कि प्रदेश में 25 लाख से अधिक बेरोजगारों के नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज हैं। उनके लिए भर्ती संख्या बहुत कम है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक 728/ 797188/2022/GAD/RC भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर, 2022 प्रदेश में एक लाख रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने के संबंध में (तृतीय श्रेणी)  एवं  इस विभाग का संदर्भित पत्र  पत्र दिनांक 14 सितम्बर 2022 के क्रम में निर्देश जारी किये गए है 

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विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश में एक लाख रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-5/2007/ नियम / 4 दिनांक 03.01.2013 के क्रम में तृतीय श्रेणी (राज्य, संभाग एवं जिला स्तरीय संवर्ग) के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के आधार पर तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती निम्न शर्तों के अधीन करने का निर्देश दिया जाता है:-

1.1 ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 1 से 50 तक है, की पद पूर्ति एक ही बार में की जावे।

1.2 ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 51 से 500 तक है, उनमें पद पूर्ति दो चरणो में निम्न सिद्धांत के आधार पर की जावे:-

सीधी भर्ती के रिक्त पद

——————————  x 100

 सीधी भर्ती के पद कुल

यदि 50% से कम है , तो एक बार में भर्ती।
यदि 50% से अधिक है, तो प्रथम वर्ष 2022-23 में 50% तथा द्वितीय वर्ष 2023-24 में शेष 50% के आधार पर भर्ती।

1.3 जिन संवर्गों में रिक्त पदो की संख्या 500 से अधिक है, उनमें पद पूर्ति तीन चरणो में निम्न सिद्धांत के आधार पर किये जाने हेतु परामर्श प्रदान किया गया है :-

 

 

सीधी भर्ती के रिक्त पद

——————————  x 100

 सीधी भर्ती के पद कुल

यदि 33% से कम है , तो एक बार में भर्ती।
यदि 33% से अधिक पर 66% से कम है, तो दो बार में प्रथम वर्ष 2022-23 में 50% तथा द्वितीय वर्ष 2023-24 में शेष 50%

यदि 33% से कम है, तो एक बार में यदि 66% से अधिक है, तो प्रथम वर्ष 2022-23 में 33.33% तथा द्वितीय वर्ष 2023-24 में 33.33% एवं तृतीय वर्ष 2024-25 शेष 33.34% के मान से

 

 

  1. उपरोक्त सिध्दांत के आधार पर वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये विभागवार गणना पत्रक में नियमित नियुक्ति हेतु उपलब्ध रिक्त पद, बैकलॉग के पद तथा वित्त विभाग द्वारा पूर्व में पृथक से दी गई सहमति के पद सम्मिलित है। गणना पत्रक इस पत्र साथ संलग्न भेजा जा रहा हैं।
  2. राज्य शासन द्वारा ड्राईंग कैडर घोषित किये जा चुके संवर्गों में किसी भी प्रकार से कोई भी भर्ती नहीं की जावे।
  3.  राज्य शासन द्वारा नियत आरक्षण नीति का अनुपालन भर्ती के समय अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जावे।

  1. अनुबंधित वाहन हेतु वाहन चालको के पद पर सीधी भर्ती आवश्यक नहीं है। जिन विभागों के पास स्वयं के वाहन है, वे भी वाहन चालक के पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरने पर विचार कर सकते है। विशिष्ट विभाग जहाँ वाहन चालको की सीधी भर्ती अतिआवश्यक है, वे वित्त विभाग को तथ्य सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये स्वीकृति प्राप्त कर सकते है।
  2. रिक्त पदो की पूर्ति के समय कैडर मैनेजमेंट प्रभावित न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये।

  1. प्रत्येक प्रक्रम पर पदो की सही-सही गणना एवं आरक्षण का पालन सुनिश्चित किया जावे ।
  2. उपरोक्तानुसार वित्त विभाग द्वारा प्रतिपादित सिध्दांत एवं सहमति के आधार पर पदों की गणना कर त्रुटिरहित मांग पत्र यथाशीघ्र कर्मचारी चयन मंडल को प्रेषित करते हुये पुनरीक्षित पदों का विवरण प्रपत्र 3 के कॉलम क्रमांक 29 से 39 में प्रविष्ट करना तथा सामान्य प्रशासन विभाग को Email Id:- sogadrc@mp.gov.in पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

  1. प्रत्येक प्रक्रम पर पदो की सही-सही गणना एवं आरक्षण का पालन सुनिश्चित किया जावे ।
  2. उपरोक्तानुसार वित्त विभाग द्वारा प्रतिपादित सिध्दांत एवं सहमति के आधार पर पदों की गणना कर त्रुटिरहित मांग पत्र यथाशीघ्र कर्मचारी चयन मंडल को प्रेषित करते हुये पुनरीक्षित पदों का विवरण प्रपत्र 3 के कॉलम क्रमांक 29 से 39 में प्रविष्ट करना तथा सामान्य प्रशासन विभाग को Email Id:- sogadrc@mp.gov.in पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न: 1. प्रप्रत्र-3

         2. वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया गया गणना पत्रक ।

 

            (शैलबाला ए. मार्टिन )

      अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर, 2022

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