प्रायवेट स्कूलों की नवीन मान्यता / नवीनीकरण आवेदन की प्रक्रिया एवं समय सारणी

राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक / राशिके / आरटीई /  मान्यता / 2023 / 269 भोपाल दिनांक 16.01.2023 के अनुसार शिक्षा का अधिकार सत्र 2023-24 हेतु प्रायवेट स्कूलों की नवीन मान्यता / नवीनीकरण आवेदन की प्रक्रिया एवं समय सारणी जारी की गयी है

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 अधिसूचित किये गये है। आरटीई अधिनियम के अनुसार उपलब्ध मान  एवं मानको की पूर्ति करने वाले अशासकीय स्कूल की मान्यता जिला परियोजना समन्वयक द्वारा 03 वर्ष हेतु जारी की जायेगी।

सत्र 2020-21 से ऑनलाइन मान्यता प्रक्रिया को मोबाइल एप्प के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था प्रारंभ की गयी है, ताकि अशासकीय संस्थाओं / शालाओं के प्रतिनिधियों द्वारा स्वयं मोबाइल का उपयोग करते हुये आवेदन किया जा सके। इसके माध्यम से सहज एवं साक्ष्य आधारित मान्यता आवेदन करने तथा मान्यता आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है इस हेतु आरटीई के मान एवं मानकों की पूर्ति हेतु आवेदन करते समय अशासकीय शाला भवन कार्यरत शिक्षकों तथा स्कूल में आवश्यक संसाधनों की GEO टैग फोटो अपलोड करना अनिवार्य है।

नियम 2011 के नियम 11 के अनुसार जिले में संचालित कक्षा-8 तक के समस्त प्रायवेट स्कूलों ( नवीन मान्यता / नवीनीकरण आवेदन) को सत्र 2023-24 की मान्यता हेतु निम्नानुसार निर्देश एवं समय सारणी जारी की जाती है-

क्र. कार्यवाही  कार्यवाही हेतु समय सीमा 
1 प्रायवेट स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता / मान्यता नवीनीकरण हेतु RTE MP मोबाइल एप्प के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन 16 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक
2 बी. आर. सी. सी. द्वारा स्कूल का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित करना अशासकीय स्कूल द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के 10 कार्य दिवस के अंदर
3 जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मान्यता आवेदन के प्रकरणों का निराकरण • अंतिम तिथि 2 मार्च 2023

बी.आर.सी.सी. द्वारा अनुशंसा सहित आवेदन अग्रेषित करने के 10 कार्य दिवस के अंदर

बी.आर.सी.सी. द्वारा समय सीमा में निरीक्षण नहीं करने पर स्वतः अग्रेषित (Auto Forwarded ) आवेदन प्राप्त करने के 15 दिवस के अंदर

4 कलेक्टर के समक्ष अपील करना जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मान्यता आवेदन निरस्ती दिनांक से 30 दिवस तक संबधित अशासकीय स्कूल द्वारा
5 कलेक्टर द्वारा अपीलीय आवेदनों का निराकरण स्कूल के आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस तक
6 आयुक्त / संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र को द्वितीय अपील कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय के 30 दिवस तक

अ : अशासकीय स्कूलों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही:-

अशासकीय स्कूलों द्वारा मान्यता हेतु निम्न प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन किया जाये:-

1. यदि कोई संस्था सत्र 2023-24 से नवीन स्कूल संचालित करना चाहता है तो संबंधित संस्था द्वारा RTE MP Mobile app के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। यह मोबाइल एप्प गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।

2. जिन मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों की मान्यता अवधि समाप्त हो चुकी है अथवा 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रही है उनके द्वारा उपरोक्त समय सारणी अनुसार नवीनीकरण हेतु उक्त वर्णित प्रक्रिया अनुसार RTE MP Mobile app से ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। इसके लिये उन्हें www.rteportal.mp.gov.in में अपने यूजर पासवर्ड से लॉगिन कर मान्यता को अनलॉक करना होगा इसके पश्चात ही RTE MP के माध्यम से मान्यता नवीनीकरण आवेदन किया जा सकेगा।

3. यदि किसी स्कूल द्वारा स्कूल में कक्षा की वृद्धि की जाना है अर्थात यदि कोई स्कूल 5वी तक है. परन्तु उसे 8वी तक करना चाहते है तो उनके द्वारा भी मान्यता हेतु आवेदन उक्त वर्णित प्रक्रिया अनुसार किया जा सकता है।

4. नवीन मान्यता / मान्यता नवीनीकरण एवं अन्य गतिविधियों हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान ऑनलाइन ई-पेमेंट के माध्यम से संस्था को जमा करना होगा।

5. मान्यता अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु निर्धारित शुल्क:-

I. नवीन मान्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाली प्रत्येक सोसायटी / ट्रस्ट द्वारा मान्यता शुल्क के रूप में प्राथमिक शाला हेतु राशि 5,000 रूपये, माध्यमिक शाला हेतु राशि 7,500 रूपये तथा प्राथमिक सह माध्यमिक शाला हेतु राशि 10000 रूपये निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जमा करना होगा।

॥. मान्यता नवीनीकरण हेतु प्रक्रिया शुल्क के रूप में प्राथमिक शाला हेतु राशि 2000 रूपये, माध्यमिक शाला हेतु राशि 3000 रूपये तथा प्राथमिक सह माध्यमिक शाला हेतु राशि 4,000 रूपये प्रतिवर्ष के मान से मान्यता अवधि हेतु एकमुश्त जमा किया जाना होगा।

III. प्राथमिक से माध्यमिक विधालय में उन्नयन करने की स्थिति में नवीनीकरण के समय कार्यवाही की जा सकेगी। इस हेतु शुल्क राशि रू.5000/- जमा किया जाना होगा।

IV. विहित समय सीमा के भीतर नवीन मान्यता / मान्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने में सोसायटी / ट्रस्ट के असफल रहने पर विलंब शुल्क के रूप में रु. 5,000/- की राशि अतिरिक्त जमा करने पर आगामी 30 दिवस तक आवेदन स्वीकार किया जा सकेगा।

V. स्कूल का नाम, स्कूल का पता परिवर्तन अथवा स्कूल की समिति का नाम इनमे से किसी भी एक में परिवर्तन हेतु रूपये 5,000/- का शुल्क देय होगा। स्कूल का नाम, स्कूल का पता परिवर्तन अथवा स्कूल की समिति का नाम परिवर्तन हेतु निम्नानुसार दस्तावेज जिला परियोजना समन्वयक के माध्यम से राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रेषित किया जायेगा।

• स्कूल का आवेदन पत्र ।

• समिति का ठहराव प्रस्ताव राशि 100/- रूपये के स्टांप पेपर में।

• स्कूल की मान्यता की प्रति

• जिला परियोजना समन्वयक द्वारा आयुक्त / संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रेषित अनुशंसा पत्र

• स्कूल की समिति परिवर्तन हेतु नवीन समिति / सोसायटी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करेगी नवीन समिति द्वारा आवेदन पत्र के साथ समिति / विद्यालय के ऊपर कोई देनदारी नहीं है, इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। पुरानी समिति की एन.ओ.सी भी संलग्न करना होगी।

6. सुरक्षा निशेष:-

(क) नवीन मान्यता / मान्यता का नवीनीकरण पाहने वाली प्रत्येक शाला द्वारा ऐसी काल के लिए सुरक्षा निधि जमा की जाएगी जिसके लिए आवेदन किया गया है। राशि सारणी में किये गए अनुसार निम्नलिखित रीति में एक मुश्त जमा की जाएगी।

सारणी

अनुक्रमांक छात्रो की संख्या प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय प्राथमिक विद्यालय+ माध्यमिक विद्यालय
1 250 रू. 20000/- रू. 25000/- रू.30000
2 250 से अधिक रू. 30000/- रू. 35000/- रू.40000

(ख) संस्था द्वारा शाला की मान्यता अभ्यार्पित करने अथवा मान्यता की समय सीमा समाप्त होने के उपरात मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन न करने की स्थिति में स्कूल के लिखित अनुरोध पर सुरक्षा राशि से शोध्यों की कटौती करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिला परियोजना समन्वयक द्वारा राशि वापस कर दी जाएगी सुरक्षा निक्षेप हेतु जमा की गयी राशि जिला परियोजना समन्वयक की सहमति के बिना आहरित नहीं की जा सकेगी।

7. अशासकीय स्कूल द्वारा मान्यता आवेदन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

I. स्कूल संचालक द्वारा स्वयं अपने मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से RTE MP एप्प डाउनलोड कर मोबाइल में इंस्टाल किया जाये।

II. स्कूल संचालक के मोबाइल में RTE MP एप पूर्व से इंस्टॉल है तो उसे स्कूल संचालक द्वारा Uninstall/Upgrade किया जाये। स्कूल संचालक द्वारा स्वयं अपने मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से RTEMP एप्प डाउनलोड कर मोबाइल में इंस्टाल किया जाये।

III. स्कूल के पासवर्ड का दुरूपयोग न हो इसको ध्यान में रखते हुए स्कूल संचालक की जिम्मेदारी है कि अपने स्कूल का पासवर्ड अन्य किसी को प्रदान नहीं करें यदि अन्य किसी को पासवर्ड प्रदान किया जाता है तो उसके दुरूपयोग होने की संभावना हो सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्कूल संचालक की होगी। अतः इसका विशेष ध्यान रखें। स्कूल द्वारा RTE MP एप्प में स्वयं के यूजर पासवर्ड का उपयोग करते हुये मान्यता हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा।

IV.  मान्यता नवीनीकरण की स्थिति में स्कूल को जिस आईडी के माध्यम से पूर्व में मान्यता प्राप्त हुई है उसी के माध्यम से मान्यता अनलॉक कर मान्यता हेतु नवीनीकरण आवेदन किया जा सकेगा।

VI. मान्यता हेतु मोबाइल एप के माध्यम से समस्त जानकारी अंकित की जाये एवं इसके लिये आवेदनकर्ता द्वारा आवश्यक फोटो लेते हुये समस्त जानकारी दर्ज करने के पश्चात आवेदन लॉक करने के पूर्व अच्छे से चेक कर ली जाये तभी आवेदन को लॉक करे। समस्त जानकारी अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही जानकारी को लॉक किया जाये। एक बार जानकारी लॉक हो जाने के पश्चात कोई संशोधन संभव नहीं हो सकेगा।

VII. मोबाइल एप्प से किया गया आवेदन अशासकीय स्कूल के लॉगिन पर reportal.mp.gov.in पर प्रदेशित होगा अशासकीय स्कूल द्वारा ई-पेमेंट के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा करना होगा इसके पश्चात आवेदन को लॉक कर विकासखंड स्रोत केन्द्र समन्वयक (विकासखंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी) को आवेदन अग्रेषित किया जाये, अन्यथा आवेदन निरस्त हो जायेगा ||

VIII. ऑनलाइन आवेदन लॉक कर बीआरसीसी को फारवर्ड करने के पश्चात आवेदन का प्रिंट आउट स्कूल द्वारा अपने पास रखा जाए। स्कूल को किसी भी प्रकार का प्रिन्ट दस्तावेज विकासखंड श्रोत केन्द्र समन्वयक कार्यालय मे जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

IX. आवेदन प्रिंटआउट एवं आवेदन अनुसार संलग्न दस्तावेजो की दो प्रतियां शाला के भौतिक, निरीक्षण के दौरान विकासखंड श्रोत केन्द्र समन्वयक (विकासखंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी) का स्कूल द्वारा उपलब्ध कराई जाए आवेदन करते समय स्कूल द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन प्रदाय की गई है, केवल वही जानकारी मान्यता प्रदान करने हेतु मान्य होगी।

8. स्कूलों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते निम्न तकनीकी बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाये-

I. मोबाइल एप्प में कोई भी दस्तावेज स्केन कर अपलोड नही किया जाना है. केवल मोबाइल एप्स से फोटो लेना अनिवार्य है।

II. यदि समिति द्वारा शासकीय अनुदान शासकीय भूमि अनुदान के रूप में प्राप्त हुई है तो सी-16 अनुसार दस्तावेज की प्रति अपलोड की जाना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में नहीं।

III. यदि कोई शिक्षक अन्य प्रदेश का निवासी है एवं स्कूल में अध्यापन करता है तो उनके लिए समग्र आईडी की अनिवार्यता नहीं है ऐसे कार्यरत शिक्षकों के लिए समग्र आईडी के सम्मुख 999999999 अंकित किया जा सकता है, परन्तु समस्त शिक्षकों का आधार नम्बर दर्ज किया जाना एवं समस्त शिक्षको का आधार सत्यापन अनिवार्य किया गया है।

IV. पुस्तकों की सूची में आईएसबीएन नम्बर यदि नहीं है तो पुस्तक में अंकित अन्य नम्बर अथवा अन्य नम्बर भी अंकित न होने की स्थिति में 0 अंकित किया जा सकता है।

V. यदि मोबाइल ऐप पर यूजर पासवर्ड कार्य नहीं कर रहा है तो www.rteportal.mp.gov.in के Forgot password के माध्यम से अपने स्कूल आईडी तथा पोर्टल पर पंजीकृत मोबाईल नम्बर दर्ज कर नया पासवर्ड प्राप्त स्वतः ही किया जा सकता है यदि पूर्व से पंजीकृत मोबाईल नम्बर बदल गया है तो अपने जिले में स्थित जिला शिक्षा केन्द्र से संपर्क कर नया मोबाईल नम्बर पंजीकृत कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके पश्चात Forgot password आप्शन से पासवर्ड स्वतः ही रीसेट कर सकते हैं।

VI. यदि मोबाइल ऐप पर कोई इरर आ रही है तो कृपया चैक कर ले कि कोई स्पेशल करेक्टर जैसे S,@,& बीच में किसी फील्ड में अंकित न हो यदि है तो इसे हटाये।

VII. मोबाइल ऐप से आवेदन लॉक करने के पश्चात लॉग आउट अवश्य करें।

VIII. यदि किसी दूरस्थ गांव में जहाँ पर प्रायवेट स्कूल स्थापित है एवं वहां पर किसी मोबाईल नेटवर्क उपलब्धता नहीं है तो सर्व प्रथम जहां पर मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध है वहां लॉगिन कर ले एवं मास्टर डेटा डाउनलोड कर लें एवं इसके पश्चात गैर नेटवर्क एरिया में कार्य करे एवं जब नेटवर्क एरिया में आये तो आवेदन को लॉक कर फारवर्ड करें जिससे नेटवर्क की समस्या न रहे।

IX. यदि किसी शिक्षक की जानकारी में संशोधन किया जाना है तो उसे डिलीट करें तत्पश्चात स्टाफ जोड़े आप्शन से शिक्षक की सही जानकारी दर्ज करें।

X. भोजन कक्ष, भण्डार कक्ष न होने की स्थिति में भोजन कक्ष के समक्ष शून्य अंकित किया जाये।

XI. यदि आवेदन करते समय कोई जानकारी गलत अंकित हो गई है तो आवेदन लॉक करने के उसे सही करने की सुविधा उपलब्ध है। आवेदन लॉक करने के उपरांत कोई संशोधन नही हो सकेगा।

ब:- विकासखंड श्रोत समन्वयक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :-

I. स्कूल द्वारा दर्ज आवेदन मय फोटोग्राफ एवं निर्धारित शुल्क सहित विकासखंड श्रोत केन्द्र समन्वयक (विकासखंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी) के लॉगिन में प्रदर्शित होगा उस जानकारी का प्रिंट निकालकर विकासखंड श्रोत केन्द्र समन्वयक (विकासखंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी) संबधित स्कूल में निरीक्षण हेतु जायेगे ।

II. विकासखंड श्रोत समन्वयक को निरीक्षण के समय स्कूल द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों की दो प्रतियां स्कूल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदन करते समय स्कूल द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन प्रदाय की गई है, केवल वही जानकारी मान्यता प्रदान करने हेतु मान्य होगी, इसके अतिरिक्त कोई भी जानकारी या प्रपत्र बी.आर.सी.सी. द्वारा संलग्न नहीं किया जा सकेगा।

III. विकासखण्ड श्रोत समन्वयक की जिम्मेदारी होगी कि मान्यता हेतु निर्धारित शुल्क स्कूल द्वारा ऑनलाइन जमा की गयी हो तभी स्कूल निरीक्षण में पायी गयी वास्तविक जानकारी को मोबाइल एप्प के माध्यम से सत्यापन करेंगे एवं यदि स्कूल मान एवं मानको की पूर्ति करता है तो मान्यता प्रदान किये जाने योग्य होने अथवा मान्यता प्रदान नही किये जाने योग्य होने संबंधित अपना स्पष्ट अभिमत अंकित करते हुये जिला परियोजना समन्वयक को निरीक्षण रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।

IV. निरीक्षण की कार्यवाही प्राथमिकता कम से की जायेगी। बीआरसीसी अपने यूजर आईडी का उपयोग कर RTE MP के माध्यम से रिपोर्ट जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित करेगें। स्कूल का आवेदन तथा निरीक्षण टीप अभिलेख के रूप में रिकार्ड संधारण विकासखण्ड श्रोत समन्वयक द्वारा बीआरसी कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा ।

V. निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति जिला परियोजना समन्वयक को निरीक्षण के 02 दिवस के भीतर अग्रेषित करने की जिम्मेदारी विकासखंड श्रोत केन्द्र समन्वयक (विकासखंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी) की होगी।

VI.  शाला द्वारा आवेदन करने के 15 दिवस के भीतर स्कूल का निरीक्षण कर स्पष्ट अभिमत सहित आवेदन को अग्रेषित करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही नही करने की स्थिति में बी.आर.सी.सी. की अनुशंसा मानते हुए आवेदन जिला परियोजना समन्वयक को स्वतः अग्रेषित (Auto Forwarded) हो जायेगा। ऐसे स्वतः अग्रेषित (Auto Forwarded) आवेदनों में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होने पर संबंधित बी. आर. सी. सी. व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा।

सः- जिला परियोजना समन्वयक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही:-

I. स्कूल के आवेदन तथा विकासखंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के पश्चात पायी गयी वास्तविक निरीक्षण रिपोर्ट एवं निर्धारित ऑनलाइन जमा शुल्क के विधिवत परीक्षण के आधार पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम में निर्धारित मान एवं मापदंडो की पूर्ति करने वाले स्कूलों को जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही की जायेगी।

II. यदि कोई स्कूल जो निर्धारित मान एवं मापदंडों की पूर्ति नही करता है तो ऐसे मान्यता आवेदनों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निरस्त किये जायें, अन्यथा की स्थिति में जिला परियोजना समन्वयक की अनुशंसा मानते हुए पोर्टल से स्वमेव मान्यता प्रमाण पत्र जारी हो जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिला परियोजना समन्वयक का होगा।

III. उक्त प्रकरणों में जहां कि जिला परियोजना समन्वयक की स्वमेव अनुशंसा के तहत मान्यता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, जिला कलेक्टर प्रमाण पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर स्कूल का निरीक्षण करवा सकेगा। निरीक्षण के दौरान किसी मानक अथवा मापदण्ड का उल्लंघन पाये जाने पर स्वमेव जारी मान्यता प्रमाण पत्र निरस्त किया जायेगा। 

IV. जिला परियोजना समन्वयक द्वारा स्वयं अपने डिजीटल हस्ताक्षर / ई-हस्ताक्षर का उपयोग कर मान्यता प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही की जायेगी ।

V. जिला परियोजना समन्वयक मान्यता प्रमाण पत्र जारी करेगे एवं स्कूल को प्रेषित करेगें तथा इसकी कार्यालयीन प्रति तथ संपूर्ण अभिलेख (मान्यता आवेदन सहपत्रों सहित निर्धारित जमा शुल्क की प्रति, विकासखंड श्रोत समन्वयक का निरीक्षण टीप, निक्षेप सुरक्षा निधि) जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में संधारित की जायेगी। मान्यता जारी करने की अथवा मान्यता आवेदन निरस्त करने की कार्यालयीन प्रति जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय द्वारा संधारित की जायेगी।

VI. मान्यता आवेदनों का निराकरण जिला परियोजना समन्वयक द्वारा आवेदन प्राप्ति दिनांक के कम से किया जाये।

VII. यदि कोई स्कूल बगैर मान्यता के संचालित पाया जाता है तो उसके विरूद्ध निर्धारित व्यवस्था अनुसार कार्यवाही की जाये। बगैर मान्यता के यदि कोई अशासकीय स्कूल संचालित पाया जाता है तो इस हेतु जिला परियोजना समन्वयक व्यक्तिशः उत्तरदायी होगे

VIII. बी.आर.सी.सी. द्वारा समय सीमा में कार्यवाही नहीं करने के कारण स्वतः अग्रेषित (Auto Forwarded ) पद्धति से प्राप्त आवेदनों को जिला परियोजना समन्वयक द्वारा अनिवार्य रूप से

भौतिक निरीक्षण कर नियमानुसार निराकरण किया जायेगा। ऐसे आवेदनों को बिना भौतिक निरीक्षण कर मान्यता नहीं दी जावेगी

द:- जिला परियोजना समन्वयक द्वारा निरस्त मान्यता आवेदनों हेतु अपील का प्रावधान:-

I. जिला परियोजना समन्वयक द्वारा यदि कोई मान्यता आवेदन निरस्त किया जाता है तो संबंधित स्कूल संचालक द्वारा आवेदन निरस्त होने के 30 दिवस के अंदर कलेक्टर को अपील की जा सकेगी। कलेक्टर द्वारा अपील का निराकरण अपील प्रस्तुत होने के 30 दिवस के भीतर किया जायेगा ।

II. अपीलीय आवेदनों का निराकरण कलेक्टर द्वारा 30 दिवस में किया जाकर निर्णय पारित कर जिला परियोजना समन्वयक को आदेशित कर सकेंगे, तदानुसार जिला परियोजना समन्वयक द्वारा पोर्टल पर मान्यता प्रदान करने की प्रविष्टि की जा सकेगी।

III. कलेक्टर द्वारा निर्धारित समयावधि में अपील पर निर्णय पारित नहीं करने अथवा अपील निरस्त किए जाने की स्थिति में द्वितीय अपील आयुक्त / संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र के समक्ष 30 दिवस के अंदर की जा सकेगी। द्वितीय अपील में आयुक्त / संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा पारित निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

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