अनुकम्पा नियुक्ति निर्देशों में संशोधन

आज हम आपको अपने ब्लॉग पोस्ट (educationpointe.com) के माध्यम से बताएँगे कि शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति करने हेतु मध्यप्रदेश शासन के कुछ प्रावधान होते है किन्तु उन प्रावधानों में मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय ने आदेश जारी कर प्रावधानों को संशोधित किया गया है। आदेश का पत्र क्रमांक सी 03-12/2013/1/3 भोपाल दिनांक 27 मार्च 2023 है। इससे पहले मध्यप्रदेश शासन ने परिपत्र क्रमांक सी 3-12/2013/1/3 भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 आदेश में प्रावधान जारी किये गये थे।

पत्र क्रमांक : क्रमांक सी 03-12/2013/1/3

विषय :- शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति बाबत ।

संदर्भ :-  इस विभाग का परिपत्र क्रमांक सी 3-12/2013/1/3 दिनांक 29 सितम्बर, 2014

इस विभाग के संदर्भित परिपत्र के तहत अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में एकजाई निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य शासन अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के प्रावधानों में निम्नानुसार संशोधन करता है:-

कंडिका  वर्तमान प्रावधान  संशोधित प्रावधान
2.2 मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नी द्वारा योग्यता न रखने अथवा स्वयं अनुकंपा | नियुक्ति न लेना चाहें तो उसके द्वारा नामांकित पुत्र या अविवाहित पुत्री। मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नी द्वारा योग्यता न रखने अथवा स्वयं अनुकंपा नियुक्ति न लेना चाहें तो उसके द्वारा नामांकित पुत्र या पुत्री 
2.3 ऐसी विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री, जो दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उसके साथ रह रही हो अथवा उपरोक्त पात्र सदस्य न होने की स्थिति में विधवा पुत्रवधु जो शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उनके साथ रह रही हो। कंडिका 2.2 में उल्लेखित पात्र सदस्य न होने की स्थिति में विधवा पुत्रवधु- जो शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उनके साथ रह रही हो।
2.4 दिवंगत शासकीय सेवक की संतान सिर्फ पुत्री / पुत्रियां हो और वह विवाहित हो तो दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नि द्वारा | नामांकित विवाहित पुत्री ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नी जीवित होने पर ही विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। (ऐसी अनुकंपा नियुक्ति पाने वाली पुत्री को शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नी के पालन- पोषण की जिम्मेदारी का शपथ पत्र देना होगा) 

विलोपित ।
2.6 आविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के भाई अथवा अविवाहित बहन को दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता की अनुशंसा के आधार पर परन्तु अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता भी जीवित न हो तो उनके आश्रित छोटे अविवाहित भाई / बहन को उनकी आपसी सहमति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। आविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के भाई अथवा बहन को दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता की अनुशंसा के आधार पर। परन्तु अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता भी जीवित न हो तो उनके आश्रित छोटे अविवाहित भाई / बहन को उनकी आपसी सहमति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।

निर्देश दिनांक 29 सितम्बर, 2014 की कंडिका 2.7 में उल्लेखित स्पष्टीकरण के. पश्चात निम्नानुसार स्पष्टीकरण और जोड़ा जाता है:-

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विवाहित / तलाकशुदा / विधवा / परित्यक्ता / अविवाहित पुत्री अथवा बहन में कोई भेद नहीं किया जावे।

पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें 

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