राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 23 हेतु करें ऑनलाइन पंजीयन

आज हम आपको अपने ब्लॉग educationpointe.com के माध्यम से बताएँगे की “राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान/पुरूस्कार -2023” हेतु ऑनलाइन आवेदन, नामांकन की प्रक्रिया एवं चयन के मापदंड जारी किये है।यह निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक / आकादमिक/राशिकप्र/राज्य पुर./2023/751 भोपाल दिनांक 12.04.2023 में जारी किया गया है उसी के संदर्भ में लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ने पत्र क्रमांक/आकादमिक/राशिकप्र/राज्य पुर./ 2023/900 भोपाल दिनांक 09.05.2023 के अनुसार राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के आवेदन/नामांकन हेतु विमर्श पोर्टल पर किया जा सकता है। 

आपको विमर्श पोर्टल पर पंजीयन करने के लिए पोस्ट के अंत में लिंक उपलब्ध कराई जा रही है 

पंजीयन कब तक किये जा सकते है 

पंजीयन करने के लिए समय सीमा –  दिनांक 15 अप्रैल 2023 से 30 मई 2023 तक के लिए खुला है। 

NOTE : अगर आपको पोर्टल पर आवेदन / नामांकन की प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि अथवा समस्या होने पर dpi.taward@gmail.com मेल के द्वारा समस्या को दर्ज करके आप समाधान प्राप्त कर सकते है।

इस पत्र के संदर्भित पत्र में राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2023 हेतु संदर्भित पत्र द्वारा प्रदेश के शिक्षकों से ऑन-लाइन आवेदन / नामांकन प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता एवं चयन के मापदण्ड प्रसारित किये गये हैं। जिसका पत्र क्रमांक / आकादमिक / राशिकप्र /राज्य पुर./ 2023 / 900 भोपाल दिनांक 09.05.2023 है। 

1. राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार- हेतु आवेदन / नामांकन की पात्रता –

1.1 शासकीय / स्थानीय निकाय/ अनुदान प्राप्त / प्राथमिक / माध्यमिक / हाई / सेकेण्ड्री स्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित मॉडल विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक संवर्ग नामांकन हेतु पात्र होंगे।

1.2 नियमित रूप में कक्षा अध्यापन कराने वाले शिक्षक ही नामांकन हेतु पात्र होंगे।

1.3 सेवानिवृत्त शिक्षक, शैक्षिक प्रशासक, शैक्षिक निरीक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अमला इस नामांकन हेतु पात्र नहीं होंगे।

14 जन शिक्षक / संविदा शिक्षक / छात्रावास अधीक्षक आदि नामांकन हेतु पात्र नहीं होंगे।

1.5 ट्यूशन कार्य में संलिप्त रहने वाले शिक्षक संवर्ग नामांकन हेतु पात्र नहीं होंगे।

1.6 अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक संवर्ग नामांकन हेतु पात्र नहीं होंगे।

1.7 प्रक्रिया / चयन पश्चात् शिक्षक के विरूद्ध कोई शिकायत, जॉच एवं दण्ड आदि संज्ञान में आने पर शिक्षक का आवेदन अमान्य किया जायेगा।

1.8 जिन शिक्षकों को पूर्व में राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हो गया है, उनका आवेदन निरस्त किया जाये।

2. राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार – 2022 हेतु नामांकन एवं चयन की प्रक्रिया –

2.1 शिक्षक को राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्कार हेतु निर्मित विमर्श पोर्टल पर सीधे ऑन-लाइन आवेदन करना होगा। संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, संस्था प्राचार्य अन्य संस्था निरीक्षणकर्ता अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि शिक्षक के उत्कृष्ट कार्य के आंकलन पर शिक्षक का नामांकन भी कर सकेंगे आवेदन / नामांकन का प्रारूप ( बिन्दु 1 से 24) पृथक से संलग्न है।

2.2 प्रत्येक आवेदक को अपना व्यक्तिगत विवरण, शिक्षकीय सेवा का पूर्ण विवरण एवं उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट कार्य से संबंधित अभिलेख / गतिविधियों/मैदानी भ्रमण / नवाचार आदि कार्य के प्रमाण-पत्र, फोटोग्राफ्स, आडियो, वीडियो आदि ऑन-लाइन अपलोड करने होंगे।

2.3 शिक्षक के मूल्यांकन हेतु दो क्राइटेरिया (मापदण्ड) श्रेणी “ए” पाँच वर्ष के परीक्षा परिणाम हेतु एक वर्ष हेतु 10 अंक के मान से पाँच वर्ष के परीक्षा परिणाम के लिए 50 अंक एवं श्रेणी “बी” मे शिक्षक द्वारा किये गये अन्य कार्य नवाचार, गतिविधियों में सहभागिता लेख आलेख पुस्तक लेखन, पूर्व मे प्राप्त पुरस्कार आदि हेतु 50 अंक (प्रत्येक बिन्दु हेतु अंक नियत है) निर्धारित है। इस प्रकार शिक्षक के मूल्यांकन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित है। मूल्यांकन के मापदण्ड श्रेणी “ए” एवं श्रेणी “बी” पत्रक पृथक से संलग्न है।

2.4 शिक्षक द्वारा अपलोड की गई जानकारी के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा यह परीक्षण किया जायेगा की आवेदक शिक्षक विवादित तो नहीं है, उनके विरूद्ध पूर्व से कोई शिकायत अथवा जाँच लंबित तो नहीं है। शिक्षक कभी दण्डित तो नहीं हुए है, और उनका शैक्षिक सेवाकाल उत्कृष्ट है का पूर्ण परीक्षण किये जाने के उपरांत ही चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ।

2.5 शिक्षक द्वारा अपलोड किया गया कोई भी ऑडियो, वीडियो, अभिलेख / प्रमाण-पत्र कूटरचित पाया जाता है तो शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाई की जाये।

2.6 शिक्षक का मूल्यांकन किये जाने हेतु प्रथम स्तर पर जिला स्तरीय चयन समिति” द्वितीय स्तर पर संभाग स्तरीय चयन समिति तथा अंतिम स्तर पर राज्य स्तरीय चयन समिति होगी।

2.7 शिक्षक के आवेदन / अपलोड किये गये अभिलेख अनुसार मूल्यांकन के निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप जिला चयन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाकर जिले के प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा 1 से 8 तथा उच्चतर माध्यमिक श्रेणी कक्षा 9 से 12 में वरीयता क्रम से 3-3 अनुसंशाये अर्थात एक जिले से 6 अनुसंशाये पूर्ण अभिलेख सहित, मूल्यांकन प्रपत्र, जिला स्तरीय चयन समिति की अनुसंशा तथा शिक्षक का विजिलेंस प्रमाण-पत्र, अनुसंशित शिक्षक के संबंध में उनके उत्कृष्ट कार्यो पर 200 शब्दों की टीप संभाग स्तरीय समिति को अनुसंशित की जायेगी।

2.8 संभाग स्तरीय समिति द्वारा मूल्यांकन हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुसार शिक्षक के अपलोड किये गये अभिलेख, ऑडियो, वीडियो, लेख, आलेख एवं पाँच वर्ष के परीक्षा परिणाम के अनुसार द्वितीय सार का मूल्यांकन किया जायेगा।

2.9 मूल्यांकन पश्चात प्रत्येक संभाग से प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा 1 से 8 तथा उच्चतर माध्यमिक श्रेणी कक्षा 9 से 12 मे संभागीय वरीयता कम सूची तैयार की जायेगी। वरीयता क्रम से श्रेणीवार 03-03 अनुसंशाये कुल 06 अनुशंसाएँ संभाग स्तरीय चयन समिति द्वारा राज्य स्तरीय चयन समिति को अग्रेषित की जायेगी। इस प्रकार राज्य स्तर पर 09 संभागों से कुल 54 अनुशंसाएँ प्राप्त होगी।

2.10 समाग स्तरीय समिति द्वारा अनुसंशित शिक्षक का डाउनलोड किया गया पूर्ण अभिलेख, मूल्यांकन प्रपत्र एवं संभाग स्तरीय समिति की अनुसंशा तथा शिक्षक का विजिलेंस प्रमाण-पत्र, अनुसंशित शिक्षक के संबंध में उनके उत्कृष्ट कार्यों पर 200 शब्दों की टीप राज्यस्तरीय चयन समिति को अग्रथित की जानी होगी।

2.11 राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष संभाग से अनुसंशित प्रत्येक शिक्षक का 10 मिनट का शिक्षक के उत्कृष्ट कार्यों का प्रस्तुतीकरण (प्रजेंटेशन) किया जायेगा।

2.12 प्रस्तुतीकरण (प्रजेंटेशन) हेतु 50 अंक निर्धारित होगें। प्रजेंटेशन में प्राप्तांक के आधार पर राज्यस्तर से प्राथमिक/माध्यमिक श्रेणी कक्षा 1 से 8 एवं उच्चतर माध्यमिक श्रेणी कक्षा 9 से 12 हेतु श्रेणी वार वरीयता कम तैयार किया जायेगा ।

2.13 राज्य स्तरीय चयन समिति को अनुशंसित शिक्षकों का राज्य स्तर पर 10 मिनट का प्रस्तुतीकरण होगा। प्रस्तुतीकरण हेतु 50 अंको का निर्धारण निम्नानुसार होगा :-

2.13.1. संभागीय समिति द्वारा श्रेणी “ए एवं श्रेणी “बी” मे प्राप्त अंको का 20 प्रतिशत अर्थात “ए” श्रेणी में 45 अंक है तो 4.5 और “बी” श्रेणी 35 अंक हो तो 3.5 अंक कुल 9 अंक (अधिकतम 20 अंक)

2.13.2. शिक्षक की भाषा शैली एवं व्यक्तित्व                10 अंक

2.13.3. शिक्षक का अपने उत्कृष्ट कार्यों पर किया गया प्रस्तुतीकरण   10 अंक

2.13.4. शिक्षक द्वारा किये गये कार्य का उपलब्धि स्तर पर समग्र प्रभाव   10 अंक

2.14 राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा शिक्षक के प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन पश्चात प्रदायित अंको की श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार की जायेगी तथा वरीयता कम से श्रेणीवार नियत पुरस्कार की संख्या अनुसार प्राथमिक श्रेणी (कक्षा 1 से 8 ) मे 8 एवं उच्चतर श्रेणी (कक्षा 9 से 12 में) 6 शिक्षको का चयन राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन किया जायेगा जिसमे विशेष श्रेणी भी शामिल होगी। राज्य स्तरीय पुरस्कार के चयन में राज्य चयन समिति का निर्णय ही अंतिम होगा।

राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु लिंक के द्वारा अपना पंजीयन करे https://www.vimarsh.mp.gov.in/(S(tzrl1bcyd2xbmjkpvkmks1zb))/reward/index.aspx

और अधिक जानकारी के लिए लोक शिक्षण संचालनालय का पत्र डाउनलोड करें 

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