आज हम आपको अपने ब्लॉग educationpointe.com के माध्यम से बताएँगे कि जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति के संबंध में मध्यप्रदेश शासन सामान्य विभाग प्रशासन विभाग मंत्रालय ने पत्र जारी किया गया है जिसका पत्र क्रमांक एफ 6-1/2021/एक/9 भोपाल, दिनांक 14.06.2023 है। जिसका संदर्भित पत्र क्रमांक एफ 6-1/2021/एक/9 दिनांक 24.06.2021है।
जैसा की आपको पता होगा कि वर्तमान में स्थानांतरण करने पर प्रतिबंध लागू है।
- राज्य शासन एतद् द्वारा दिनांक 15 जून, 2023 से 30 जून, 2023 तक की अवधि के लिए जिले के भीतर स्थानांतरण से प्रतिबन्ध को शिथिल करता है।
- इस अवधि में जिला संवर्ग के कर्मचारी एवं राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जिले के भीतर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किये जायेंगे। स्थानांतरण आदेश विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे।
- सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 24 जून, 2021 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति की कंडिका-7 में दिनांक 01/04/2020 से 30/06/2021 के स्थान पर दिनांक 01/04/2022 से 14/06/2023 एवं कंडिका- 41 में दिनांक 31 जुलाई, 2021 के स्थान पर दिनांक 30/06/2023 पढ़ा जाए।
- शेष व्यवस्था सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 24 जून, 2021 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति अनुसार यथावत् रहेगी।
➤ Education Point की जानकारी टेलीग्राम ग्रुप पर देखने के लिए यहाँ क्लिक करें एवं Telegram Group join करने के लिए यहाँ क्लिक करें। ➤ Education Point की सभी जानकारीयां Category Wise देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।
➤ Education Point पर visit करने के लिए आपका धन्यबाद
🙏🏻 आपका दिन शुभ हो 🙏🏻