यूथ क्लब “ओजस” क्लब का गठन एवं क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

आज हम आपको अपने ब्लॉग educationpointe.com के माध्यम से बताएँगे की राज्य शिक्षा केंद्र ने शिक्षा सत्र 2023-24 के लिए प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों में अध्यनरत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए यूथ क्लब “ओजस” क्लब का गठन एवं क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश जारी करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है।
यूथ क्लब का मुख्य उद्देश्य:
इस क्लब का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की जन्मजात प्रतिभा और रूचियों को विभिन्न क्षेत्रों की गतिविधियों के माध्यम से खोजना प्रोत्साहित कर पोषित करना, और विकसित करना है। एन.ई.पी. 2020 के सेक्शन 4.44 में भी विद्यालयों में विषय केन्द्रित और परियोजना आधारित क्लब्स को गठित कर विद्यालयों, संकुल काम्लेक्स, जिला स्तर और राज्य स्तर आदि पर आयोजित करने को प्रोत्साहित किया गया है। इसी अनुक्रम में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी गतिविधि केलेण्डर में दी गई माहवार “ओजस क्लब” गतिविधियों का आयोजन किया जाना है। इस हेतु प्रत्येक विद्यालयों में यूथ क्लब “ओजस क्लब” का गठन विगत वर्ष के समान कर लिया गया होगा।
1. गतिविधियों का आयोजन-
सामान्यतः गतिविधियाँ सप्ताह में प्रत्येक शनिवार को आयोजित की जाए।
• गतिविधियों का आयोजन विद्यालय समय के बाद अथवा विद्यालय समय से पूर्व भी किया जा सकता है। इस पर निर्णय विद्यार्थियों की सहमति से लिया जाए।
• प्रभारी शिक्षक शाला के आसपास स्थित अच्छे संस्थानों / केन्द्रों के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दे सकते है। यह कार्य विभिन्न जयंतियों और महापुरूषों की वर्षगांठ मनाने के दिवस के समय एवं शनिवार को किया जा सकता है।
• क्लब की गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों द्वारा बाल सभा के दौरान भी प्रदर्शन किया जायें।
• प्रभारी शिक्षक क्लब की गतिविधियों की सूचना तथा डाक्यूमेंटेशन को सूचना पटल पर चस्पा करेंगे। प्रभारी शिक्षक गतिविधियों का संचालन कर उसका डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे तथा प्रतिमाह आयोजित गतिविधियों का विवरणमय फोटोग्राफ तैयार करेंगे।
केलेण्डर में दी गयी गतिविधियों में स्थानीय आवश्यकता के आधार पर अन्य गतिविधियों समाहित की जा सकती है।
2. ओजस’ यूथ क्लब की गतिविधियों की मॉनिटरिंग
ओजस यूथ क्लब से संबंधित गतिविधियों निरन्तर संचालित हो इस हेतु सप्ताह में प्रत्येक शनिवार अथवा शाला के प्रधान से निर्धारित समय प्राप्त कर विकासखण्ड एवं जिले में पदस्थ समस्त अकादमिक स्टाफ डाइट प्राचार्य / व्याख्याता, एपीसी अनिवार्यतः किसी न किसी एक शाला में उपस्थित होकर ओजस यूथ क्लब से संबंधित गतिविधियों के संचालन की मॉनिटरिंग करेंगे मॉनिटरिंगकर्ता से यह भी अपेक्षित है कि वह गतिविधि संचालन में आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करेंगे। क्लब प्रभारी विद्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग पंजी का संधारण करेगें।
3. बजट व्यवस्था
‘ओजस’ यूथ क्लब प्रति शाला 5000/- रूपये के मान से प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों के लिए लिमिट जारी की जाएगीआवंटित राशि का व्यय भंडार क्रय नियमानुसार किया जाये। ओजस यूथ क्लब अंतर्गत आवंटित बजट का उपयोग स्त्रोत सामग्री (Resource material) विशेषज्ञों को स्थानीय आवश्यकतानुसार मानदेय, गतिविधियों के आयोजन हेतु किया जा सकेंगा। व्यय उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रेषित किया जाना होगा।
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