मतदान अधिकारी 01 द्वारा मतदान में किये जाने वाले कार्य ।। पंचायत आम निर्वाचन 2021 

निर्वाचक की पहचान सत्यापन की प्रक्रिया-

मतदाता सर्वप्रथम मतदान अधिकारी क्र.1 के समक्ष उपस्थित होगा

1. मतदाता का नाम जोर से बोलना, जिससे उपस्थित मतदान अभिकर्ताओ  आदि को मतदाता की सही पहचान के बारे में समाधान करने में मदद  हो ।

2. मतदाता की पहचान का सत्यापन हेतु  ईपिक कार्ड  प्रस्तुत करना चाहिए । यदि ईपिक कार्ड नहीं है तो बीएलओ द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पर्ची प्रस्तुत करना चाहिए ।

3. मतदाता द्वारा लाई गई किसी अशासकीय पहचान पर्ची को ही मतदाता की पहचान के लिए उपयुक्त नहीं मानना चाहिए ।

4. प्रथम मतदान अधिकारी को वह पर्ची लेना चाहिए जो उसे किसी निर्वाचक की निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि का पता लगाने में सहायता करेगी । इसके बाद मतदान अधिकारी को उस व्यक्ति का नाम व क्रमांक जोर से बोलना चाहिये जिसे अभिकर्ता सुनकर मतदाता की पहचान या पहचान पर आपत्ति कर सके और द्वितीय मतदान अधि. क्रमांक को रजिस्टर 14क में दर्ज कर सके।

5. पहचान सुनिश्चित होने पर चिन्हित मतदाता सूची में पुरुष मतदाता की प्रविष्टि में नीचे से ऊपर की ओर तिरछी लकीर (विकर्ण) खींच कर रेखांकित करेगा। महिला मतदाता होने पर विकर्ण के साथ-साथ क्रम संख्या में गोला लगायेगा, अन्य मतदाता की स्थिति में विकर्ण के साथ-साथ सरल क्रमाक को (सही का निशान लगाएगा ) करेगा। जैसा नीचे दिखाया गया है –

6. पंचायत निर्वाचन में मतदान अधिकारी क्र. 01 ही अमिट स्याही की सीसी का प्रभारी होगा, अर्थात मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने के पश्चात् मतदाता के बांये हाथ की तर्जनी के रिज पर अमिट स्याही लगायेगा और मतदाता को मतदान अधिकारी क्र. 02 की ओर भेजेगा।

यह भी देखें-

1. मतदान अधिकारी क्रमांक – 1 के उत्तरदायित्व

2. मतदान अधिकारी क्रमांक – 2 के उत्तरदायित्व

3. मतदान अधिकारी क्रमांक – 3 के उत्तरदायित्व

4. मतदान अधिकारी क्रमांक – 4 के उत्तरदायित्व

5. पीठासीन आधिकारियों द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने योग्य बातें

*आप यह जानकारी www.educationpointe.com पर देख रहे है

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