शिक्षकों को 12, 24 और 30 साल में क्रमोन्नति देगी प्रदेश सरकार 

शिक्षकों को 12, 24 और 30 साल में क्रमोन्नति देगी प्रदेश सरकार 

तैयारी :- स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर प्रशासकीय मंजूरी के लिए मंत्री को भेजा 

शिक्षकों की मनोकामना यात्रा भोपाल पहुंचने से पहले सरकार ने उनकी नाराजगी को कम करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। सरकार उनकी क्रमोन्नति की मांग पर तेजी से काम कर रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 12, 24 और 30 साल में क्रमोन्नति देने का प्रस्ताव तैयार किया है, जो प्रशासकीय मंजूरी के लिए विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार को भेज दिया  गया है। मंत्री की सहमति के बाद यह प्रस्ताव वित्त और सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा। ज्ञात हो कि शिक्षकों को क्रमोन्नति देने की नोटशीट पिछले ढाई साल से लोक शिक्षण संचालनालय और मंत्रालय के बीच घूम रही थी। इस बीच शिक्षक हर स्तर पर क्रमोन्नति दिलाने की मांगकर चुके हैं।

शिक्षक पुरानी पेंशन बहाली के लिए लामबंद हैं। 25 दिसंबर को करीब 50 हजार शिक्षक भोपाल पहुंच रहे हैं और करीब छह दिन यहां डेरा डालने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में सरकार के सामने कई तथ्य भी आएंगे। यही कारण है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने क्रमोनति की नोटशीट पर तेजी से काम शुरू किया है। सूत्र बताते हैं कि पिछले 15 दिनों  में 12, 24 और 30 साल में क्रमोन्‍नति का प्रस्ताव तैयार किया गया है, ताकि बात बढे तो यह बताया जा सके कि विभाग प्रस्ताव भेज भेज चुका है और अब वित्त या सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर पर लंबित है।

विभागीय समिति का अभी गठन नहीं  

संवर्ग के लिए विभाग अब तक पदोनति-क्रमोन्नति विभागीय समिति का भी गठन नहीं कर पाया है इस कारण भी मामले उलझ रहे है।

 

कौन लेगा निर्णय, बाद में होगा तय

किस स्तर के शिक्षक उच्चमाध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक को क्रमौनति देने का निर्णय कौन लेगा, यह बाद में तय होगा। पुराने संवर्ग के व्याख्याता की नियुक्ति आयुक्‍त लोक शिक्षण, उच्च श्रेणी शिक्षक की नियुक्ति संभागीय संयुक्त संचालक और सहायक शिक्षक नियुक्ति जिला शिक्षा अधिकारी ने  की हैं। यही फार्मूला क्रमोन्‍नति पर लागू होता हैं, पर वर्ष 2014 में आयुक्त ने काम का बोझ कम करने के लिए अपने अधिकार संभागीय संयुक्त संचालक को सौंप दिए और संभागीय संयुक्त संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारी को यानी, नियुक्ति भले ही आयुक्त ने की हो, पर व्याख्याता संवर्ग को अन्य लाभ देने की जिम्मेदारी संभागीय संयुक्त संचालक निभाएंगे और उच्च श्रेणी शिक्षक व सहायक शिक्षक की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी | ऐसा ही झन शिक्षकों के मामले में किया जा सकता है।

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