मध्यप्रदेश शासन ने स्कूल खोलने को लेकर जारी किये दिशा-निर्देश

मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 44-4 / 2020 / 20-22 भोपाल दिनांक 31.01.2022 कोविड 19 संकमण की तीसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय आदेश दिनांक 14.01.2022 द्वारा कक्षा से 01 से 12वीं तक के समस्त स्कूल एवं छात्रावास दिनांक 31.1.2022 तक पूर्णतः बन्द किये गये थे। राज्य शासन एतद्‌ द्वारा इस आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार दिशा निर्देश प्रसारित करता है:-

 

  1. कक्षा 01 से 12 वीं तक के समस्त कक्षाएं विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होंगे।
  2. छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12वीं के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए संचालित किये जाए।
  3. छात्रावास /आवासीय विद्यालय में कक्षा 8वीं, 10 वीं एवं 12 वीं के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए छात्रावास उपलब्ध कराने के उपरांत 50 प्रतिशत क्षमता के अन्तर्गत शेष बची क्षमता में कक्षा 6वीं, 7वीं, 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियों को भी छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। छात्रावास /आवासीय विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि 50 प्रतिशत क्षमता से अधिक विद्यार्थी उपस्थित न हो।
  4. विद्यालय/छात्रावासों में कोविड-19  के प्रोटोकाल का गंभीरता से पालन सुनिश्चित किया जाए।
  5. ऑनलाईन कक्षाएं पूर्ववत संचालित की जायेगी।
  6. उक्त आदेश दिनांक 01 फरवरी 2022 से प्रभावशील होगा।

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