मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक : एफ 4-1 / 2021 / नियम / चार भोपाल, दिनांक 21 मार्च, 2022 जिसका विषय शासकीय सेवकों को देय मंहगाई भत्ते की दर में मार्च, 2022 से वृद्धि।
वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-1 /2021 / नियम / चार दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को माह अक्टूबर, 2021 (भुगतान माह नवम्बर, 2021) से सातवें वेतनमान में 20% की दर से मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है।
राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त दरों में वृद्धि करते हुये निम्नानुसार तिथि व दर से मंहगाई भत्ता दिया जाये:-
अवधि जब से देय | मंहगाई भत्ते की वृद्धि का प्रतिशत |
सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता की दर दिनांक 01-03-2022 से ( भुगतान माह अप्रैल, 2022) | 11% |
उपरोक्त वृद्धि के उपरांत मंहगाई भत्ते की दर 01 मार्च, 2022 से ( भुगतान माह अप्रैल, 2022) कुल 31% हो जायेगी।
मंहगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जायेगा।
यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अन्तर्गत देय मंहगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।