विकासखण्ड स्रोत समन्वयक एवं सहायक परियोजना समन्वयकों के पदों की पूर्ति के संबंध में आदेश जारी

राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक / राशिके / स्था. / 2022 / 4284 भोपाल दिनांक 19.07.2022 के अनुसार विकासखण्ड स्रोत समन्वयक एवं सहायक परियोजना समन्वयकों के पदों की पूर्ति के संबंध में आदेश जारी किया गया है 

विकासखण्ड स्रोत समन्वयक एवं सहायक परियोजना समन्वयकों के रिक्त पदों एवं भविष्य में किन्ही कारणों से रिक्तता की स्थिति में पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 23.07.2013 को विज्ञप्ति जारी की गई है।

राज्य शिक्षा सेवा गठन संबंधी राजपत्र दिनांक 25.07.2013 में बी.आर.सी.सी. के 322 पदों को ए.ई.ओ. के पदों में समायोजित किये जाने से दिनांक 01.08.2013 को संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें बी.आर.सी.सी. के पद को विलोपित करते हुए केवल सहायक परियोजना समन्वयकों के पदों हेतु ही लिखित परीक्षा आयोजित कराई गई।

वर्तमान में विकासखण्ड स्रोत समन्वयक एवं सहायक परियोजना समन्वयक के पदों पर प्रतिनियुक्ति से पदस्थ समस्त अधिकारियों के 04 वर्ष पूर्ण हो जाने से इनकी सेवायें मूल विभाग वापिस की जानी होगी। चूंकि बी.आर.सी.सी. के पद ए.ई.ओ, में समाहित होने से ए.ई.ओ पद की पूर्ति लोक शिक्षण संचालनालय से की जानी है। वर्तमान में ए.ई.ओ. की पदस्थापना में समय लगना संभावित है। ए.ई.ओ, की पदपूर्ति में समय लगने से विकासखण्ड स्रोत केन्द्र कार्यालयों में विकासखण्ड स्रोत समन्वयक का पद रिक्त होने के कारण समग्र शिक्षा अभियान मिशन योजना का कार्य प्रभावित हो रहा है। उपरोक्त के अतिरिक्त जो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर है. उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि भी 04 वर्ष से अधिक हो चुकी है। इसके दृष्टिगत, ए.ई.ओ./प्रभारी ए.ई.ओ. की पदस्थापना शासन स्तर से होने तक, वर्ष 2011-12 में अपनाई गई प्रकिया का अनुसरण करते हुए बी.आर सी. सी के पद की पूर्ति प्रतिनियुक्ति से किये जाने के प्रस्ताव पर प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

अतः प्रशासकीय निर्णयानुसार बी.आर.सी.सी. के अतिरिक्त अन्य पद यथा सहायक परियोजना समन्वयक (अकादमिक/ कम्यू मोबिलाईजेशन/एईआर/ बालिका शिक्षा) के पदों की पूर्ति भी पूर्व प्रक्रिया अनुसार ही की जाना है।

जिले/ब्लाक में जहाँ सहायक परियोजना समन्वयक (अकादमिक/कम्यू मोबिलाईजेशन/ एईआर/ बालिका शिक्षा) एवं बी.आर.सी.सी. के पद रिक्त है। पदस्थ अधिकारी अस्थाई प्रभार में है/जहाँ पर कार्यरत अधिकारी की प्रतिनियुक्ति अवधि 04 वर्ष अथवा उससे अधिक हो चुकी है/जो निर्धारित अर्हतायें पूर्ण नहीं रखते हैं, उन पदों पर स्कूल शिक्षा विभाग/आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों से पद हेतु निम्नानुसार निर्धारित अर्हताएँ पूर्ण रखते हैं, उन्हें निम्नानुसार चयन प्रकिया के माध्यम से प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए पदपूर्ति की कार्यवाही की जाना है।

पूर्व में इन पद हेतु आयु सीमा अधिकतम 48 थी, इसके स्थान पर 56 वर्ष रखे जाने का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

सहायक परियोजना समन्वयक (अकादमिक / कम्यू.मोबिलाईजेशन / एईआर / बालिका शिक्षा) एवं बी.आर.सी.सी. के पद हेतु अर्हता इस प्रकार रहेगी –

क्र. पदनाम अर्हता
1. सहायक परियोजना समन्वयक (अकादमिक) व्याख्याता स्कूल शिक्षा/आदिवासी विकास विभाग अथवा  माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक अथवा उच्च माध्यमिक शिक्षक अथवा वरिष्ठ अध्यापक

बी.एड, की उपाधि

एम.एड. की उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता

अभ्यर्थियों को शारीरिक दृष्टि से सक्षम होना चाहिए ताकि व्यापक भ्रमण एवं जनसम्पर्क स्थापित कर सके।

शिक्षा के प्रति रूचि एवं लगन।

2. सहायक परियोजना समन्वयक (कम्यूनिटी माबिलाईजेशन) व्याख्याता स्कूल शिक्षा / आदिवासी विकास विभाग अथवा माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक अथवा उच्च माध्यमिक शिक्षक अथवा वरिष्ठ अध्यापक

बी.एड. की उपाधि

एम.एड. की उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता

समुदाय के साथ कार्य करने का अनुभव

अभ्यर्थियों को शारीरिक दृष्टि से सक्षम होना चाहिए ताकि व्यापक भ्रमण एवं जनसम्पर्क स्थापित कर सके।

शिक्षा के प्रति रूचि एवं लगन।

3. सहायक परियोजना समन्वयक (एईआर) व्याख्याता स्कूल शिक्षा/आदिवासी विकास विभाग अथवा | माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक अथवा उच्च माध्यमिक शिक्षक अथवा वरिष्ठ अध्यापक

बी.एड. की उपाधि

एम.एड. की उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता

अभ्यर्थियों को शारीरिक दृष्टि से सक्षम होना चाहिए ताकि व्यापक भ्रमण एवं जनसम्पर्क स्थापित कर सके।

शिक्षा के प्रति रूचि एवं लगन।

स्नातकोत्तर उपाधि (समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र के स्नातकोत्तर उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी)

4. सहायक परियोजना समन्वयक (बालिका शिक्षा)  व्याख्याता स्कूल शिक्षा/आदिवासी विकास विभाग अथवा माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक अथवा वरिष्ठ अध्यापक

बी.एड. की उपाधि

अभ्यर्थियों को शारीरिक दृष्टि से सक्षम होना चाहिए ताकि व्यापक भ्रमण एवं जनसम्पर्क स्थापित कर सके।

बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का 05 वर्ष का अनुभव।

महिला को प्राथमिकता।

शिक्षा के प्रति रूचि एवं लगन।

5. विकासखण्ड स्रोत समन्वयक व्याख्याता स्कूल शिक्षा/आदिवासी विकास विभाग अथवा माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक अथवा उच्च माध्यमिक शिक्षक अथवा वरिष्ठ अध्यापक

डी.एड./बी.एड./एम.एड. की उपाधि

अभ्यर्थियों को शारीरिक दृष्टि से सक्षम होना चाहिए ताकि व्यापक भ्रमण एवं जनसम्पर्क स्थापित कर सके

 

प्रतिनियुक्ति हेतु चयन प्रकिया :-

(1) जिलों में कार्यरत समस्त अर्हताधारियों में से योग्यतम अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकें, इस उद्देश्य से राज्य स्तर से विज्ञापन जारी किया जावेगा। प्रतिनियुक्ति पर आने के इच्छुक अर्हताधारी अभ्यर्थी अपना आवेदन संबंधित जिले के जिला शिक्षा केन्द्र में दिनांक 25.07.2022 तक जमा करावेंगें।

(2) प्राप्त आवेदनों की अर्हताओं का परीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग प्राचार्य डाईट/जिला संसाधन केन्द्र एवं जिला परियोजना समन्वयक की समिति, जिसकी अध्यक्षता, वरिष्ठतम अधिकारी (उच्चतम वेतनवाला) द्वारा की जाकर दिनांक 28.07.2022 को स्कूटनी में पात्र अभ्यर्थियों की सूची जिला शिक्षा केन्द्र के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी। समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि जो अभ्यर्थी स्कूटनी समिति में पात्र पाये गये है, उनके विरूद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण, विभागीय जॉच एवं आपराधिक प्रकरण आदि प्रचलित न होवे। उपरोक्त कार्यवाही में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए संबंधित जिले के जिला परियोजना समन्वयक की व्यक्तिशः जवाबदारी होगी।

(3) स्कूटनी में पात्र अभ्यर्थियों को दिनांक 03.08.2022 को संबंधित जिले के शा.उ.मा.उत्कृष्ट विद्यालय में लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की सूचना जिला परियोजना समन्वयक द्वारा जारी की जावेगी।

(4) राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रश्न पत्र का सील बंद लिफाफा राज्य शिक्षा केन्द्र के जिला ओ.आई.सी को प्रदान किया जावेगा। जिला ओ.आई.सी. के माध्यम से प्रेषित किये जा रहे प्रश्न पत्रों को लिफाफा परीक्षा आरंभ होने के आधा घंटा पूर्व (अपरान्ह 11.30 बजे) परीक्षा हॉल में जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, डाईट प्राचार्य एवं कलेक्टर द्वारा नामांकित प्रतिनिधि की समिति के समक्ष खोला जावेगा। प्रश्न पत्र का लिफाफा खोले जाने हेतु लिए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है 

(5) लिखित परीक्षा के पूर्व समस्त उपस्थित अभ्यर्थियों से पदस्थापना हेतु (गृह ब्लॉक को छोड़कर) प्राथमिकता कम उनके हस्ताक्षर से प्राप्त किये जावेगें।

(6) दिनांक 03.08.2022 को एक ही तिथि में अपरान्ह 12.00 बजे समस्त जिलों में राज्य शिक्षा केन्द्र के जिला ओ.आई.सी. की उपस्थिति में परीक्षा आयोजित की जाएगी।

(7) परीक्षा समाप्ति उपरांत उत्तरपुस्तिकाएँ मय प्रश्नपत्र के साथ क्लाथ लाईन लिफाफे में जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, प्राचार्य डाईट, कलेक्टर द्वारा नामांकित प्रतिनिधि एवं जिला ओ.आई.सी. के समक्ष सील बंद की जाएगी। तदुपरांत उत्तरपुस्तिकाओं के लिफाफे संदूक में बंद किये जावेगें।

(8) संदूक के उपर बड़े अक्षरों में जिले का नाम लिखा जावेगा तथा इसको ताला बंद करते हुए सील करके कागज की हस्ताक्षरयुक्त पट्टी चिपकाई जावेगी।

(9) ताले की चाबी जिला परियोजना समन्वयक के पास सुरक्षित रखी जावेगी। संदूक की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक द्वारा की जाएगी। उत्तरपुस्तिकायें संदूक में बंद करने के उपरांत प्रमाण पत्र की अनिवार्य रूप से पूर्ति की जाएगी। (प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।)

(10) उत्तरपुस्तिकाओं का संदूक सीलबंद करने के उपरांत उन्हें संभागीय संकलन केन्द्र पर जिला परियोजना समन्वयक एवं जिला ओ.आई.सी. द्वारा जमा किया जाएगा। आवश्यकता महसूस होने पर उत्तरपुस्तिकाओं के सुरक्षित परिवहन हेतु गार्ड की व्यवस्था की जा सकती है।

(11) संभागीय मुख्यालय के जिला ओ.आई.सी. एवं संकलन केन्द्र संस्था प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वह अपने संभाग के सभी जिलों के ओ.आई.सी. से उत्तरपुस्तिकाओं के सीलबंद संदूक प्राप्त करने के उपरांत सुरक्षित स्थान पर रखवायें और उस स्थान को भी ताला लगाकर स्थानीय जिला परियोजना समन्वयक, ओ.आई.सी. व संस्था प्रमुख की उपस्थिति में पंचनामा बनाकर सीलबंद कर लिया जाए।

(12) उत्तरपुस्तिकाओं के संकलन के लिए. संकलन केन्द्र निम्नानुसार होंगें

• भोपाल व नर्मदापुरम संभाग के लिए आई.ए.एस.ई. भोपाल

• इंदौर संभाग के लिए डाईट बीजलपुर, इंदौर

• उज्जैन संभाग के लिए शास. शिक्षा महाविद्यालय

• रीवा और शहडोल संभाग के लिए शास. शिक्षा महाविद्यालय

• सागर संभाग के लिए सागर डाईट

• ग्वालियर एवं चंबल संभाग के लिए शास. शिक्षा महाविद्यालय

• जबलपुर संभाग के लिए आई.ए.एस.ई. जबलपुर

(13) संबंधित जिला ओ.आई.सी. यदि आवश्यक समझे, तो स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत जिला कलेक्टर से सुरक्षा बल की मांग कर सकेंगें। संबंधित जिला ओ.आई.सी. से इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित जिला कलेक्टर सुरक्षा बल उपलब्ध करायेगें।

(14) परीक्षा प्रारंभ होने के बाद 15 मिनिट की वीडियो रिकार्डिंग कराई जावेगी जिसमें समस्त परीक्षार्थियों का चित्र अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। इसकी व्यवस्था संबंधित जिले के जिला परियोजना समन्वयक द्वारा की जायेगी।

(15) जिलों में आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन दिनांक 05.08.2022 एवं दिनांक 06.08.2022 को बनाये गये संभागीय संकलन केन्द्र कार्यालय में किया जाएगा तथा न्यूनतम 25 अंक प्राप्त अभ्यर्थी ही उक्त पद हेतु पात्र होंगें।।

(16) अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर समान पद पर वरिष्ठता अनुसार एवं पृथक पद होने पर प्राथमिकता का कम व्याख्याता, माध्यमिक शाला का प्रधानाध्यापक,उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं वरि०अध्यापक मान्य किया जावेगा।

(17) वरिष्ठ अध्यापक की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर लेने के पूर्व म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र कमांक/एफ 1-45/2010/20-1 दिनांक 26.12.2011 का पालन किया जाएगा।

(18) मूल्यांकन केन्द्र द्वारा उत्तरपुस्तिकओं का मूल्यांकन कर मेरिट सूची संबंधित जिलों के कलेक्टर को सौंपी जाएगी। अनंतिम मेरिट सूची संभागीय संकलन केन्द्र, जिला कलेक्टर कार्यालय एवं जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में दिनांक 10.08.2022 तक चस्पा किया जावेगा। दावा आपत्ति आने पर निराकरण करते हुए दिनांक 16.08.2022 तक अंतिम मेरिट सूची चस्पा की जाएगी।

(19) यहाँ यह स्पष्ट किया जाना होगा, कि सहायक परियोजना समन्वयक बालिका शिक्षा के पद हेतु वरीयता सूची में महिला संवर्ग की अभ्यर्थी निचले कम में होकर 25 अंक प्राप्त होने की स्थिति में प्रथमतः महिला अभ्यर्थी से पदपूर्ति की कार्यवाही की जायेगी।

(20) लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की गई मैरिट सूची के आधार पर वरिष्ठता कम में संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकता एवं अर्हताओं के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर सहायक परियोजना समन्वयक/बी.आर.सी.सी. के पदों हेतु पदस्थापना स्थल निर्धारण की कार्रवाई की जायेगी।

(21) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना के पूर्व जिला नियुक्ति समिति की बैठक आयोजित कर अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा तथा संबंधित जिले के कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक के हस्ताक्षर से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना आदेश दिनांक 30.08.2022 तक जारी किये जावेंगें।

(22) आदिवासी विकास विभाग के कर्मचारियों की पदस्थापना आदिवासी विकासखण्ड में ही की जावेगी।

(23) भविष्य में किन्ही कारणों से पद रिक्त होने पर इस चयन सूची के आधार पर प्रतिनियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।

(24) संविदा आधार पर कार्यरत 06 सहायक परियोजना समन्वयको (भिण्ड, दतिया, गुना, टीकमगढ़, राजगढ़ एवं सीहोर) को छोड़कर शेष पदों पर पदपूर्ति की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

(25) ऐसे अभ्यर्थी जो सर्वशिक्षा अभियान मिशन अंतर्गत किसी भी पद पर 04 वर्ष या उससे अधिक अवधि से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है/ रहे हैं, वे वर्तमान पदों के लिए अर्ह नहीं होंगें। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है, कि जो सर्वशिक्षा अभियान मिशन अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर चुके हैं, उन्हें पुनः प्रतिनियुक्ति पर आने हेतु न्यूनतम दो वर्ष का “कूलिंग ऑफ पीरियड’ होना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवायें पूर्व में अनियमितता के कारण वापिस की गई थी, वे प्रतिनियुक्ति हेतु पात्र नही होंगे।

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