नव नियुक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण के निर्देश जारी

मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल दिनांक 25.08.2022 के पत्र कमांक- 1315/2022 /20-2 के निर्देशानुसार दिनांक 4 सितम्बर, 2022 को नव नियुक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है, कि प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत नवनियुक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 04.09.2022 को भोपाल के जम्बूरी मैदान बी.एच.ई.एल. परिसर में किया जाना है। इस हेतु निम्नानुसार निर्देश हैं :

  1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों / सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा उनके जिलों में नव नियुक्त माध्यमिक एवं उच माध्यमिक शिक्षकों को दिनांक 04.09.2022 को भोपाल में प्रातः 11:00 बजे जम्हूरी मैदान बी. एच.ई.एल. परिसर में एक दिवसीय प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए जाएं।
  2. 11 जिलों में क्रमशः डिण्डोरी, शहडोल, अनूपपुर, मण्डला, सिवनी, छिंदवाड़ा, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी एवं खरगौन में मुख्यतः जनजातीय कार्य विभाग के अधिकांश अथवा पूर्ण विकासखण्ड हैं वहाँ के शिक्षा विकासखण्ड के भी शिक्षकों की आवागमन एवं आवास तथा भोजन आदि व्यवस्था जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संबंधित जिलों के सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले मुख्य शेष 41 जिले जिन में कुछ जिलों में आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित शालाएं भी हैं, उनके शिक्षकों की आवागमन एवं आवास तथा भोजन आदि व्यवस्था संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
  3. जिला शिक्षा अधिकारियों / सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा उनके जिले के शिक्षकों की विकासखण्डवार सूची बनाकर गणना की जाए तथा विकासखण्डवार शिक्षकों को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के संयोजन में भोपाल बसों अथवा ट्रेन के माध्यम से लाया जाए। बस अथवा ट्रेन से यात्रा के संबंध में पृथक से पत्र जारी किया जा रहा है। जिन विकासखण्डों में शिक्षकों की संख्या अधिक है, वहाँ एक से अधिक बसें लगाई जा सकती हैं। जहाँ शिक्षकों की संख्या कम है वहाँ से एक बस में एक या अधिक विकासखण्ड के शिक्षक लाए जा सकते हैं। इस दृष्टि से जिला शिक्षा अधिकारियों / सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जिले के कलेक्टर के मार्गदर्शन में उनके जिले हेतु सूक्ष्म योजना बनाई जाए। प्रत्येक शिक्षक एवं बस प्रभारियों तथा कण्डेक्टर एवं ड्राइवर को संलग्न प्रारूप में परिचय पत्र जारी किया जाए। प्रत्येक बस प्रभारी बस में यात्रा कर रहे समस्त प्रतिभागियों की दो सूचियां अपने पास रखेंगे एवं कार्यक्रम स्थल पर एक सूची प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे।
  4. आवागमन की दृष्टि से जिला शिक्षा अधिकारियों / सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से आर.टी.ओ. से जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों पर बसें प्राप्त की जाएं तथा बसों हेतु विधिवत् अंतर जिला परमिट प्राप्त कर लिया जाए। इस हेतु राज्य स्तर से परिवहन आयुक्त को लेख किया गया है।
  5. राज्य स्तर से जो जिले बस द्वारा भोपाल से अधिक दूरी तय करके आ रहे हैं, उनके लिए मार्ग के किसी उपयुक्त जिले में रात्रि विश्राम हेतु एकत्रीकरण स्थल नियत कर उनके जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों / सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा व्यवस्थाएं की जानी हैं। राज्य स्तर पर शिक्षकों की संख्या की सूची संलग्न हैं। इस सूची में आवश्यकतानुसार संशोधन करते हुए बसों की गणना तथा शेष व्यवस्थाएं की जाए। रात्रि विश्राम हेतु निर्धारित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों / सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा राज्य शासन स्तर से निर्धारित दरों पर आवश्यकतानुसार सायंकालीन चाय एवं रात्रि के भोजन तथा अगले दिन प्रातःकाल अल्पाहार हेतु व्यवस्था की जाए।
  6. प्रत्येक बस के प्रभारी संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी / मण्डल संयोजक रहेंगे। यदि किसी विकासखण्ड से एक से अधिक बसें हैं तो अतिरिक्त बस में किन्ही अन्य प्राचार्य / वरिष्ठ शिक्षक को प्रभारी बनाया जाए। प्रभारी अधिकारी बस में ही प्रशिक्षणार्थी शिक्षकों के साथ यात्रा करेंगे। बस में आवश्यकतानुसार पेयजल तथा प्राथमिक उपचार की सुविधा आवश्यक रूप से रखी जाए। सभी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अपने पास पर्याप्त मात्रा में अग्रिम राशि लेकर यात्रा करें, जिससे कि कोई आकस्मिक स्थिति होने पर उसका निदान किया जा सके।
  7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों / सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा कार्यक्रम स्थल तक आने जाने का रूट चार्ट, वाहन का नंबर तथा प्रकार की जानकारी संलग्न प्रारूप में नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराई जाए। यात्रा प्रारंभ होने तथा गतव्य स्थल पर तथा जिले में कार्यक्रम उपरांत वापस पहुँचने की जानकारी समय-समय पर नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराएंगे यात्रा के दौरान रूट पर पड़ने वाले जिलों के विभागीय अधिकारी जिले से कार्यक्रम में आते अथवा जाते समय किसी भी प्रकार की समस्या आने पर जिला कलेक्टर के समन्वय से त्वरित निराकरण करेंगे। प्रत्येक बस पर कार्यक्रम, वाहन एवं जिले से संबंधित जानकारी प्रदर्शित करने वाला संलग्न प्रारूप अनुसार बेनर वाहन के आगे एवं पीछे लगाया जाए।
  8. बसों से यात्रा करने वाले तथा मार्ग में रात्रि विश्राम करने वाले वे जिले जिनके प्रशिक्षणार्थियों को रात्रि विश्राम के जिलें में पहुँचाने हेतु लगभग दिनभर यात्रा करनी है, अतः वे इन प्रशिक्षणार्थियों हेतु प्रारंभ स्थल पर अल्पाहार तथा रास्ते में उपयुक्त स्थान पर दोपहर भोजन की भी व्यवस्था करें। इस हेतु वे दोपहर भोजन के स्थान के जिले के जिला शिक्षा अधिकारी से भोजन कराए जाने वाले स्कूल अथवा अन्य स्थल के संबंध में संयोजन करेंगे।
  9. प्रशिक्षणार्थियों में लगभग 60 प्रतिशत महिला शिक्षकों के होने की संभावना है। तदनुसार रात्रि विश्राम के जिलों में महिला एवं पुरुष शिक्षकों के आवास की सुरक्षित व्यवस्था पृथक-पृथक स्थानों पर की जाए, यद्यपि वे यात्रा एक ही बस में कर सकते हैं ।
  10. विभिन्न जिलों से आने एवं कार्यक्रम के पश्चात् प्रस्थान करने वाले शिक्षकों की व्यवस्थाओं के संबंध में राज्य स्तर पर सीएम राइज भवन माध्यमिक शिक्षा मण्डल परिसर भोपाल में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है जिसके प्रभारी अधिकारी श्री अतुल डनायक, सहायक संचालक मोबाईल नंबर 9425026597 था अन्य सहायक नियंत्रण कक्ष प्रभारी निम्नानुसार रहेंगे:- श्री अरूण विजयवर्गीय, मोबाईल नंबर -9229444908/ श्री विनोद गुप्ता, मोबाईल नंबर 94065170248770927487 एवं श्री अरूण, विश्वकर्मा मोबाईल नंबर 9826052269 जनजातीय कार्य विभाग की ओर से नियंत्रण कक्ष प्रभारी श्री संजय वार्ष्णेय, अपर संचालक दूरभाष क्रमांक 9407445737 रहेंगे।
  11. जिलों से भोपाल में आने के उपरांत भोपाल में स्थानीय परिवहन व्यवस्था हेतु प्रभारी अधिकारी श्री धर्मेन्द्र शर्मा, उप संचालक मोबाईल नंबर – 6260744754 रहेंगे तथा सहयोग हेतु श्री मुकेश शर्मा मोबाईल नंबर – 9425483266 तथा श्री देवदत्त पवार, मोबाईल नंबर – 7772059047-7999761720 रहेंगे। भोजन, परिवहन आदि व्यवस्थाओं हेतु राज्य स्तर से निर्धारित की गई राशि पृथक से जारी की ज़ा रही है।

पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक लिंक को क्लिक करें।

 

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