आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हक अंकों में 10 प्रतिशत छूट दिए जाने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा दिनांक 22 सितम्बर, 2022 को आदेश जारी कर किया गया है। आदेश में क्या कहा गया है। हम आदेश के निर्देश को जानते हैं।
मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक के पत्र क्रमांक सी-3-8/2016/1/3 दिनांक 22 सितम्बर, 2022 के निर्देशानुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हक अंकों में 10 प्रतिशत छूट प्रदाय करने के संबंध में। सामान्य प्रशासन विभाग ( आरक्षण प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्र. एफ-7 11/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 02 जुलाई 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10% आरक्षण देने के निर्देश जारी किये गये हैं। 2. राज्य शासन एतद् द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिये यदि कोई न्यूनतम अर्हक अंकों का प्रावधान किया जाता है, तो उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हक अंकों में 10% की छूट प्रदान करता है, किंतु उम्मीदवारों का चयन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये बनाई गई चयन सूची में से ‘मेरिट’ के आधार पर ही किया जावेगा ।
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