मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय, भोपाल ने उच्च माध्यमिक शिक्षक को समयमान वेतन प्रदान करने के लिए सम्भगीय उपातुक्त जनजातीय कार्य विभाग को अधिकृत किया । इस संबंध दिनांक 02 नवम्बर 2022 को आदेश जारी किया गया है ।
मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय, भोपाल = आदेश
भोपाल, दिनांक 02/11/2022
कमांक 1822/4085/2018/1/25 विभागीय आदेश क्रमांक 972/4085/2018/1/25 दिनांक 22.06.2019 द्वारा विभाग अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के व्याख्याता संवर्ग को समयमान वेतनमान स्वीकृत करने हेतु संभागीय उपायुक्त, जनजातीय तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को सक्षम अधिकारी घोषित करते हुए अधिकारों के प्रत्यायोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
राज्यशासन एतद द्वारा उच्चतर माध्यमिक शिक्षक का जुलाई 2018 से नवीन कैडर व्याख्याता वेतनमान के समकक्ष होने के कारण विभाग अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को समयमान वेतनमान स्वीकृत करने हेतु संभागीय उपायुक्त जनजातीय तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को सक्षम अधिकारी घोषित करते हुए अधिकारों के प्रत्यायोजन की स्वीकृति प्रदान करता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(दिशा प्रणय भागवशी) उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग
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