संविदा बीएसी को संविदा बीआरसीसी का मिलेगा प्रभार

मध्यप्रदेश के सभी कलेक्टरों को अपने अपने जिलों के विकासखण्ड स्तर के रिक्त पदों की पूर्ति प्रतिनियुक्ति से ही किये जाने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा जारी पत्र क्र. कमांक / राशिके / स्था. / 2022/ 6435 भोपाल दिनांक 16-11-2022 के द्वारा जारी निर्देशानुसार तत्समय संविदा पर कार्यरत बीआरसीसी (वर्तमान संविदा बी.ए.सी.) को पूर्वानुसार संविदा बीआरसीसी का प्रभार दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत बीआरसी के पद की पूर्ति सविदा आधार पर की गई थी। सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के प्रभावशील होने से दिनांक 7.11.2002 को राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा समस्त जिलों को सर्व शिक्षा अभियान के कियान्ययन के लिए जिला परियोजना कार्यालय जिला स्तर पर और विकासखण्ड स्रोत केन्द्र समन्वयक कार्यालय विकासखण्ड स्तर के पदों के वेतनमान अर्हता एवं नियुक्ति से संबंधित जानकारी जिलो को प्रेषित कर सभी रिक्त पदों की पूर्ति प्रतिनियुक्ति से ही किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

2/ राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र कमांक 1448 दिनांक 4.4.2003 पत्र कमांक 2155 दिनांक 31.5.2003 एवं 3327 दिनांक 6.8.2003 द्वारा समस्त जिलों के कलेक्टर को सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत गुणात्मक शिक्षा के संस्थागत संरचना के तहत अकादमिक समन्वय के लिए जनपद शिक्षा केन्द्र एवं जनशिक्षा केन्द्र की संरचना तैयार कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे जिसमे उल्लेखित किया गया था, कि विकासखण्ड स्रोत समन्वयक के पद की पूर्ति प्रतिनियुक्ति पर व्याख्याता से ही की जाएगी तथा संविदा पर पूर्व से विकासखण्ड स्रोत समन्वयक की नए ढांचे में योग्यतानुसार पदस्थापना की जाएगी। वे संविदा पर ही पदस्थ रहेंगे और इनका वेतन पूर्व में निर्धारित संविदा वेतन के समकक्ष होगा। उक्त निर्णय के अंतर्गत संविदा आधार पर पूर्व से विकासखण्ड स्रोत समन्वयक के पदों पर कार्यरत इन कर्मचारियों को संविदा आधार पर विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक के पद पर नियुक्त किया गया।

3/ जिलों में संविदा आधार पर कार्यरत विकासखण्ड अकादमिक समन्वयकों द्वारा बार-बार उन्हें पुनः विकासखण्ड स्रोत समन्वयक के पद पर पदस्थ किये जाने के अनुरोध के प्रकाश में तथा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर / माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर / माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में पारित निर्णय के प्रकाश में पूर्व से संविदा आधार पर कार्यरत बीआरसी जो वर्तमान में संविदा आधार पर .बी.ए.सी. के पद पर पदस्थ है, को पुनः बीआरसी के पद का प्रभार दिये जाने का प्रशासकीय निर्णय लिया गया है।

4/ मिशन की नियमावली अनुसार विकासखण्ड स्तरीय पदों पर नियुक्ति / प्रतिनियुक्ति की कार्यवाही का अधिकार जिला स्तरीय नियुक्ति समिति को प्रदत्त है।

अतः प्रशासकीय निर्णय अनुसार जो कर्मचारी जिनकी प्रथम नियुक्ति संविदा आधार पर बी आर सी के पद पर हुई थी तथा उसके उपरांत वे निरंतर संविदा के पद पर बीआरसी / बी.ए.सी के पद पर पदस्थ हैं, पुनः उनको यथा श्री आर.सी.सी. के पद का प्रभार प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। शेष सेवा शर्तें मिशन के सेवा नियम एवं समय-समय पर जारी निर्देशों के अध्यधीन रहेगी।

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व में जिन संविदा बी आर सी को जिस स्थान पर पदस्थ किया गया था. यदि उस विकासखण्ड में बी.आर.सी. के पद पर प्रतिनियुक्ति से पदस्थापना हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में संबंधित जिले के अन्य विकासखण्डों में रिक्त बी आर सी सी के पद पर इन संविदा बी.ए.सी को बी.आर.सी.सी . का प्रभार दिया जाए तथा जिन संबंधित जिलों में अद्यतन स्थिति में बीआरसी के पद पर प्रतिनियुक्ति से पदस्थापना की कार्यवाही प्रचलन में है तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम इन संविदा पर कार्यरत बी ए.सी. जो पूर्व में संविदा बी.आर.सी रहे है, को बी.आर.सी.सी. के पद का प्रभार दिया जाए।

(धनराजू एस) संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल

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