प्राथमिक स्तर के प्रत्येक शिक्षक हेतु टेवलेट क्रय करने के संबंध में निर्देश जारी

राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के द्वारा म. प्र. के सभी जिला कलेक्टरों को टीचर्स रिसॉस पैकेज के अंतर्गत प्राथमिक स्तर के प्रत्येक शिक्षक हेतु टेवलेट क्रय करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं । पत्र का क्रमांक / राशिके/ आईसीटी / 2022/6554 भोपाल दिनांक 23.11-22 हैं।

जिसका विषय:-टीचर्स रिसॉस पैकेज के अंतर्गत प्राथमिक स्तर के प्रत्येक शिक्षक हेतु टेवलेट क्रय करने बावत है।

भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान की कार्ययोजना 2022-23 में टीचर्स रिसॉस पैकेज के अंतर्गत 1.72,956 प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के द्वारा विषयवस्तु को विभिन्न Digital Portal से प्राप्त कर बच्चों को दिखाने, आनलाईन टीचिंग, प्रशिक्षण आदि के लिये 10,000 रू प्रति शिक्षक की दर से बजट प्रावधान टेवलेट क्रय हेतु किया गया है।

2/ टेबलेट क्रय हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2.1 राज्य स्तर से निर्धारित न्यूनतम स्पेसिफिकेशन (संलग्न) के अनुसार टेबलेट का क्रय संबंधित शिक्षक के द्वारा किया जायेगा।

22 टेबलेट क्रय उपरांत टेवलेट का देयक एवं स्पेसिफिकेशन MPSEDC के सहयोग से तैयार किये गये माडयूल में दर्ज किया जायेगा।

2.3 MPSEDC के माडयूल पर दर्ज देयक अनुसार अधिकतम राशि रू. 10,000/- संबंधित शिक्षक के खाते में जारी की जायेगी।

2.4 टेवलेट की कार्यशीलता अवधि चार वर्ष मानते हुये राज्य स्तर से चार वर्ष तक टेबलेट को ट्रेक किया जायेगा। इसके पश्चात टेवलेट का मूल्य शून्य माना जायेगा। अर्थात चार वर्ष पश्चात टेवलेट का उपयोग शिक्षक के द्वारा स्वयं के कार्य हेतु किया जा सकेगा।

2.5 चार वर्ष की समय सीमा में यदि टेबलेट क्षतिग्रस्त अथवा गुम हो जाता है तो निर्धारित स्पेसिफिकेशन का टेबलेट शिक्षक के द्वारा स्वयं के व्यय से क्रय किया जायेगा। शेष कार्यवाही कंडिका-24 के अनुसार होगी।

2.6 शिक्षक के द्वारा चार वर्ष बाद टेवलेट का उपयोग स्वयं के द्वारा किया जा सकेगा। अतः अतिरिक्त राशि लगाकर के उच्च स्पेसिफिकेशन के टेबलेट क्रय किये जा सकते है। राज्य स्तर से अधिकतम राशि रू. 10,000/- ही जारी की जा सकेगी।

2.7 जिन शिक्षको की सेवा निवृत्ति अवधि 2 वर्ष से अधिक है उनके द्वारा टेवलेट अनिवार्यतः क्रय किया जायेगा टेवलेट के समयावधि की गणना टेबलेट के क्रय दिनांक से की जायेगी। यदि शिक्षक टेवलेट क्रय करने के पश्चात 4 वर्ष की समयावधि के पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते है तो शेष समयावधि के लिए राशि रू. 2500/- प्रति वर्ष के दर से राशि जमा करनी होगी। उदाहरण- यदि शिक्षक के द्वारा 3 वर्ष टैबलेट का उपयोग किया जाता है तो राशि रू. 2500/- यदि 2 वर्ष टेबलेट उपयोग किया जाता है तो राशि रू. 5000/- की राशि जमा करनी होगी।

2.8 ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्त की अवधि 2 वर्ष से कम है ऐसे शिक्षकों को टेवलेट क्रय करना वैकल्पिक होगा।

अतः प्राथमिक शाला में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा 15 दिसम्बर 2022 तक टेबलेट क्रय की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करे जिससे 31 दिसम्बर तक राशि संबंधित शिक्षक के खाते में जारी की जा सके।

(धनराजू एस) संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल दिनांक 23:11-22

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