प्राथमिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2023 2024 हेतु विज्ञापन

प्राथमिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2023 2024 हेतु विज्ञापन

विभाग द्वारा लगभग 7500 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की जाना है । स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में लोक सेवकों के सेवानिवृत्त होने से उद्भूत होने वाले रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। इन  पदों की पूर्ति प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2020 में अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों से की जावेगी इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2023-2024 हेतु लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश गौतम नगर, भोपाल का पत्र कमांक / UCR / C/157/2022/2148 दिनांक 26/11/2022 प्राथमिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2023-2024 हेतु विज्ञापन जारी किया गया है  ।

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश गौतम नगर, भोपाल का पत्र कमांक / UCR / C/157/2022/2148 दिनांक 26/11/2022

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प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2020 में अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में लोक सेवकों के सेवानिवृत्त होने से उद्भूत होने वाले रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। इस हेतु अकादमिक सत्र वर्ष 2023-24 के लिए विभाग द्वारा लगभग 7500 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। इस हेतु पदपूर्ति की प्रक्रिया मार्च 2023 से आरंभ की जाएगी जनजातीय कार्य विभाग द्वारा रिक्तयाँ उपलब्ध कराए जाने पर संयुक्त काउंसलिंग की जाएगी पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी।

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 और इन नियमों में समय समय पर किए गए संशोधनों के अनुसरण में इस विज्ञापन की दिनांक को प्रचलित नियमों के अधीन प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की मेरिट के आधार पर प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए विस्तृत विवरण, नियम, निर्देश, प्रक्रिया, आरक्षण अर्हता आदि समस्त विवरण एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल https://trc.mponline.gov.in पर दिनांक 28.2.2023 से उपलब्ध रहेगा विज्ञापन 2023-24 सत्र के लिए होने से आयु की गणना 1.1.2023 की स्थिति में की जाएगी। अतः उक्त दिनांक 1.1.2023 को संबंधित अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है तथा अधिकतम आयु के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देश लागू होंगे।

इस नियोजन से संबंधित अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि ये स्कूल शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल विमर्श पोर्टल एम.पी. ऑन लाईन के TAC पोर्टल तथा दैनिक समाचार पत्रों को नियमित रूप से देखें ताकि वे सभी संबंधित जानकारी से अवगत होते रहें।

(अभय वर्मा) आयुक्त, लोक शिक्षण

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