आज इस पोस्ट के माध्यम से आपको अतिथि शिक्षक के कार्य हेतु अधिकतम आयु-सीमा के संबंध में लोकशिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। आपको यह जानकारी Educationpointe.com पर देख रहे हैं।
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा 1 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म. प्र. । 2. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी म. प्र. । 3 समस्त संकुल प्राचार्य मध्यप्रदेश | 4. प्राचार्य हाई / हायर सेकेण्डरी स्कूल मध्यप्रदेश। को निर्देश जारी कर अतिथि शिक्षक के कार्य हेतु अधिकतम आयु-सीमा के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं । जिसका क्रमांक का पत्र क्रमांक / IT Cell / अति. शि. / 2022-23/654 भोपाल, दिनांक 07-12-2022. है।
विषयः – अतिथि शिक्षक के कार्य हेतु अधिकतम आयुसीमा के संबंध में।
संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र / एफ 44-15/2010/20-2 दिनांक 09.11.2016!
अतिथि शिक्षकों की अधिकतम आयुसीमा के संबंध में जिलों / अतिथि शिक्षकों के द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन के संदर्भ में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :- अतिथि शिक्षक के आमंत्रण सम्बंधी राज्य शासन के संदर्भित आदेश की कण्डिका 5.6.1 के अनुसार सेवानिवृत शिक्षकों को 65 वर्ष की आयु तक अवसर दिये जाने का प्रावधान हैं। जिसके अनुसार सेवानिवृत शिक्षकों को अतिथि शिक्षक के कार्य हेतु 65 वर्ष की आयु तक सेवायें लिये जाने का प्रावधान हैं।
उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अतिथि शिक्षक आमंत्रण में अधिकतम आयुसीमा के संबंध
निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है:-
- अतिथि शिक्षक के कार्य हेतु आवेदक को 62 वर्ष की आयुसीमा तक कार्य लिया जाए। 2. SMDC/SMC अतिथि शिक्षक से स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र की मांग कर सकते है।
- संदर्भित पत्र की कण्डिका 5.6.7 के अनुसार संबंधित को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अधिकतम 65 वर्ष की आयु सीमा तक सेवायें ली जा सकती हैं।
उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
(अभय वर्मा) आयुक्त लोकशिक्षण संचालनालय
➤ Education Point की सभी जानकारीयां Category Wise देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। ➤ Education Point पर visit करने के लिए आपका धन्यबाद क्या आपको जानकारी अच्छी लगी । कमेंट्स में अवश्य लिखे । आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें अवस्य बताए । 🙏🏻 आपका दिन शुभ हो 🙏🏻 |