पूर्णकालिक रूप से गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न शिक्षकों की जानकारी विमर्श पोर्टल पर होगी अपलोड ।

अभय वर्मा आयुक्त लोकशिक्षण संचालनालय भोपाल के ने पूर्णकालिक रूप से गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न शिक्षकों की जानकारी 07 दिवस में विमर्श पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आप यह जानकारी ब्लाग पोस्ट एजूकेशन पाइंटी पर देख रहे हैं। क्या है निर्देश?

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश, गौतम नगर, भोपाल का पत्र क्रमांक क. /2022-23/2663 भोपाल, दिनांक 25/11/2022 के माध्यम से 1. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले मध्यप्रदेश 2 प्राचार्य. शा. हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल, समस्त मध्यप्रदेश को पत्र जारी किया गया है।

विषय:- शिक्षकों को पूर्णकालिक रूप से गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न करने संबंधी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने विषयक।

संदर्भ: मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र० / 1210 / 1186/2018 / 202 दिनांक 20.9.2019

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विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा शिक्षकों को पूर्णकालिक रूप से गैर शैक्षणिक अथवा अन्य कार्यों में संलग्न किये जाने की स्थिति में उनके वेतन आहरण पर रोक लगाये जाने इत्यादि के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये गये है। उक्त निर्देशों के बावजूद भी अनाधिकृत रूप से कतिपय शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न किये जाने संबंधी। जानकारी समय-समय पर प्राप्त होती है।

2/ उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत शिक्षकों को गैर शैक्षणिक अथवा अन्य कार्यों में संलग्न करने संबंधी प्रवृत्ति पर प्रभावी रोक लगाने की दृष्टि से विमर्श पोर्टल पर एक मॉड्यूल विकसित किया गया है। इस मॉड्यूल में यदि किन्ही शिक्षक को जिला एवं अन्य स्तर से पूर्णकालिक रूप से संलग्न किया गया है, तो संबंधित की जानकारी को अपलोड की जाएगी।

3/ समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों एवं प्राचार्यों के लॉग इन आई.डी. से संलग्नीकरण संबंधी जानकारी दर्ज किये जाने की सुविधा विमर्श पोर्टल पर प्रदान की गई है। माध्यमिक एवं प्राथमिक शाला के शिक्षकों की उक्त जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी अथवा संकुल प्राचार्य द्वारा उनके लॉगिन से पार्टल पर दर्ज करेंगे।

4/ तदनुसार संबंधित अधिकारियों एवं प्राचार्यों / प्रभारी प्राचार्यों का यह दायित्व है कि आपके अधीनस्थ पूर्णकालिक / अंशकालिक रूप से सलग्न ऐसे शिक्षकों की जानकारी को 07 दिवस के अंदर अनिवार्यतः अपलोड किया जाए ताकि संबंधित को मूल संस्था हेतु कार्यमुक्त करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

5/ इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई शिक्षक पूर्णकालिक रूप से गैर शिक्षकीय कार्य में संलग्न है एवं तत्संबंधी जानकारी संबंधित प्राचार्य / जिला शिक्षा अधिकारी जिनके अधीनस्थ व कार्यरत है, के द्वारा विमर्श पोर्टल पर यदि दर्ज नहीं की गई है तो उसे गंभीरता से लिया जाकर समस्त संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

(अभय वर्मा) आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र.

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