उच्च पद पर कार्य करने हेतु लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के द्वारा पत्र जारी किया गया है जिसका पत्र क्रमांक / स्था – 1 / राज / पी / 97/ 2022 / 23 तथा भोपाल, दिनांक 06/01/2023 है।
मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 20 दिसम्बर 2022 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा सेवा (शाला शाखा) में भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2016 में निम्नानुसार संशोधन जारी किया गया है:-
“यदि उच्चतर पदों की रिक्तियों को भरने की तत्काल आवश्यकता है और उपयुक्त शासकीय सेवक जो उच्चतर पद के लिए अपेक्षित योग्यता धारित करते हों तथा वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर उपलब्ध तथा पात्र हों, तब ऐसी दशा में नियुक्त प्राधिकारी संबंधित पद पर आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से उच्चतर पद पर कार्य करने हेतु आदेश जारी कर सकेगा, ऐसे उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये आदेशित अधिकारियों को ऐसे उच्चतर पद के ऐसे उच्चतर रैंक पर तब तक कोई वरिष्ठता या वेतन नहीं होगा, जब तक कि ऐसे अधिकारी ऐसे उच्चतर पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं करता है, ऐसा स्थानापन्न रूप से कार्य करने वाले अधिकारी ऐसे उच्चतर पद पर पदोन्नति किसी अधिकारी द्वारा यथा प्रयोज्य ऐसे उच्चतर पद की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो वह वर्तमान में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा है।”
उक्त के क्रम में प्राचार्य हाईस्कूल से प्राचार्य उ.मा.वि. एवं व्याख्याता संवर्ग से प्राचार्य हाईस्कूल के पद पर नियमानुसार कार्य करने हेतु आदेशित किए जाने की कार्यवाही की जाना है। वर्तमान में निम्नानुसार वरिष्ठता सूचियाँ विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
स.क. | मूल पद का नाम | वरिष्ठता सूची का वर्ष |
1 | प्राचार्य हाईस्कूल | दिनांक 01.04.2021 की अंतरिम पदक्रम सूची |
2 | व्याख्याता उ.मा.वि. | दिनांक 01.04.2022 की अंतरिम पदक्रम सूची |
वरिष्ठता सूची अनुसार आपके जिले में कार्यरत मूल पद प्राचार्य हाईस्कूल एवं व्याख्याता उ.मा.वि. की वर्ष 2017 से 2022 तक के गोपनीय प्रतिवेदनों का ग्रेडिंग चार्ट ( प्राचार्य हाईस्कूल का संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा मतांकन एवं प्रमाणित ) ( व्याख्याता उ. मा. वि. का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मतांकन एवं प्रमाणित ) एवं उक्त लोक सेवकों के विरूद्ध कोई विभागीय जांच / लोकायुक्त प्रकरण / अपराधिक प्रकरण / अन्य जांच / प्रचलित है अथवा नहीं की ( संभाग / राज्य एवं जिला स्तर सहित ) जानकारी एवं अनाधिकृत रूप से कोई अनुपस्थिति या कोई सेवा डाईज नान मान्य की गई है अथवा नहीं की जानकारी दिनांक 17.01.2023 तक संलग्न प्रपत्र अनुसार हार्ड एवं साफट कापी में संचालनालय को पत्र वाहक के हस्ते उपलब्ध करायें। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उक्त जानकारी लोक सेवकों के मूल पद के आधार पर प्रदाय की जाये वर्तमान प्रभार में कार्यरत पद से प्रदाय नहीं की जाये।
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