विभागीय पदोन्नति/ क्रमोन्नति की अनुशंसा / अनुमोदन से म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक- 1-2/1/ वेअप्र/ 99 भोपाल, दिनांक 17.03.1999 / 19.04.1999 एवं म.प्र. शासन आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ-04-22/2019/1/25 भोपाल, दिनांक 09.10.2019 म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र एफ-1-53 2009 /20-1 भोपाल, दिनांक 22.07.210 एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल (म.प्र. राजपत्र) दिनांक 11 सितंबर 2008, 21.02.2013 एवं 03.10.2013 द्वारा जारी निर्देशानुसार प्राथमिक शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नति योजना का लाभ देने हेतु राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। दिनांक 30.12.2022 को विभागीय क्रमोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई समिति की अनुशंसा के आधार पर 274 प्राथमिक शिक्षकों को जिनकी नियमित सेवा 12 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत शासनादेश दिनांक 09.10.2019 की कंडिका 3.2 के आधार पर क्रमोन्नति वेतनमान 9300-34800-3200 ग्रेड-पे / रूपये (यथा म.प्र. वेतन पुनिरीक्षण नियम 2017 ) में उल्लेखित शर्तों के अधीन देय होगा।
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