अतिशेष शिक्षकों के होंगे ट्रांसफर, निर्देश जारी डीपीआई ने जिला अधिकारियों से कहा 6 मार्च तक करें जानकारी अपडेट
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को स्थानांतरण नीति को लेकर नवीन निर्देश जारी किए गए। डीपीआई भोपाल द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार अतिशेष शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान जिले में समस्त शिक्षकों की जानकारी जिसमें जन्मतिथि तथा विषय में त्रुटि होने पर उन्हें अपडेट करने के प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से 10 फरवरी तक मांगे गए थे। लेकिन इन प्रस्तावों में से केवल 13 जिलों द्वारा ही प्रस्ताव दिए गए हैं। शेष जिलों द्वारा शिक्षकों की जानकारी संशोधन के लिए किसी भी प्रकार के प्रस्ताव नहीं दिए गए हैं। डीपीआई भोपाल द्वारा ऐसे समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अब 6 मार्च तक शिक्षकों के एजुकेशन पोर्टल पर जन्मतिथि या विषय संबंधित त्रुटि होने पर उसे अपडेट करवाने के प्रस्ताव डीपीआई भोपाल को 6 मार्च तक अनिवार्य रूप से भेजना को कहा गया है। डीपीआई ने कहा कि यदि 6 मार्च तक संबंधित जिलों द्वारा संशोधन के प्रस्ताव डीपीआई को नहीं भेजे जाते हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि संबंधित जिले के समस्त शिक्षकों की जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर सही दर्ज है तथा जानकारी को फ्रीज कर दिया जाएगा।
आयुक्त वर्मा ने कहा कि जानकारी फ्रीज होने के बाद अतिशेष शिक्षकों सहित अन्य शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी जिसमें यदि विषय या जन्मतिथि या अन्य किसी त्रुटि के कारण ट्रांसफर आदेश प्रति पूर्ण जारी होते हैं तो इसके लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं शिक्षक जिम्मेदार रहेंगे।
स्थानांतरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करने नए निर्देश जारी मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति 2022 के तहत किए गए ट्रांसफर अनुसार शिक्षकों को कार्यमुक्त करने हेतु नवीन दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2022 में स्थानांतरित शिक्षकों को अप्रैल 2023 से ही कार्य मुक्त करने के निर्देश पूर्व में प्रसारित किए गए थे। लेकिन एकल शिक्षक शालाओं में शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चिन्हांकित संलग्न सूची अनुसार शिक्षकों के लिए कंडिका 8 को शिथिल करते हुए तत्काल कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाने के निर्देश दिये गए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति 2022 के तहत शिक्षकों के ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश जारी किए गए थे। इनमें यह उल्लेखित था कि यह आदेश 1 अप्रैल 2023 से प्रभावीशील होगा। इसके पूर्व सम्बंधित को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रशासनिक स्थानांतरण के मामलों में उक्त कंडिका को शिथिल करते हुए सूची अनुसार लोक सेवकों को तत्काल पदस्थापना हेतु ऑनलाइन कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण करने की कार्रवाई करने के निर्देश समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं।
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