हम आपको ब्लॉग पोस्ट (educationpointe.com) के माध्यम से वरिष्ठ अध्यापक से उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नवीन संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों के विषय संशोधन किये जाने के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जारी आदेश के संबंध में अवगत करा रहे है।
इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा पत्र क्रमांक / यूसीआर / एस / विषय संशो / 2023 / 417 भोपाल, दिनांक 09.03.2023 जारी किया गया है जिसमे वरिष्ठ अध्यापक से उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नवीन संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों के विषय संशोधन किये जाने के निर्देश दिए गये है।
संचालनालय के पत्र क्रमांक / स्था. 3 / अतिशेष / 2023 / 249 दिनांक 30.1.2023 30.1.2023 व पत्र क्रमांक / 359 दिनांक 7.2.2023 के अनुक्रम में वरिष्ठ अध्यापक से उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त लोक सेवकों के विषय संशोधन के प्रस्ताव संचालनालय को प्रेषित किये जा रहे है।
प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने पर यह पाया गया है कि आपके द्वारा पूर्व में नवीन संवर्ग में वरिष्ठ अध्यापक से उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराई गई जिला स्तरीय पात्रता समिति की सूची मे अंकित विषय एवं वर्तमान में संशोधन हेतु उपलब्ध कराये गये संशोधन प्रस्ताव में अंकित विषय में भिन्नता है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा पूर्व में सेवाअभिलेखों का परीक्षण किये बिना ही संबधित लोक सेवकों की ई-सेवापुस्तिका का सत्यापन संकुल / जिला स्तर से किया गया है।
अतः उक्त के संबंध में आपकों निर्देशित किया जाता है कि वरिष्ठ अध्यापक से उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त लोक सेवक जिनका विषय संशोधन किया जाना है, उनके सेवाअभिलेखों का परीक्षण कर विषय संशोधन का प्रस्ताव जिला स्तरीय पात्रता समिति के समक्ष प्रस्तुत करे। जिला स्तरीय पात्रता समिति द्वारा मान्य किये गये प्रकरणों की सूची एवं आवश्यक समस्त दस्तावेज के साथ उच्च माध्यमिक शिक्षक के विषय संशोधन का प्रस्ताव संचालनालय को उपलब्ध कराये।
बिना जिला स्तरीय पात्रता समिति की अनुशंसा के विषय संशोधन का प्रस्ताव स्वीकार नही किया जायेगा। विषय संशोधन का यह अंतिम अवसर दिया जा रहा है
इसके पश्चात विषय संशोधन के प्रकरण संज्ञान में आने पर यह मानकर कि आपके द्वारा सेवाअभिलेखों का परीक्षण किये बिना ही ई-सेवापुस्तिका सत्यापित की गई है, आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
अतः उच्च माध्यमिक शिक्षण के विषय संशोधन के प्रस्ताव जिला स्तरीय पात्रता समिति के समक्ष प्रस्तुत कर समिति की अनुशंसा सहित मयदस्तावेज के प्रकरण दिनांक 13.3.2023 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
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