खेल परामर्शी की अस्थायी नियुक्ति हेतु मांगे आवेदन

आज हम आपको ब्लॉग पोस्ट (educationpointe.com) के माध्यम से खेल परामर्शी की अस्थायी नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी किया गया है। जिसमें हम आपको कार्य का विवरण, नियुक्ति की अविधि, पात्रता, पारिश्रमिक, चयन प्रक्रिया एवं आवेदन कैसे करें यह बताने जा रहे है जो कि लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक / शा.शि./ सी / संक्षेपिका / 203 / 2022-23 / 174 भोपाल दिनांक 09.03.2023 में जारी की गयी है 

कार्य का विवरण :-

1. आवासीय खेलकूद सीहोर के लिए एक परियोजना रिपोर्ट बनाना प्राथमिक स्तर पर परामर्शी द्वारा संस्थान को अपेक्षित स्तर तक खड़ा करने के लिए विस्तृत कार्य योजना और उसके विभिन्न चरण स्तरों / चरणों को परिभाषित करना तथा इन व्यापक चरणें को समझने में सहायता के लिए विभिन्न संकेतकों को पहले ड्रफ्ट में प्रस्तुत करना।

2. खेल प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना हेतु संस्था का विस्तृत मानचिण संस्था में – उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की पहचान करना तथा उनके समुचित उपयोग हेतु कार्ययोजना बनाना, शाला समय में पूर्व तथा उपरांत संस्था के पीपीपी मोड में उपयोग हेतु हितधारकों को आमंत्रित करना, हितधारकों से अनुबंध की प्रकृति उनकी भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ प्रक्रिया प्रवाह (Process Flow Sheet) प्रस्तुत करना, प्रदर्शन मानचित्रण और मीट्रिक (Performance Mapping and Metric) कानूनी समझौतों (Draft Legl Agreement Document) का निर्माण आदि ।

3. शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पार्धायों में सहभागिता तथा विजयी होना तथा शिक्षकों शिक्षा प्रशासकों तथा शिक्षाविदों के लिये निरन्तर व्यवसायिक विकास ( Professional development) हेतु आकांक्षी संस्थान (Aspirational Institude) के रूप में परिवर्तित होना।

4. खेल और स्वास्थ्य संबंधी संस्थानों में सी. एस. आर. के माध्यम से सहयोग देने वाले स्वैछिक संगठनों तथा परोपकारी लोगों के आकर्षित करना।

5. प्रदेश में खेलों के उत्तरोत्तर तथा व्यापक विकास के लिए स्कूली शिक्षा के स्तर पर खेल गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु दीर्घकालिक योजना का निर्माण करना तथा उसके क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग करना।

6. वर्तमान में संचालित गतिविधियों को उपयुक्त तथा बेहतर परिणाम मूलक बनाने हेतु सुझाव व सहयोग।

7. क्रमांक 1 से 6 कार्यों की प्रगति की नियमित मॉनीटरिंग हेतु पी.एम.यू. का गठन करना व उसकी नियमित बैठक संचालित करना।

नियुक्ति की अविधिः-

परामर्शी पद पर नियुक्ति पूर्णतः अनुबंध आधार पर नियुक्ति दिनांक से 06 माह अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो के लिए होगी। परस्पर सहमति से इसे स्कूल शिक्षा विभाग के अनुमोदन से 06 माह के लिए और बढ़ाया जा सकेगा।

पात्रता :-

  1. दिनांक 01.07.2022 को 65 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो।
  2. एम.बी.ए. उपाधि प्राप्त हो / शारीरिक शिक्षा संबंधी योग्यता के साथ खेल प्रबंधन का अनुभव हो।
  3. योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग हेतु शारीरिक शिक्षा, खेल विद्यालय प्रबंधन, कौशल विकास तथा रूपान्तरण एवं इनसे संबंधित अन्य क्षेत्रों में न्यूनतम 20 वर्ष का कार्य करने का अनुभव।

पारिश्रमिक:-

• परामर्शी सेवाओं की अवधि के दौरान संबंधित को रूपये 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार केवल ) का भुगतान प्रतिमाह संबंधित के बैंक खाते में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वेतन भत्ते देय नहीं होगे।

• पारिश्रमिक का भुगतान भारतीय मुद्रा रूपये में नियमानुसार कर कटोत्रा उपरांत किया जायेगा। • परामर्शी अवधि के दौरान एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 13 आकस्मिक अवकाश एवं 03 ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। कैलेण्डर वर्ष में उपयोग नहीं किए गए अवकाश को आगामी कैलेण्डर वर्ष में अग्रनीत नहीं किया जायेगा। इन अवकाश के अतिरिक्त कार्य पर अनुपस्थिति को अवतनिक अवकाश मान्य किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया :-

• एक चयन समिति का गठन किया जायेगा।

• उक्त चयन समिति प्राप्त होने वाले समस्त आवेदनों की सूची तैयार कर पात्रता पूरी करने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगी जिसे स्कूल विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होने की सूचना ई-मेल के माध्यम से दी जायेगी। साक्षात्कार हेतु यात्रा करने हेतु कोई यात्रा व्यय / दैनिक भत्ते देय नहीं होंगे।

• चयनित उम्मीदवार द्वारा चयन आदेश जारी होने के 15 दिवस की अवधि में उपस्थित दर्ज करानी होगी।

• म०प्र० शासन स्कूल शिक्षा विभाग समस्त या किसी एक आवेदन को स्वीकार / अस्वीकार करने के समस्त अधिकार बिना कारण बताए सुरक्षित रखता है।

आवेदन कैसे करें :-

विधिवत रूप से भरे आवेदन पत्र दिनांक 31.03.2023 अपरान्ह 03:00 बजे तक या उससे पहले आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश गौतम नगर चैतक ब्रिज के पास, भोपाल- 462021 (परिशिष्ट- ए के अनुसार) प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

• निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त आवेदन को मान्य नहीं किया जाएगा।

• केवल हार्ड कॉपी सा ईमेल के माध्यम से प्राप्त आवेदन नियुक्ति के लिए मान्य किए जाएगे।

• आवेदक आवेदन के कवर पर निम्नलिखित अक्षरों को मोटे अक्षरों में लिखेगा।

“स्कूल शिक्षा विभाग को परामर्शी सहायता प्रदान करने के लिए आवेदन” ।

• इच्छुक आवेदक निम्नलिखित पते पर अपना आवेदन भेज सकते हैं:-

प्रति,

आयुक्त,

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश

गौतम नगर, चैतक ब्रिज के पास, भोपाल-462021

ई-मेल :- physicaldpi@mp.gov.in 

संपर्क श्री आलोक खरे उप संचालक :- 9131742044

निर्धारित समय-सीमा के बाद प्राप्त आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा।

पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें 

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