कटा हुआ इनकम टेक्स के लिए रिटर्न दाखिल

आयकर 2023-24

1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो गया है इस वर्ष आयकर कानून में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं बदलावों के विषय मे हम लेख के अगले हिस्से में चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं रिटर्न फाइल करने की सम्भवतः सोमवार से रिटर्न दाखिल होना शुरु हो जाएंगे, ढाई लाख से अधिक वार्षिक आय वाले प्रत्येक नागरिक के लिए रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है । इसके साथ ही वे कर्मचारी अपना जमा आयकर पुनः प्राप्त कर सकते हैं जिनका त्रुटिवश या जानकारी के अभाव में एरियर्स के कारण आयकर लग गया है, आप ऑनलाइन 10 E फार्म तैयार कर के 89(1) की राहत प्राप्त कर सकते हैं व अपना जमा आयकर पुनः प्राप्त कर सकते हैं। 10 E कर्मचारी का व्यक्तिगत घोषणा पत्र होता है ।इसके लिए किसी CA के पास जाने की जरूरत नहीं है।

अब बात करते हैं वर्तमान वित्तीय वर्ष के बदलावों की

वर्तमान वर्ष 2023-24 में नागरिकों के पास आयकर निर्धारण के दो विकल्प रहेंगे या तो वे बिना छूट या बचत वाली नई आयकर व्यवस्था को चुनें जहाँ आयकर की गणना सकल आय (ग्रॉस इनकम) से होगी और इसमें 3 लाख की आय कर मुक्त रहेगी इसके बाद प्रत्येक 3 लाख पर 5% की दर से आयकर में वृद्धि होगी । इस व्यवस्था में 50 हजार का स्टेंडर्ड डिड्क्शन व वृत्तिकर की छूट भी मिलेगी साथ ही 7 लाख की आय पर 87 (A) अंतर्गत 25 हजार की रिबेट का लाभ भी मिलेगा ।
स्लैब : –
3 लाख तक कोई कर नहीं
3 से 6 लाख 5 %
6 से 9 लाख 10 %
9 से 12 लाख 15 %
12 से 15 लाख 20 %
15 लाख से अधिक 30 %

इसके अलावा विभिन्न छूट और बचत वाली पुरानी व्यवस्था को चुनने का भी विकल्प उपलब्ध है, लेकिन यह व्यवस्था चुनने के लिए हमें पहले से एक घोषणा पत्र देना होगा इस व्यवस्था में आय की गणना कर योग्य आय (नेट इनकम) से होगी, यँहा 5 लाख पर 87 A में 12500/-की रिबेट का लाभ लिया जा सकता है इसमें 2.50 लाख तक की आय कर मुक्त आय होगी।
स्लैब :-
2.50 तक कोई कर नहीं
2.50 से 5 लाख 5 %
5 से 10 लाख 20 %
10 लाख से अधिक 30 %

दोनों ही व्यवस्था में 4 % उपकर लगेगा ।

अब बात कर लेते है वर्ष के वित्तीय प्रबन्धन की :-
चूंकि मैं शिक्षक (कर्मचारी) हूँ मेरा सुझाव रहेगा कि हमारे साथी वर्तमान वित्तिय वर्ष की योजना अभी से बना लें इसके लिए आप पिछले वित्तीय वर्ष के सकल वेतन में 10 से 12 % की वृद्धि करके पूरे वर्ष की आयकर भुगतान, बचत एवं निवेश की योजना तैयार कर लें, उसी के अनुसार वेतन में कटौती या बचत का निर्णय लें ताकि जनवरी-फरवरी 2024 में अचानक आयकर कटौती का बोझ वेतन पर न आये न हीं जल्दबादी में पैसों का गलत निवेश हो ।

सुरेश यादव
9926809650
सम्भाग अध्यक्ष अपाक्स इन्दौर
प्रदेश महामंत्री TWTA MP
(कृपया कॉल न करें जानकारी या सूचनाओं के लिए वाट्स एप अपना परिचय देकर सन्देश भेजें ।)

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