जन्मतिथि का दस्तावेज लिया जाना आवश्यक
स्कूलों में विद्यार्थियों के प्रवेश के समय छात्र की जन्मतिथि के सम्बन्ध में शिक्षक छात्र के माता पिता से जन्मतिथि का कोई दस्तावेज नहीं लेते है। लेगिक अपराधों से बालको का संरक्षण: अधिनियम में जन्मतिथि का बहुत ही अधिक महत्व है। न्यायालय में जब शिक्षक जन्मतिथि के संबंध में स्कॉलर रजिस्टर लेकर उपस्थित होता है। तब बचाव पक्ष द्वारा पूछे जाने पर कि जन्मतिथि अपने मन से लिखी है, माता पिता ने बताया था, उस आधार पर लिखी है कोई दस्तावेज नहीं लिया था, तब उसके द्वारा उत्तर हां में दिया जाता है। इस कारण बालक की उम्र का निर्धारण नहीं हो पाता और न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषमुक्त किया जाता है।
इसलिए जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन म0प्र0व् के द्वारा श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी, जिला रायसेन म.प्र.को विद्यार्थियों की जन्मतिथि दर्ज करने के संबंध में पत्र जारी किया गया है जिसमे स्कूलों में विद्यार्थियों के प्रवेश के समय छात्र की जन्मतिथि के सम्बन्ध में शिक्षक छात्र के माता पिता से जन्मतिथि का दस्तावेज आवश्यक रूप से दस्तावेज प्राप्त करें।
श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी, जिला रायसेन म.प्र. को जारी पत्र
कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन म0प्र0
क्रमांक /381/अभि/23 रायसेन, दिनांक 9/03/23
प्रति,
श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला रायसेन म.प्र.
विषय:- विद्यार्थियों की जन्मतिथि दर्ज करने के संबंध में।
उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, स्कूल में विद्यार्थियों की जन्मतिथि दर्ज करते समय उनके माता पिता से जन्मतिथि का कोई दस्तावेज नहीं लिया जाता है। लेगिक अपराधों से बालको का संरक्षण: अधिनियम में जन्मतिथि का बहुत ही अधिक महत्व है। न्यायालय में जब शिक्षक जन्मतिथि के संबंध में स्कॉलर रजिस्टर लेकर उपस्थित होता है। तब बचाव पक्ष द्वारा पूछे जाने पर कि जन्मतिथि अपने मन से लिखी है, माता पिता ने बताया था, उस आधार पर लिखी है कोई दस्तावेज नहीं लिया था, तब उसके द्वारा उत्तर हां में दिया जाता है। इस कारण बालक की उम्र का निर्धारण नहीं हो पाता और न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषमुक्त किया जाता है।
अतः आपसे निवेदन है कि, नये विद्यार्थियों का एडमिशन करते समय आवश्यक रूप से जन्मतिथि के संबंध में दस्तावेज लेवे एवं एडमिशन हो चुके छात्राओं के संबंध में छात्राओं के जन्मतिथि के संबंध में आवश्यक रूप से दस्तावेज प्राप्त करें। अन्यथा साक्ष्य का कोई महत्व नहीं है।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी रायसेन