अतिथि शिक्षक पंजीयन के संबंध में आदेश जारी

आज हम आपको अपने ब्लॉग educationpointe.com के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 अंतर्गत अतिथि शिक्षक पंजीयन के संबंध में आदेश जारी किया गया है बताने जा रहे है।

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के  क्रमांक / UCR / C /157-2 / 806 दिनांक 02-05-23 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 अंतर्गत अतिथि शिक्षक पंजीयन के संबंध में सूचना जारी की गयी है।

प्राथमिक शिक्षक नियोजन हेतु दिनांक 26.11.2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन के अनुक्रम में “प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2020 में अर्हता प्राप्त ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मध्यप्रदेश की शासकीय शालाओं में अतिथि शिक्षक के रूप में न्यूनतम 200 दिवस एवं 3 शैक्षणिक सत्र में अध्यापन का कार्य किया है वे trc.mponline.gov.in पोर्टल पर दिनांक 4.5.2023 से 8.5.2023 तक अतिथि शिक्षक श्रेणी में पंजीयन कर सकेगें। निर्धारित दिनांक तक अतिथि शिक्षक श्रेणी में पंजीयन न करने वाले अभ्यर्थियों को गैर अतिथि श्रेणी में मान्य किया जाएगा। अन्य अभ्यर्थियों से इस चरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश trc.mponline.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

2. यदि किसी अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया के संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो वे trc. mponline.gov.in पर दी गई जानकारी का अध्ययन करें। अभ्यर्थियों को ऑनलाईन प्रक्रिया के संबंध में जिज्ञासा / समस्या के समाधान के लिये MPOnline के Call Centre 0755-6720200 पर समय प्रातः 8:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक सम्पर्क कर सकते है।

3. प्राथमिक शिक्षक नियोजन के संदर्भ में की जा रही नियुक्ति की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी।

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