क्रमोन्नति के आदेश कब होगें जारी

मप्र अध्यापक संवर्ग के प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षको को 12 वर्ष व 24 वर्ष की क्रमोन्नति के आदेश कब होगें जारी।

नमस्कार मित्रों ।

आप सभी को यह जानकारी हमारे ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से अवगत करा रहा हूं। मित्रों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग की सेवा शर्तें जारी की गई थी जिसमें 12वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अध्यापक संवर्ग के क्रमोन्नति की पात्रता होगी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। परन्तु इसके बाद भी आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं हो सके है।

प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के सेवा शर्त आदेश क्रमांक एफ 1-14/2019/20-1, दिनांक 27.07.2019. एवं प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश कमांक एफ04-22/2019/ 1/25 दिनांक 09.10.2019 द्वारा अध्यापक संवर्ग का म.प्र. राज्य शासन ने निर्णय लिया जाकर दिनांक 01 जुलाई 2018 से म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा का गठन कर स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के (शैक्षणिक) संवर्ग के सुसंगत पद उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक के पदों पर नियुक्त किया गया है।
              विभाग द्वारा जारी की गई सेवा शर्तों के पृष्ठ क्रमांक 4 की कण्डिका 3.2 में प्रथम नियुक्ति के 12 एवं 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर कमशः प्रथम एवं द्वित्तीय क्रमोन्नति दिये जाने के निर्देश हैं। परन्तु इसके बावजूद भी क्रमोन्नति वेतनमान के आदेश जारी नहीं हुये हैं। जबकि जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विभाग द्वारा शिक्षक संवर्ग भर्ती नियम 2018 के नियम-18 के तहत सेवा में नियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक को नवीन नियमों के तहत विभागीय क्रमोन्नति समितियों के अनुशंसा के आधार पर 12 वर्ष एवं 24 वर्ष के सेवा काल पूर्ण करने के पश्चात् प्रथम एवं द्वित्तीय कमोनत्ति लाभ दिया जा रहा है। जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विभाग द्वारा  द्वितीय क्रमोन्नति आदेश भी जारी कर दिया गया है।

आदेश देखें 

द्वित्तीय कमोनत्ति जन जाति विभाग

जिन जिलों में क्रमोन्नति के आदेश जारी हो भी गये थे  लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश 8/9/21 क्र./एनसी / एफ/16/न.सं./क्रमो / 2021/428 दिनांक 8/3/2021 के द्वारा उपरोक्त नियम के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त किये गये लोक सेवकों को जिनके द्वारा 12 वर्ष की सेवा दिनांक 01.07.2018 अथवा इसके बाद पूर्ण की गई है तो उन लोक सेवकों को क्रमोन्नति वेतनमान दिये जाने संबंधी निर्देश जारी करने की कार्यवाही प्रचलित है, जो सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति के पश्चात जारी किये जा सकेंगे।यदि किसी जिले अथवा संभाग द्वारा दिनांक 01.07.2018 अथवा इसके बाद 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले नवीन शैक्षणिक संवर्ग के लोक सेवकों को क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के आदेश जारी किये गये है तो ऐसे आदेश शासन के बगैर सक्षम निर्देश जारी हुए ही स्वीकृति आदेश नियमानुकूल नहीं है। अत उक्त समस्त आदेशों का तत्काल प्रभाव से क्रियान्वयन स्थगित रखा जाये।

अब देखिये कब तक आदेश जारी होंगें ………

क्रमोन्नति स्थगित DPI Order-1

 

अध्यापक सेवा शर्तें

क्रमोन्नति पदोन्नति हेतु सेवा शर्ते

 

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