सभी पाठ्यक्रमो में ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी, प्रवेश नियम एवं शुल्क की पूरी जानकारी

आज हम आपको अपने ब्लॉग पोस्ट educationpointe.com के माध्यम से बताएँगे की उच्च शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन प्रवेश : एन.सी.टी.ई. पाठयक्रम सत्र 2023-24 के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से विनियमित पाठ्यक्रमो में प्रवेश हेतु बी.एड., एम. एड.,एम पी.एड.(द्विवर्षीय), बी.एड.एम. एड.(एकीकृत तीन वर्षीय) एवं बी.ए.बी.एड.,बी.एससी.बी.एड., बी.एल.एड.(चार वर्षीय) तथा बी.एड.(अंशकालीन-तीन वर्षीय) पाठ्यक्रमों से संबंधित प्रवेश को लेकर आदेश जारी किया गया है।

सत्र 2022-23 में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदेश के विश्वविद्यालय / एम.पी. बोर्ड / सी.बी.एस.ई बोर्ड / म.प्र. ओपन स्कूल से उत्तीर्ण आवेदकों के दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। अर्हताकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष / सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने पर विगत वर्षो / सेमेस्टरों के परीक्षा परिणाम एवं प्रवेश हेतु प्रावीण्यता के आधार पर सीट आवंटन किया जाएगा। शुल्क विनियामक समिति द्वारा आवंटित महाविद्यालय हेतु निर्धारित प्रवेश शुल्क की आधी राशि प्रवेश की प्रारंभिक प्रक्रिया के समय तथा शेष आधी राशि प्रवेशित महाविद्यालय में दो किश्तों में डिजिटल माध्यम से जमा करने की सुविधा है हेल्प सेन्टर की संख्या 151 है।

प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी

प्रवेश प्रक्रिया निम्न क्रमानुसार सम्पन्न होगी- विस्तृत विवरण पृथक से संबंधित कडिकाओं में उपलब्ध है) संस्थाओं को प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के एक्ट में दिये गये प्रावधानों के तहत संबंधित पाठ्यक्रम का सत्र 2023-24 के लिये निर्धारित शुल्क का विनियमन करवाकर आयुक्त, उच्च शिक्षा को प्रस्तुत करने पर ही ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल किया जा सकेगा, अन्यथा स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया से पृथक रखा जाएगा।

01 :  प्रदेश प्रक्रिया हेतु पंजीयन एमपी ऑनलाइन द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण तथा महाविद्यालय की वरीयता (शुल्क सहित) व्यक्त किया जाना होगा।

02 : दस्तावेजों का सत्यापन –

1. आवेदक ऑनलाइन आवेदन के साथ ही अहंकारी दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोब करेंगे, हेल्प सेंटर (शासकीय महाविद्यालय) दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन करेंगे।

2. आवेदक का ऑनलाइन सत्यापन न होने की स्थिति में आवेदक द्वारा निर्धारित तिथियों में निर्धारित हेल्थ सेंटर जो कि चयनित शासकीय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय है (परिशिष्ट-3 एवं 4) में स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि तक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन निर्धारित शुल्क जमा करने एवं प्रवेश पोर्टल से शुल्क जमा करने की पुष्टि होने पर ही आवेदक का नाम संबंधित महाविद्यालय की प्रवेश सूची में दर्शित होगा।

03 : मेरिट सूची का प्रकाशन :- अहंताकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं बी.पी.एस. एम.पी.एस. हेतु बाधित अन्य प्राप्तांकी (क्रमश:) डिका 61 एवं 52 अनुसार) के आधार पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण करा के आवेदकों की मेरिट सूची समेकित मेरिट सूची एम्०पी० ऑनलाइन द्वारा प्रकाशित की जाएगी

वर्ष 2023-24 में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित नहीं होने की स्थिति में ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता स्नातक निर्धारित है, के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के कुल प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची प्रकाशित की जायेगी तथा अनन्तिम प्रवेश दिया जायेगा। तीय वर्ष की परीक्षा आयोजित होने के उपरांत उसमें उत्तीर्ण होने पर ही प्रवेश को अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा।

04 : एम.पी. ऑनलाइन द्वारा सीट आवंटन हेतु आयोजित ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पंजीयन एवं वरीयता व्यक्त करना।

आवेदकों को प्रवेश हेतु काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये एम०पी० ऑनलाइन की वेबसाइट पर निर्धारित तिथि में पोर्टल शुल्क जमा करते हुए पंजीयन एवं महाविद्यालयों की वरीयता व्यक्त करनी होगी। बीपीएड एवं एम.पी.एड. हेतु फिटनेस प्रोफिसिएन्सी टेस्ट अनिवार्य होगा पंजीकृत आवेदकों को गुणानुक एवं महाविद्यालय की व्यक्त वरीयता के आधार पर मेरिट सूची के ऑनलाइन प्रकाशन उपरांत प्रत्येक संबंधित पाठ्यक्रम के महाविद्यालयों हेतु विभिन्न श्रेणियों में लोवर कट ऑफ की जानकारी के साथ, सीट आवंटन पत्र (Seat-Alotment Letter) पारी किये जायेंगे। आवंटित

05 : महाविद्यालय में प्रदेश :- विद्यार्थियों के हित में प्रवेश शुल्क किस्तों में जमा करने की सुविधा प्रदान करते हुए यह प्रस्तावित है कि. आनलाइन सीट आवंटन उपरान्त आवेदक को शुल्क विनियामक समिति द्वारा आपटेत महाविद्यालय/विश्वविद्यालय हेतु निर्धारित प्रवेश शुल्क की आधी राशि आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल के खाते में एमपी ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा कराने के पश्चात् ही आवेदक के प्रवेश की प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी होगी। शेष आधी राशि प्रवेशित महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समयावधि में दो किश्तों में डिजीटल माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।

शैक्षणिक योग्यता :

(क) बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु –

स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि (विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विषयों में 50 प्रतिशत अंकों के साथ इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग या तकनीकी (विज्ञान एवं गणित विशेषज्ञता में 15 प्रतिशत अंको के साथ या अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक प्रवेश हेतु पात्र होंगे। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अहंतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी। उन्हीं स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्राप्तांकों को मान्य किया जाएगा जिनकी पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम तीन वर्ष एवं यो वर्ष की होगी।

प्रवेश प्रक्रिया : अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर निर्मित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से बीए पाठ्यक्रम में निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश होगे।

(ख) एम.एस. पाठ्यक्रम हेतु-

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अथवा समक्स के साथ बी०ए०/ बीबीए / बी०एससी०बी०ए०/ बी०एल० अथवा डीएलए के साथ स्नातक उपाधि (दोनों में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य) उत्तीर्ण आवेदक प्रवेश प्रक्रिया हेतु पात्र हो। अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए अतादी को में प्रतिशत की छूट रहेगी।

प्रवेश प्रक्रिया : अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर निर्मित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से एम०ए० पाठ्यक्रम में निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश होगें 

(ग) बी.पी.एड पाठ्यक्रम हेतु –

50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी विषय में स्नातक डिग्री और कम से कम एआईयूआईओए एसजीएफआई भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेलकूद में अंतर महाविद्यालय / अंतर- क्षेत्रीय / जिला / विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी की हो।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री।

अथवा

45 प्रतिशत अंको के साथ किसी विषय में स्नातक डिग्री तथा एक अनिवार्य विषय वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा का अध्ययन किया हो अथवा 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक डिग्री और राष्ट्रीय / अंतर–विश्वविद्यालय / राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया हो अथवा एआईयूआईओए एसजीएफआई / भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेलकूद में अंतर महाविद्यालय / अंतर-क्षेत्रीय / जिला / विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

अथवा

अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी के साथ स्नातक डिग्री अथवा संबंधित सभी एआईयू / आईओए एसजीएफआई भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेलकूद में राष्ट्रीय / अंतर- विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो

अथवा

45 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक डिग्री और कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव (प्रतिनियुक्त सेवाकालीन आवेदकों के लिए अर्थात् प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा शिक्षक / कोच) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए अर्हतादायी अंको में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

प्रवेश प्रक्रिया : अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांक फिजिकल फिटनेस टेस्ट तथा स्पोर्ट्स प्रोफेशियेंसी टेस्ट में अर्जित बोनस अंको के सम्मिलित योग के आधार पर निर्मित समेकित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से बी.पी.एड पाठ्यक्रम में निर्धारित ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश होंगे।

(घ) एम.पी.एड पाठ्यक्रम हेतु-

i) कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एस.) अथवा समकक्ष अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा विज्ञान में स्नातक (बीएससी)।

(ii) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए अतादायों अंको में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

प्रवेश प्रक्रिया : एम.पी.ए ऑनलाइन प्रवेश अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं स्पोर्टस प्रोफिशिपेसी टेस्ट में अर्जित अंको के सम्मिलित योग के आधार पर निर्मित समेकित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानु से ऑनलाइन लिंग के माध्यम से होंगे।

(ङ) बी.एच.एम. एक. (एकीकृत त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु-

(i) प्रवेश हेतु आवेदक को मान्यता प्राप्त संस्था से विज्ञान/ सामाजिक विज्ञान / मानविकी विषयों में कम से कम 55 प्रतिशत अंको अथवा उनके समकक्ष पेड़ की स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। बाछनीय: यह बाछनीय है कि उम्मीदवारों की शिक्षा में स्पष्ट दिखने वाली रूचि और अनुभव हो।

(ii) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारी के लिए अहंतादादी अंको में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

(iii) उन्हीं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्राप्तांकों को मान्य किया जायेगा जिनकी पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम दी वर्ष की होगी।

प्रवेश प्रक्रिया : अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित मेरिट सूची एवं आवेदक द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से बी.एस. एम.एड एकीकृत पाठ्यक्रम में निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश होगे।

(च) बी.ए.बी.एड पाठ्यक्रम हेतु-

मान्यता प्राप्त संस्थान से उच्चतर माध्यमिक +2 या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

प्रवेश प्रक्रिया : अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर निर्मित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से बी.ए. बीएड पाठ्यक्रम में निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश होगे।

नोट: अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित अंको की शैक्षणिक अर्हता में 05 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

(छ) बी.एस.सी. बी.एड पाठ्यक्रम हेतु

मान्यता प्राप्त संस्थान से उच्चतर माध्यमिक +2 या इसके समकदा परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

प्रवेश प्रक्रिया : अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से बी. एस. सी. बी. एस. पाठ्यक्रम में निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश होंगे।

नोट: अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित अंकों की शैक्षणिक अर्हता में 05 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावेगी

(ज) बी.एल.एस. पाठ्यक्रम हेतु-

मान्यता प्राप्त संस्थान से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा अथवा उसके समकक्ष स्वीकार की जाने वाली कोई अन्य परीक्षा में कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

प्रवेश प्रक्रिया : अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से बी.एल.एड पाठ्यक्रम में निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश होगे।

नोट: अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित अंको की शैक्षणिक अर्हता में 05 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

(झ) बी.एड. (अंशकालीन-तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु –

(i) ऐसे उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल अध्यापक जो आवेदन की तारीख को कम से कम दो वर्षों तक पूर्णकालिक अध्यापको के रूप में रहे हैं और जो कार्यक्रम को पूरी अवधि के दौरान सेवा में बने रहेंगे। प्रार्थी को उस स्कूल के अध्यक्ष से जहां यह सेवारत है इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ii) ऐसे प्रार्थी जिन्होंने विज्ञान / मानविकी / सामाजिक विज्ञान में स्नातक डिग्री तथा/अथवा स्नातकोत्तर डिग्री अथवा विज्ञान और गणित की पृष्ठभूमि / विशेषज्ञता सहित कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. प्रवेश के लिये पात्र है।

(iii) आवेदक को सेवारत संस्थान के प्रमुख / अध्यक्ष से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

निर्धारित कार्य दिवस :

समस्त पाठ्यक्रम हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम कार्य दिवस होना आवश्यक है। बी.एड. एम.एड, बी.पी. एड. एम.पी.एड. तथा बी.एल.एड पाठ्यकमों के लिये प्रवेश एवं परीक्षा अवधि को छोड़कर यह अवधि न्यूनतम 200 तथा बी.ए.बी.एस. एवं बी.एससी. बी.एड. पाठ्यकमों के लिये 250 दिवस और एकीकृत तीन वर्षीय दी. ए. एम.एड पाठ्यक्रम हेतु 215 कार्य दिवसों की है।

शुल्क :

विद्यार्थियों के हित को दृष्टिगत रखते हुए प्रवेश शुल्क किश्तों में जमा करने की सुविधा प्रदान करते हुए यह प्रस्तावित है कि ऑनलाइन सीट आवंटन उपरान्त आवेदक को शुल्क विनियामक समिति द्वारा आवंटित महाविद्यालय हेतु निर्धारित / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क की आधी राशि आयुक्त, उच्च शिक्षा भोपाल के खाते में एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा कराने के पश्चात ही आवेदक के प्रवेश की प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी होगी। शेष आधी राशि प्रवेशित महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समयावधि में दो किश्तों में डिजीटल माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।

म०प्र० शासन [चय शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 1073 / 240 / सीधी/14/अती दिनांक 30.06.14 की मंशानुरूप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक प्रवेश शुल्क के रूप में रूपये 5,000/- (पाँच हजार) जमा करेंगे एवं निर्धारित शेष शुल्क का भुगतान परीक्षा आवेदन से पूर्व कर सकते है. परन्तु छात्रवृत्ति प्राप्ति के संबंध में संबंधित विभाग के नियम / निर्देश लागू होगे राशि प्रवेशित महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समयावधि में दो किस्तों में डिजीटल माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।

बी. एड. (अंशकालीन-तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में सेवारत अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश लेने पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा सेवारत अभ्यर्थियों को भी आनलाइन सीट आवंटन उपरान्त आवंटित महाविद्यालय हेतु शुल्क विनियामक समिति / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क की आधी राशि आयुक्त उच्च शिक्षा, भोपाल के खाते में एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा कराने के पश्चात् ही प्रवेश की प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी

होगी। शेष आधी राशि प्रवेशित महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समयावधि में दो किस्तों में डिजीटल माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।

समयावधि में निर्धारित राशि जमा नहीं करने पर प्रदेश स्वमेव निरस्त हो जाएगा एवं इसका सम्पूर्ण दायित्व संबंधित विद्यार्थीका होगा।

आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियां एवं दस्तावेजों का सत्यापन :

(i) निर्धारित तिथि एवं प्रक्रिया के अनुसार आवेदकों को प्रवेश प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय आवेदकों को चाहिये कि वे अपने प्रमाण-पत्रों में दर्ज जानकारी जैसे नाम, पिता अथवा पति का नाम माता का नाम प्राप्तांक, कुल अंक, श्रेणी संवर्ग, धर्म, जन्मतिथि एवं स्वयं का मोबाइल नंबर पत्र व्यवहार मूल निवास का पता हस्ताक्षर फोटो पहचान पत्र एवं फोटोग्राफ का मिलान आवेदन की प्रविष्टियों से अवश्य कर लें जिससे सत्यापन के समय कोई परेशानी न हो। आवेदकों को स्वयं सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाइन आवेदन मूल दस्तावेजों में उल्लेखित जानकारी के अनुसार ही भरा गया है। ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट (submit) करने के उपरांत दर्ज प्रविष्टियों को किसी भी दशा में बदला नहीं जायेगा ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि होने अथवा गलत जानकारी दर्ज करने की दशा में पंजीयन प्रवेश निरस्त होने का संपूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

टीप- आवेदक की अंकसूची तथा आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि में यदि भिन्नता है तो मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी 10 वी /11] थी की अंकसूची में अंकित जन्म तिथि को मान्य कर सत्यापन किया जाए।

ऑनलाईन आवेदन हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्र / दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया :

(i) जन्म तिथि प्रमाण-पत्र

(ii) न्यूनतम अहंकारी परीक्षा की अंकसूची

(iii) जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग) यदि लागू हो तो

मार्गदर्शिका की कडिका कमांक 3 का अवलोकन करें

(iv) संवर्ग प्रमाण-पत्र (निशक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सैनिक / भूतपूर्व सैनिक / प्रतिरक्षा कर्मचारी / विधवा / परित्यक्तता वर्ग आदि) यदि लागू हो तो मार्गदर्शिका की कंडिका क्रमांक 3 का अवलोकन करें)

(v) मूल निवासी प्रमाण-पत्र (मध्यप्रदेश के मूल निवासी बाह्य राज्य के मूल निवासी), जो भी लागू हो

(vi) आय प्रमाणपत्र

(vii) चिकित्सा प्रमाणपत्र (बीपी एक एमपी एवं हेतु) जो भी लागू हो।

(viii) अधिभार प्रमाणपत्र (बी.पी.एड एम.पी.एड. हेतु जो भी लागू हो

(ix) नेवार संस्थान के प्रमुख / अध्यक्षका अनापत्ति प्रमाण-पत्र (बी.एड अंशकालीन हेतु)।

पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों के सत्यापन की ऑनलाईन प्रक्रिया :

1. आवेदकों को दस्तावेजों के सत्यापन हेतु महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक के दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया शासकीय महाविद्यालय (हेल्प सेटर) के माध्यम से ऑनलाईन सम्पन्न की जाएगी।

2. 2023-24 मे ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत सत्यापन की प्रक्रिया हेतु आवेदकों के ऑनलाईन पंजीयन फार्म का अपलोड किये गये दस्तावेजों के आधार पर शासकीय महाविद्यालय (हेल्प सेंटर) के द्वारा ऑनलाईन सत्यापन किया जाएगा।

3. आवेदक पंजीयन के समय आवश्यक प्रमाण पत्र/धार हेतु दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करेंगे। आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि अपलोड प्रमाण पत्र / दस्तावेज पूर्ण स्पष्ट एवं पठनीय हो।

4. एनसीटीई के बीएड तथा अन्य किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदकों / हेल्प सेंटर द्वारा की गई त्रुटि का सुधार सत्यापन चमरात नहीं किया जा सकेगा, ऐसे विद्यार्थी का प्रदेश मान्य नहीं होगा।

5. आवेदकों को निम्न दस्तावेजों में जो भी लागू हो उनका ऑनलाइन सत्यापन कराना अनिवार्य होगा-

अ. जन्म तिथि प्रमाण-पत्र।

ब. अर्हताकारी परीक्षा की अंकसूची ऐसे आवेदक जो कि कक्षा 12वी की परीक्षा उत्तीर्ण है इस पर एन.सी.टी.ई. के पाठ्यक्रम में प्रदेश की पात्रता रखते है की नेट की अंकसूची को मान्य किया जाकर दस्तावेजों का सत्यापन किया जाए जिससे कि वे प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सके, साथ ही सीट आवंटन पत्र के साथ प्रदेश के समय मूल अंक सूची का संबंधित सेंटर पर अवलोकन करना अनि सुनिश्चित किया जाए।

स. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग (प छोड़कर) एवं सैनिक, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा विधवा अथवा परिवन्ता संबंधी संवर्ग में आरक्षण हेतु मान्य प्रमाण-पत्र ।

द. (i) म.प्र. स्थानीय निवासी हेतु स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (लग्न प्रारूप अनुसार)

(ii) बाह्य राज्य के आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार) द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र

इ. नवीनतम आय प्रमाण-पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी-पछोड़कर) के आदकों के लिये स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र संलग्न प्रारूप अनुसार (क्रमांक एक 7-28/2009/आ.प्र./ एक भोपाल, दिनांक 02.11.2017)

फ. खेलकुद संबंधी मान्य उल्लेखित प्रमाण पत्र (लागू हो) 

ऑनलाइन सत्यापन संबंधी निर्देश :

  1. ऑनलाइन सत्यापन हेतु शासकीय महाविद्यालय (हिल्स सेंटर) आयन अनुसार प्रदेश पोर्टल के माध्यम से आवेदकों के पंजीयन फॉर्म के सत्यापन हेतु अपलोड किए गए प्रमाण पत्र / दस्तावेजों को न कर परीक्षण उपरांत संबंधित अधिकारी सत्यापन पूर्ण के बॉक्स पर क्लिक करेंगे, जिससे आवेदक का ऑनलाइन सत्यापन सुनिश्चित हो सकेगा।

2. आवेदक का फार्म ऑनलाइन सत्यापित होते ही इसकी सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाईल नं ई-मेल पर संदेश के माध्यम से प्रेषित की जाएगी।

3. आवेदक स्वयं भी अपने लोगिन आईडी से आवेदन फार्म के ऑनलाइन सत्यापन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

सीट आवंटन एवं प्रवेश :

(i) आवेदक एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट https://hed.mponline.gov.in पर अपना पंजीयन क्रमांक ट्रांजेक्शन आई.डी. एवं जन्म तिथि डालकर लॉगइन कर सीट आवंटन पत्र प्राप्त कर सकेंगे।

(ii) राज्य शासन के आदेश क्रमांक 988 / सीसी /14/38 दिनांक 06.06.14 एवं क्रमांक 123/406 / आशि/ सम्ब/15 दिनांक 04.06.2015 के तहत स्नातक के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किन्तु स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत् एवं विदि द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित पद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगें तथापि, आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये स्नातकोत्तर परीक्षा में उत्तीर्ण हो। स्नातकोत्तर परीक्षा में अनुत्तीर्ण / ए.टी.केटी होने पर नियमित विद्यार्थी के रूप में वे केवल एक ही उपाधि पाठ्यक्रम में अध्ययन कर सकते हैं।

(iii) सत्र 2023-24 में प्रवेश शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा।

(iv) यदि आवेदक द्वारा व्यक्त महाविद्यालयों के विकल्पों में से कोई आवंटन उसे प्राप्त नहीं होता है अथवा वरीयता वाले आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया जाता है तो ऐसे आवेदकों को रिक्त सीटों पर आगामी चरणों में पुनः महाविद्यालयों के चयन की सुविधा रहेगी, किन्तु आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेने पर पूर्व चरण में प्राप्त आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा। आवेदकों को चाहिये कि वे अधिक से अधिक महाविद्यालयों का चयन अपनी रूषि एवं प्राथमिकतानुसार, बिना किसी दबाव एवं स्व-विवेक से बहुत सोच समझ कर करें, जिससे मेरिट के आधार पर उनका चयन प्रथम चरण में सुनिश्चित हो सके।

(v) यदि किन्हीं दो आवेदकों के मेरिट अंक समान है, तो उनकी जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठ आवेदक को पहले वरीयता दी जाएगी।

(vi) ऑनलाइन सीट आवंटन / प्रवेश के पश्चात् आवेदक संबंधित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। आवदेक को महाविद्यालय से संबंधित अन्य कार्यवाही जैसे परिचय-पत्र एवं पुस्तकालय पत्र इत्यादि बनवाने का कार्य आवंटित महाविद्यालय में ही पूर्ण करना होगा।

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