शिक्षकों के होंगें जून माह में ट्रान्सफर

आपके साथ बड़ी खबर भोपाल से हैं ट्रांसफर का इन्तजार कर रहें शिक्षकों के लिए यह एक अच्छी खबर हो सकती है । आपको हमारे ब्लॉग पोस्ट एजुकेशन पोइंट चेनल के द्वारा बताया ज रहा है । आप इस खबर को पड़कर यह जान सकेंगे की स्कूल शिक्षा विभाग में स्कूलों में शिक्षकों के ट्रांसफर कब से होंगे।

15 जून के बाद स्कूल शिक्षा विभाग में तबादले बड़ी खबर

शहरी क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजने की तैयारी की जा रही है।  स्कूल शिक्षा विभाग में 15 जून के बाद तबादले शुरू होंगे। शहरी स्कूलों में सालों से जमे शिक्षकों को अनिवार्य रूप से गांव में भेजा जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग की नई ट्रांसफर पालिसी के तहत काम शुरू हो गया है। हालांकि यह प्रक्रिया 15 मई तक पूरी करना थी। लेकिन वरिष्ठ पदों पर प्रभार देने की प्रक्रिया के चलते तबादले 15 जून के बाद होंगे।

दरअसल पिछले साल एमपी सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग की नई ट्रांसफर पालिसी को मंजूरी दी है। यह व्यवस्था इस साल 2023-24 से लागू होना है। नई ट्रांसफर पालिसी के तहत शिक्षा विभाग में सभी संवर्गों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया 31 मार्च से 15 मई के बीच पूरी करना थी। लेकिन इस बार वरिष्ठ पदों पर प्रभार देने की प्रक्रिया चल रहा है। वरिष्ठ पदों पर प्रभार देने की प्रक्रिया के कारण स्थानांतरण प्रक्रिया लेट हो गई है। वरिष्ठ पदों पर प्रभार देने के बाद ही  नई ट्रांसफर पालिसी के तहत ट्रांसफर किए जाएंगे। यह प्रक्रिया 15 जून के बाद शुरू होगी।

नई पॉलिसी के तहत शिक्षकों का तबादला देने के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा सकेंगे। न्यू ट्रांसफर पॉलिसी में यह भी प्रावधान किया गया है कि जो नए शिक्षक है नव नियुक्त शिक्षक है उन्हें कम से कम 3 साल का ग्रामीण क्षेत्रों में अपने पूरे कार्यकाल में 10 ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाना होगा तो इस प्रक्रिया का भी इसमें पालन किया जाएगा क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी के चलते स्कूल शाला विहीन हो जाती हैं या एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चलते है इससे यह दिक्कतें भी खत्म होंगी और अब जो ट्रान्सफर होंगे। उसमें  प्रभारी मंत्रियों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा । ट्रांसफर पूरी तरीके से ऑनलाइन होंगे और अगर एक बार आप ऑनलाइन के लिए आवेदन करते और आपको मनचाहा स्थान मिलता है तो कम से कम 3 साल तक ट्रांसफर नहीं होंगे फिर विशेष परिस्थितियों में ही ट्रांसफर कराए जा सकेंगे फिर विशेष परिस्थितियों में ही ट्रांसफर कराए जा सकेंगे फ़िलहाल वरिष्ठ पदों पर प्रभार देने का काम है स्कूल शिक्षा विभाग में वो प्रक्रिया चल रही है ओर जैसे ही वरिष्ठ पदों पर प्रभार देने का काम ख़त्म होंगा इसके तत्काल बाद नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की जायेगी सरकार की यह कोशिश है की जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी स्कूल की  शिक्षा व्यवस्ता को बेहतर बनाना है और  इसलिए न्यू ट्रांसफर पॉलिसी में यह प्रावधान किया गया है कि जो नए शिक्षक है नव नियुक्त शिक्षक है उन्हें कम से कम 3 साल का ग्रामीण क्षेत्रों में और अपने पूरे कार्यकाल में 10 साल  ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाना होगा क्योंकि शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रो में पड़ने से बचते है इसलिए यह उम्मीद है की उन क्षेत्रो मे शिक्षक पहुंचेगे जहाँ शिक्षको की कमी है 

 

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