M.Ed पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश प्रक्रिया। विभागीय M.Ed. 2023-24 हेतु आवेदन समय सारणी।

राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए विभागीय एवं गैर विभागीय अभ्यर्थियों के लिए M.Ed. के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किए गये है।

M.Ed. Admission 2023-24 नियम पुस्तिका (Rule Book) 

विभागीय एवं गैर विभागीय एम.एड. प्रवेश नियम 2023-24 

राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल मध्यप्रदेश के आदेश क्र० / राशिके / शिशि/2022/1192 भोपाल दिनांक 20-05-2022 के अनुसार शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय एवं प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थानों में संचालित बी. एड तथा एम.एड पाठ्यक्रम एवं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित दोनो पाठ्यक्रम (M.A Pshycology and PG Diploma) तथा DPSE पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु विगत वर्ष में जारी प्रवेश नियम मान्य होंगे।

आयु की गणना –  ऑनलाईन प्रवेश वर्ष 2023-24 के लिए आयु की गणना दिनांक 01 जुलाई 2023 की तिथि से  की जायेगी ।

राज्य शिक्षा केंद्र – एम.एड .पाठ्यक्रम सत्र 2023-24 

ऑनलाइन पंजीयन एवं काउंसलिंग समय सारणी 

ऑनलाइन पंजीयन –   12 जून  2023 से  18 जून 2023 तक 

 

आवेदन फॉर्म में सुधार –     12 जून 2023 से  18 जून 2023 तक 

M.Ed. Counselling : राज्य शिक्षा केंद्र – एम.एड .पाठ्यक्रम सत्र 2023-24 ऑनलाइन आवेदन समय सारणी

 

क्र. एप्लीकेशन का नाम / विवरण आरंभ तिथि समाप्ति तिथि
1. M.Ed. प्रवेश हेतु Registration 12 जून 2023 18 जून 2023
2. M.Ed. प्रवेश आवेदन त्रुटी सुधार 12 जून 2023 18 जून 2023
3. प्रथम राउंड हेतु संस्था की प्राथमिकता चयन
M.Ed. Choice Filling FR Round
12 जून 2023 18 जून 2023
4. M.Ed. प्रथम राउंड के चयनित अभ्यथियों का संस्था मे प्रवेश 23 जून 2023 28 जून 2023

एम.एड. प्रवेश नियम (Rule Book) – RSK के आदेश क्रमांक/राशिके/शिशि/2020/1398 भोपाल दिनांक 16/08/2021 के अनुसार M.Ed. में प्रवेश हेतु निर्देश इस प्रकार है.

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ-44-11/ 20-2/555 भोपाल दिनांक 20.06.2019 द्वारा शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में (IASE एवं CTE) में एम.एड. प्रवेश नियम जारी किये गए हैं। प्रशासकीय अनुमोदन के अनुक्रम में वर्ष 2022-23 में शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में (IASE एवं CTE) की 50 प्रतिशत सीट पर विभागीय एवं शेष 50 प्रतिशत सीट्स पर गैर विभागीय अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रदान किये जायेंगे.

M.Ed. प्रवेश हेतु पात्रता – विभागीय अभ्यर्थियों हेतु

इन महाविद्यालयों में एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शासकीय सेवारत् सभी संवर्ग के शिक्षक / व्याख्याता पात्र होगें। 

सम्मिलित जिलों के विभागीय अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त न होने अथवा कम प्राप्त होने पर अन्य जिले के पात्र अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जा सकेगा। विभागीय अभ्यर्थियों की उपलब्धता न होने पर गैर विभागीय अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की जाएगी। 

शासकीय शिक्षक द्वारा प्रवेश लेने के उपरांत पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य है। 

विभागीय अभ्यर्थी के लिये एम.एड. पाठ्यक्रम का सत्र प्रारंभ होने के वर्ष की दिनांक 01 जुलाई को अधिकतम आयु 50 वर्ष अथवा उससे कम होना चाहिए।
M.Ed. प्रवेश हेतु पात्रता – गैर विभागीय अभ्यर्थियों हेतु

शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में एम.एड. प्रवेश हेतु म.प्र. के मूलनिवासी अभ्यर्थी ही पात्र होगें। 

गैर विभागीय अभ्यर्थी प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु स्वतंत्र रहेगें। इस हेतु प्रवेश प्रक्रिया में अभ्यर्थी को महाविद्यालयों का चयन कर प्राथमिकता निर्धारित करना होगी। 

राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर एम.एड. (विज्ञान) में प्रवेश हेतु केवल विज्ञान स्नातक विभागीय एवं गैर विभागीय अभ्यर्थी पात्र होगें।

महाविद्यालयवार सीट्स का विवरण 

महाविद्यालय कुल सीट  विभागीय अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सीट  गैर-विभागीय अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सीट 
प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान (IASE) भोपाल, सम्मिलित जिले – भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ होशंगाबाद जिलों के विभागीय अभ्यर्थी प्रवेश के लिये पात्र होगें. 50 25 25
शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय खण्डवा , सम्मिलित जिले – खण्डवा, हरदा, बड़वानी, खरगौन, बुरहानपुर 50 25 25
शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय छतरपुर, सम्मिलित जिले – छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी 50 25 25
प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान (IASE) जबलपुर, सम्मिलित जिले – जबलपुर, मण्डला, नरसिंहपुर, डिण्डौरी, बालाघाट, सिवनी, कटनी, छिंदवाड़ा, बैतूल 20 10 10
शासकीय अध्यापक – शिक्षा महाविद्यालय रीवा, सम्मिलित जिले – रीवा, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली 50 25 25
शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर, सम्मिलित जिले – ग्वालियर, मुरैना, भिण्ड, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर 50 25 25
शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय उज्जैन, सम्मिलित जिले – उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, रतलाम, आगर-मालवा, इन्दौर, देवास, धार, झाबुआ अलीराजपुर 20 10 10
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान (एम.एड. विज्ञान) जबलपुर, 

सम्मिलित म०प्र० के समस्त जिले

50 25 25
M.Ed. प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता गैर– विभागीय अभ्यर्थियों हेतु
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदंड अनुसार प्रवेश के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ बी.एड./ बी.ए.बी.एड./ बी.एस.सी.बी. एड./ बी.एल.एड. के साथ स्नातक उपाधि (दोनो में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य है।) उत्तीर्ण आवेदक प्रवेश प्रक्रिया हेतु पात्र होगें। एम.एड. (विज्ञान) पाठ्यक्रम हेतु केवल विज्ञान संकाय के अभ्यर्थी उक्तानुसार पात्र होगें अनुसूचित जाति / जनजाति / ओ.बी.सी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में 5 प्रतिशत की छूट रहेगी।
M.Ed. प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता – विभागीय अभ्यर्थियों हेतु

अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण हों। स्नातकोत्तर हेतु वह विषय मान्य होगा जिस पर अभ्यर्थी की विभाग में नियुक्ति हुई है। एम.एड. (विज्ञान) पाठ्यक्रम हेतु केवल विज्ञान संकाय के अभ्यर्थी उक्तानुसार पात्र होगें। 

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्ड अनुसार अभ्यर्थी ने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड./बी.ए.बी.एड./ बी.एस.सी. बी. एड./ बी.एल.एड. उपाधि में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक विषयों में समग्र रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 

यह आवश्यक है कि आवेदक ने एम.एड. प्रवेश वर्ष की दिनांक 01 जुलाई से बी.एड. उपाधि कम से कम दो वर्ष पूर्व उत्तीर्ण की हो। 

अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त शासकीय / अशासकीय हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी के अतिरिक्त एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त शासकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में किया गया अध्यापन का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। 

विभागीय अभ्यर्थी के लिये एम.एड. पाठ्यक्रम का सत्र प्रारंभ होने के वर्ष की दिनांक 01 जुलाई को अधिकतम आयु 50 वर्ष से कम होना चाहिए ।

M.Ed. आवेदन प्रक्रिया

प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को एम. पी. ऑनलाईन के माध्यम से प्रवेश संबंधी कार्यवाही करनी होगी। इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं के निवास पर उपलब्ध इंटरनेट सुविधा अथवा एम. पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से निम्नानुसार कार्यवाही कर सकते है: 

पंजीयन विभागीय एवं गैर विभागीय अभ्यर्थियों को https://rsk.mponline.gov.in/ पर ऑनलाईन पंजीयन करना होगा।विभागीय अभ्यर्थियों को पंजीयन प्रपत्र में पदनाम, कार्यरत संस्था एवं जिला की जानकारी अनिवार्य रूप से देना होगी। पंजीयन हेतु एम. पी. ऑनलाईन द्वारा निर्धारित शुल्क अभ्यर्थी द्वारा देय होगा। 

विभागीय अभ्यर्थी पंजीयन उपरांत आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ संबंधित जिलें के जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग को आवेदन प्रस्तुत करेगें। जिलें में प्राप्त कुल आवेदन को सूचीबद्ध कर अभ्यर्थियों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा संबंधित महाविद्यालय को प्रेषित की जाएगी। 

सभी अभ्यर्थियों को पंजीयन के अवसर पर समस्त आवश्यक दस्तावेज यथा कक्षा 10वी, 12वी एवं स्नातक, स्नातकोत्तर बी.एड. इत्यादि की अंकसूची एन. पी. ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करने होगें। 

गैर विभागीय अभ्यर्थियों को उक्त के साथ ही आवश्यकता अनुसार जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र, म.प्र. का मूलनिवासी प्रमाण पत्र इत्यादि एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करने होगें। 

पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर अभ्यर्थी को एस. एन.एस. के द्वारा जानकारी प्राप्त होगी। 

संस्था चयन विभागीय अभ्यर्थी तालिका में दर्शाए गए जिलों के लिए निर्धारित महाविद्यालय में ही प्रवेश के लिए पात्र होगें। 

गैर विभागीय अभ्यर्थी को पंजीयन के पश्चात् महाविद्यालयों का चयन एवं प्राथमिकता निर्धारण करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया के लिये पंजीकृत अभ्यर्थियों को महाविद्यालय की वरीयता व्यक्त करते हुये प्राथमिकता निर्धारित करना होगी। इस हेतु एम. पी. ऑनलाईन द्वारा निर्धारित शुल्क अभ्यर्थी द्वारा देय होगा।

M.Ed. सीट आवंटन

गैर विभागीय अभ्यर्थियों अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर निर्मित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम में एम.एड. पाठ्यक्रम में निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश होगें। गैर विभागीय अभ्यर्थियों का सीट आवंटन म.प्र.शासन के आरक्षण संबंधी सभी नियमों के आधार पर किया जाएगा। यह आरक्षण निम्नानुसार रहेगा:

क्र. श्रेणी प्रतिशत
1. अनुसूचित जाति 16
2. अनुसूचित जनजाति 20
3. अन्य पिछड़ा वर्ग
(क्रीमिलेयर छोड़कर)
14
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10

(अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण मान न्यायालय के निर्णयानुसार परिवर्तित किया जा सकेगा।) 

विभिन्न संवर्गो का क्षैतिजीय (Horizontal) आरक्षण निम्नानुसार रहेगा: 

1. सैनिक संवर्ग के प्रत्याशियों के लिय 03 प्रतिशत 

2. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित के लिए 03 प्रतिशत 

3. निःशक्त प्रत्याशियों के लिये 05 प्रतिशत 

4. विधवा / परित्यक्त्ता के लिये 01 प्रतिशत 

5. महिलाओं के लिये आरक्षण शासन के नियमानुसार 30 प्रतिशत है। 

अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित स्थान यदि रिक्त रह जाएगें तो वे अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जाएंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान रिक्त रहने पर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जा सकेगें। 

उपरोक्त आरक्षित स्थानों के लिए संबंधित महाविद्यालयों में आवेदकों की वरीयताएँ नहीं होने पर रिक्त रह गये स्थानों पर अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के तौर पर स्थान आवंटन किया जायेगा। यह जानकारी आप MP Education Gyan Deep पर देख रहे हैं.

M.Ed. विभागीय अभ्यर्थियों का वरीयता क्रम 

विभागीय उम्मीदवारों का चयन शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक के आधार पर वरिष्ठता का क्रम होगा समान नियुक्ति तिथि होने पर अभ्यर्थी की आयु को आधार मानकर अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी।

M.Ed. सीट आवंटन लैटर

सीट आवंटन के आधार पर एम. पी. ऑनलाईन द्वारा अभ्यर्थी के लिए ऑनलाईन अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा एवं पोर्टल पर दर्ज किए गए मोबाईल नंबर पर एस. एम. एस. के माध्यम से इस संबंध में सूचित किया जाएगा।

M.Ed. महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल पर अवधि प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी को आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। 

 महाविद्यालय को आवंटित अभ्यर्थियों की सूची एम.पी. ऑनलाईन द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। महाविद्यालय उन्हें प्रदान किए गए आई.डी. एवं पासवर्ड के आधार पर उक्त सूची प्राप्त कर सकेगें। 

अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त होने पर एम. पी. ऑनलाईन पोर्टल से सीट अलॉटमेंट लेटर प्राप्त होगा। 

इस के आधार पर अभ्यर्थी को संबंधित महाविद्यालय में उपस्थित होकर सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन कराना होगा तथा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। महाविद्यालय द्वारा प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं शुल्क प्राप्त करने पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होगी एवं स्थान द्वारा संबंधित अभ्यर्थी की सीट लॉक की जाएगी। सीट लॉक होने पर आवेदक का प्रवेश मान्य होगा । 

महाविद्यालय द्वारा एम. पी. ऑनलाईन द्वारा उपलब्ध करायी गयी लॉगिन आई.डी. के आधार पर अभ्यर्थियों के प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।

M.Ed. शुल्क

शासकीय शिक्षा महाविद्यालय (02 IASEs, 06 CTEs) में प्रवेश उपरान्त राज्य शासन द्वारा निर्धारित शुल्क एवं संबंधित विश्वविद्यालय के समस्त शुल्क देय होंगे। विभागीय अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत पाठ्यक्रम अवधि पूर्ण होने से पूर्व प्रशिक्षण छोड़ने पर प्रशिक्षण अवधि में हुये वेतन भुगतान एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क की राशि सम्बन्धित शिक्षा महाविद्यालय में जमा करनी होगी। 

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