प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी 1 से 4 जुलाई तक कर सकेंगे जिलों का चयन

वास्तविक प्रवर्गवार एवं जिलावार रिक्तियों के आधार पर जारी होगी अंतिम चयन सूची

शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए काम की खबर है। प्राथमिक शिक्षक नियोजन-2023 के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मेरिट क्रम में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्र पाये गए अभ्यर्थियों की सूची (प्रतीक्षा सूची सहित) जारी की गई है। इस सूची (जिला चयन हेतु पात्रता सूची) में अभ्यर्थियों को जिलों का प्राथमिकता क्रम में चयन करना होगा। अभ्यर्थियों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर जिलों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना होगा। अभ्यर्थी 1 से 4 जुलाई तक पोर्टल पर प्राथमिकता क्रम में जिलों का चयन कर लॉक कर सकेंगे। यह जानकारी देते हुए लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग के 26 जिले हैं तथा जनजातीय कार्य विभाग के 2 जिले हैं। जनजातीय कार्य विभाग के 2 जिले सिर्फ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए है। इसके अनुसार अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 28 जिलों का प्राथमिकता क्रम एवं अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को 26 जिलों का प्राथमिकता क्रम देना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों के लिए समस्त जिलों का चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके द्वारा चयनित जिले लॉक नहीं हो पाएंगें। सभी जिलों को प्राथमिकता करम देने पर ही जिला विकल्प लॉक होगा अन्यथा वे इस चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो जिला चयन की इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे या जिलों का विकल्प लॉक नहीं करेगें, वे भी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे।

निजी स्कूलों में पढने वाले विद्यार्थियों को भी मिले ई-स्कूटी और अन्य सुविधाएं

भोपाल: प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर निजी स्कूलों में पढने वाले विद्यार्थियों को भी ई- स्कूटी और अन्य सुविधाएं दिए जाने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रदेश के अध्यक्ष अजीत सिंह ने इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्कूल शिक्षा विभाग प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। अजीत सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि इस साल शासन द्वारा कक्षा बारहवीं में सरकारी स्कूलों के शाला स्तर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ई-स्कूटी प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। जबकि निजी स्कूलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियो के लिए यह सुविधा नहीं दी जा रही है। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को जेईई एवं नीट की परीक्षा में 5 प्रतिशत अंक अलग से प्रदान किए जा रहे हैं, जबकि निजी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा नहीं दी जा रही है। सिंह ने मांग की है कि निजी और सरकारी स्कूलों के बीच भेद भाव न किया जाए, इससे बच्चों के मानसिक पटल पर बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को भी यह दोनो सुविधाएं प्रदान की जाएं।

रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थी

आयुक्त ने बताया कि विज्ञापित रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थी है। वास्तविक प्रवर्गवार एवं जिलावार रिक्तियों के आधार पर ही अंतिम चयन सूची एवं नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। अत: अभ्यर्थी का नाम जिला चयन हेतु पात्रता सूची में होने मात्र से वह नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगा। अभ्यर्थियों द्वारा चयनित जिलों के प्राथमिकता क्रम के आधार पर मेरिट क्रम में जिलावार प्रवर्गवार रिक्तियों के आधार पर जिलावार चयन सूची तैयार कर जारी को की जाएगी। जिला परिवर्तन के संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिलावार चयन सूची जारी होने के उपरांत आगामी कायज्वाही हेतु पृथक से सूचित किया जाएगा।

प्रयोगशाला शिक्षक के लिए अलग से कार्यवाही

प्राथमिक शिक्षक एवं प्रयोगशाला शिक्षक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भिन्न होने से इस चरण में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा विज्ञापित प्रयोगशाला शिक्षक के पद सम्मिलित नहीं किये जा रहे है। इस चरण की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के बाद प्रयोगशाला शिक्षक के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारी पात्र अभ्यर्थियों के संबंध में पृथक से कार्यवाही की जाएगी।

 

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