मतदान सामग्री प्राप्त करते समय : पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों के दायित्व

विधानसभा निर्वाचन 2023
आज हम आपको अपने ब्लॉग educationpointe.com के माध्यम से बताएँगे की पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों के दायित्वों के बारे में।
पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों के दायित्व 5 प्रकार से होते है-
1. नियुक्ति पर
2. मतदान सामग्री प्राप्त करते समय
3. मतदान दिवस के एक दिन पूर्व मतदान केन्द्र पर
4. मतदान के दौरान मतदान दिवस पर
5. मतदान समाप्ति पर

आज हम देखेंगे की मतदान सामग्री प्राप्त करते समय पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों के क्या-क्या दायित्व होते है-

1. डी कोडिंग सूची से अपने दल के नियत मतदान केन्द्र का पता लगाना।

2. सेक्टर ऑफिसर / महत्वपूर्ण नम्बरों / मतदान दल के मोबाईल नम्बरो का आदान-प्रदान करना।

3. अनुपस्थित मतदान दल कर्मी को सेक्टर ऑफिसर या आर.ओ. से प्राप्त करना।

4. मतदान सामग्री प्राप्त कर उसका विधिवत मिलान करना।

 

EVM/VVPAT की जांच व मिलान-

 

■ EVM / VVPAT के संख्याक / बार कोड एड्रेस टेग / सील / स्टीकर / मतदान केन्द्र का मिलान करें। टेग / सील / स्टीकर को सुरक्षित रखना।
■ बी.यू. में स्लाईड स्वीच की जांच करना, नोटा सहित सभी अभ्यार्थियों के सामने वाले मास्क खुले हो, एवं शेष ढके होना चाहिए।
■ सी.यू. बी.यू. एवं वीवीपेट को आपस में जोड़कर चैक या टेस्ट नही करें। मतदान दिवस पर मॉक पोल के समय ही आपस में जोड़ना है।
■ VVPAT के पेपररोल नॉब की लॉक स्थिति में (हॉरीजेन्टल) हो, एवं केरी बॉक्स को परिवहन के समय आड़ा न रखे।
■  VVPAT को सूर्य एवं तेज प्रकाश में न रखे। इसे आग एवं पानी से भी बचाये।
■   केवल सी.यू. का स्विच ऑन करके बैटरी स्टेटस चैक करले।
मतदान सामग्री की जांच व मिलान
प्रदत्त हरीपत्र मुद्रा, पिंक पेपर सील, स्पेशल टेग, निविदत्त मतपत्र की संख्या और संख्यांको को नोट करना।
मतदाता सूची, सुभेदक सील एरोक्रास सील, धातु की सील, मतदाता पर्ची, अमिट स्याही इत्यादि का विधिवत मिलान करना।
अमिट स्याही की दोनों शीशियों में पर्याप्त मात्रा में स्याही हो और स्टाम्प पैड सूखे हुए न हो देख ले।
आवश्यकता अनुसार ASD मतदाताओं की सूची / वर्गीकृत सेवा मतदाताओं हेतु प्रॉक्सी वोटर की सूची लगी हो सकती है।
मतदाता सूची की प्रतियां हस्ताक्षरित और प्रमाणित हो एवं प्रविष्टियां एक समान हो और उसमे संबद्ध सारी अनुपूरक सूचियां (संशोधन परिवर्धन, निरसन) लगी हो।
(मतदान सामग्री / बुकलेट)
मतदान सामग्री / बुकलेट में मुख्यतः मतदाता पर्ची, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यार्थियों की सूची प्ररूप तक और उनके व निर्वाचन अभिकताओं के हस्ताक्षर की फोटोकॉपी, मतदाता रजिस्टर प्ररूप 17क, निविदत मतों की सूची प्ररूप 17ख, अभिलिखित मतों का लेखा प्ररूप 17ग, अभ्याक्षेपित मतो की सूची प्ररूप 14, अंधे और शिथालांग मतदाताओं की सूची प्ररूप 14क, आदि फार्मों / मदों को प्रमुख रूप से जरूर जॉच ले / गिन ले।
समस्त सामग्री / लिफाफे / प्रपत्र / ब्रेललिपि में प्रदत्त कृत्रिम मतपत्र शीट इत्यादि को चेक लिस्ट अनुलग्नक 3 से मिलान करना।
सामग्री का विधिवत मिलान से संतुष्ट होना एवं कम प्राप्त होने वाली सामग्री को काऊन्टर से प्राप्त करना ।
सेक्टर ऑफिसर को रिपोर्ट कर सुरक्षाकर्मी कोटवार सहित निर्धारित वाहन से गन्तव्य मतदान केन्द्र की ओर प्रस्थान करना।

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