प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के क्रमोन्नत वेतनमान किये जारी

म. प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापक संवर्ग को 12, 24 एवं 30 साल की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रमोन्नति  स्वीकृति के आदेश जारी होने के बाद अब जिलों द्वारा इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी सीहोर द्वारा प्रारुप पर जानकारी मांगी गई है। साथ ही  प्रपत्र भरकर 25 अक्टूबर तक जमा करने के निर्देश दिए गये है। शिक्षको से प्रपत्र भरकर जमा कराने के बाद ही आगे की कार्यवाही हो सकेगी इसलिए सभी को प्रपत्र भरकर शीघ्र जमा करना चाहिए। 
क्रमांक / स्था. / नवीन शिक्षा संवर्ग / क्रमो.-समय वे. मान / 2023/4828 सीहोर, दिनांक 06/10/2023
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा यह पत्र प्राचार्य, डाईट, जिला परियोजना समन्वयक, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी (समस्त), प्राचार्य, उत्कृष्ट उमावि सीहोर, प्राचार्य, आवासीय खेलकूद संस्था सीहोर, प्राचार्य, सी. एम. राइस / मॉडल स्कूल (समस्त), प्राचार्य संकुल केन्द्र शा. उमावि / हाईस्कूल (समस्त) जिला सीहोर को जारी किया गया है। जिसका विषय प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में जारी किया गया है। 
संदर्भित पत्र : मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक / 3606/2020/ 20-1 / 1732 भोपाल, दिनांक 05.10.2023 एवं मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग वल्लभ भवन, भोपाल का परिपत्र क्रमांक एफ 1-14/ 2019 /20-1 भोपाल, दिनांक 27.07.2019
संदर्भित परिपत्र द्वारा म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम दिनांक 2018 (दिनांक 01.07.2018 से लागू) अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक संवर्ग को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सहायक शिक्षक एवं उच्च श्रेणी शिक्षक संवर्ग की भांति क्रमोन्नति वेतनमान योजना में सम्मिलित किया गया है।
राज्य शासन एतद् द्वारा सहायक शिक्षक एवं उच्च श्रेणी शिक्षकों की भांति नवीन शैक्षणिक संवर्ग के निम्न लोक सेवकों को दिनांक 01.07.2018 अथवा उसके पश्चात पात्रता तिथि को 12, 24 एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाना है।
अतः संदर्भित आदेश एवं परिपत्र में दिये गये निर्देशानुसार आपके अधीनस्थ कार्यालय / संस्था में कार्यरत प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक जिनके द्वारा नियुक्ति दिनांक से 12 अथवा 24 वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण कर ली गई है तथा नियुक्ति तिथि से एक भी उच्च वेतनमान प्राप्त नहीं हुआ है अथवा पदोन्नति / क्रमोन्नति से एक ही उच्चतर वेतनमान का लाभ प्राप्त हुआ है, को क्रमशः प्रथम/द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान किये जाने हेतु संलग्न निर्धारित प्रारूप पर प्रथक प्रथक प्रस्ताव तैयार कर पात्रता दिनांक से पूर्वोक्त अवधि की विगत 5 (पाँच) वर्षों की गोपनीय चरित्रावली सहित दिनांक 25 अक्टूबर, 2023 तक इस कार्यालय को उपलब्ध करावें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

 

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