मतदान दिवस के एक दिन पूर्व मतदान केन्द्र पर : पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों के दायित्व

विधानसभा निर्वाचन 2023
आज हम आपको अपने ब्लॉग educationpointe.com के माध्यम से बताएँगे की पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों के दायित्वों के बारे में।
पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों के दायित्व 5 प्रकार से होते है-
1. नियुक्ति पर
2. मतदान सामग्री प्राप्त करते समय
3. मतदान दिवस के एक दिन पूर्व मतदान केन्द्र पर
4. मतदान के दौरान मतदान दिवस पर
5. मतदान समाप्ति पर

आज हम देखेंगे की मतदान दिवस के एक दिन पूर्व मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों के क्या-क्या दायित्व होते है-

1. मतदान कक्ष / केन्द्र में और 100 / 200 मीटर के घेरा में यदि कोई ऐसे नारे चित्र या प्रतीक अंकित हो, जो किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल से सम्बन्धित हो सकते हो, उन्हें हटाने या ढकने की व्यवस्था करें ।
2. मतदान दल एवं अभिकर्ताओ के बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर हों ।
3. मतदान केन्द्र पर आवश्यक न्यूनतम सुविधा जैसे छाया, पानी, शौचालय, रैम्प पार्किंग एवं प्रकाश की उपलब्धता देखें मतदान प्रकोष्ट में तेज रोशनी का सीधा प्रकाश वीवीपेट पर नहीं पड़ना चाहिए।
4. किसी भी प्रकार की कमी या समस्या होने पर सेक्टर अधिकारी या मतदान केन्द्र की व्यवस्था से सम्बन्धित कर्मचारियों को सूचित करें ।
5. दिव्यांग मतदाओं की व्हील चेयर प्रवेश एवं निकास द्वार से आसानी से निकल जाए एवं मतदाता की टेबिल के पीछे से घूम जाना चाहिए।
6. मतदान कक्ष में एक दिन पूर्व एवं मतदान के दिन खाना बनाने में आग का प्रयोग न करें ।
                                       
नोटिस बोर्ड तैयार किया जावें जिसमें निम्न बातें सम्मिलित हों
* निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची 7 क।
* मतदान की तिथि एवं समय।
* केन्द्र का नाम एवं संख्यांक|
* निर्वाचन क्षेत्र का ब्यौरा।
 *मतदान अभिकर्ताओं को मॉक पोल में उपस्थित रहने की सूचना मोबाईल फोन एवं धूम्रपान निषेध की सूचना।
* प्रदत्त अन्य सूचना जो प्रदाय की गई हो।
* दिव्यांग मतदाताओ की सुविधा के लिए प्रदाय किये गये संकेत।
* पीठासीन अधिकारी / आर.ओ./ए.आर.ओ./पुलिस अधिकारी / नियंत्रण कक्ष के नम्बर प्रदर्शित करना।
ग्राम/वार्ड सूची
निर्वाचन क्षेत्र 131 बैतूल आम चुनाव 2023
मतदान केन्द्र संख्यांक एवं नाम 204 महदगाँव

इस मतदान केन्द्र में निम्न लिखित वार्ड / ग्राम के मतदाता मत देगें

1. महदगाँव
2… नया महदगाँव
3. अमदर
Webcasting / CCTV के द्वारा निगरानी
पीठासीन अधिकारी द्वारा जिला कार्यालय के द्वारा वेंडर के प्रतिनिधि को जारी किये गये नियुक्ति पत्र की जांच की जानी चाहिये। मतदान उपरांत प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करके देना है।
मतदान दिवस पर मॉकपोल एवं वास्तविक मतदान के सम्पूर्ण प्रक्रिया की लाईव वेब कॉस्टिंग की जायेगी।
कैमरे को ऐसे स्थान पर लगा होना चाहिये जिसमें मतदाता की पहचान की प्रक्रिया, अमिट स्याही लगाना, कन्ट्रोल यूनिट का चालू करना प्रसारित किया जा सकें। मतदान प्रकोष्ठ में मतदाता की मतदान करने गोपनीयता संरक्षित रहना चाहिये। अर्थात वोट डालते समय गोपनीयता पूर्णतः बनी रहे।
पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराये गये साईनेज “आप बेव कैमरा / सी सी टी वी की निगरानी में हैं मतदान केन्द्र की आउटर वॉल पर मतदान केन्द्र के बाहर तथा कैमरे के नीचे लगाया जाना है। 
सुगम मतदान
दिव्यांग मतदाता, वृद्धजन, गर्भवती माताएं एवं शिशु को गोद में लेकर आने वाली माताओं को अलग लाईन बनावा कर / बिना लाईन में लगे मतदान हेतु प्राथमिकता दी जावे।
दिव्यांग मतदाताओं की सूची बी.एल.ओ. से प्राप्त करें। दर्ज दिव्यांग मतदाताओं का मत देने का रिकार्ड भी रखा जावें ।
दिव्यांग मतदाताओं के लिए आवश्यक संकेत का प्रदर्शन किया जावें। इन्हे परिवहन सुविधा व्हील चेयर उपलब्ध रहेगी ।
मूक बधिर दिव्यांग मतदाताओं के लिए आवश्यक सांकेतिक भाषा की जानकारी मतदान दल को होना चाहिए ।

 

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