प्रदेश के समस्त शासकीय/अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु “स्कूल बैग पॉलिसी 2020” के पालन हेतु दिशा निर्देश।

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किया गया पत्र 

स्कूल बैग पॉलिसी

प्रदेश के समस्त शासकीय/अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु “स्कूल बैग पॉलिसी 2020” के पालन हेतु दिशा निर्देश।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु “स्कूल बैग पॉलिसी 2020” के पालन हेतु समस्त शासकीय/अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करने के संबंध में राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग के संदर्भित आदेश क्रमांक-1 की प्रति संलग्न है का अवलोकन किया जाए।

बस्ते का बोझ करने के संबंध में पूर्व के समस्त निर्देश निरस्त करते हुए राज्य शासन कूल शिक्षा द्वारा दिनांक 29.08.2022 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के परिपालन में स्कूल बैग हेतु आदेश इत्सारित किये हैं जिसमें कक्षावार बस्ते के वजन की सीमा का निर्धारण निम्नानुसार है:-

स.क्र कक्षा बस्ते के वजन की सीमा
1. पहली 1.6-2.2 (KG)
2. दूसरी 1.6-2.2 (KG)
3. तीसरी 1.7-2.5 (KG)
4. चौथी 1.7-2.5 (KG)
5. पांचवी 1.7-2.5 (KG)
6. छटवी 2.0-3.0 (KG)
7. सातवी 2.0-3.0 (KG)
8. आठवी 2.5-4.0 (KG)
9. नौवी 2.5-4.5 (KG)
10. दसवी 2.5-4.5 (KG)
11. ग्यारवी बस्ते का वजन शाला प्रबंधन समिति द्वारा विभिन्न विषय स्ट्रीम के आधार पर तय किया जाएगा।
12. बारहवीं

अन्य निर्देश निम्नानुसार है :-

1. प्रत्येक शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त विद्यालयों के नोटिस बोर्ड पर बरते के वजन का चार्ट प्रदर्शित किया जाए।

2. कक्षा 2 के विद्यार्थियों को गृह कार्य नहीं दिया जाए, कक्षा 3 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को प्रति सप्ताह 2 घंटे, कक्षा 6वीं से आठवीं तक प्रतिदिन 1 घण्टे तथा कक्षा 9वीं रो 12वीं तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन 2 घंटे का ही गृह कार्य दिया जाए।

3. शाला प्रबंधन समिति के द्वारा ऐसी समय-सारणी तैयार की जाए, जिससे विद्यार्थियों को प्रतिदिन सभी पुस्तकें / अभ्यास पुस्तिकाएं/कॉपियां नहीं लानी पड़े और बस्ते का वजन निर्धारित सीमा से अधिक न हो।

4. शाला प्रबंधन द्वारा कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिये अभ्यास पुस्तिकाएं, वर्कयुक एवं अन्य आवश्यक सामग्री को शाला में ही रखने की व्यवस्था की जाए।

5. कम्प्यूटर, नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा खेल एवं कला की कक्षाएं के लिये कक्षाएं बिना पुस्तकों के ही लगाई जाए। 6. विद्यालयों में सप्ताह में एक दिन बैग विहीन दिवस के रूप में निर्धारित किया जाए। विद्यालयों में इस दिवस व्यवसायिक कार्यानुभव से संबंधित गतिविधियां संपन्न कराई जाएं।

7. विद्यार्थी के बस्ते का वजन निर्धारित सीमा में ही है इस हेतु जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रत्येक तीन माह में शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों के स्कूल बैग की जांच करायेंगे जांच में निर्धारित सीमा से बैग का वजन अधिक पाए जाने पर विद्यालय प्रबंधन से स्कूल बैग पॉलिसी-2020 के उक्त निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करेंगें।

शैक्षणिक सत्र 2024-25 निकट भविष्य में प्रारंभ हो रहा है। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय रकूल शिक्षा एव ताक्षरता विभाग द्वारा जारी “स्कूल बैग पॉलिसी 2020” के संबंध में राज्य शासन के संदर्भित आदेश के अनुक्रम में प्रदेश के समस्त शासकीय/अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बरते का बोझ कम करने के संबंध में उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्वित किया जाए। संलग्न उपरोक्तानुसारः

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